समसामयिकी

संसदीय पीठासीन अधिकारियों ने CEC को हटाने का नोटिस खारिज किया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना भारत निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक संरक्षणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यावहारिक रूप से अनुच्छेद 324 (CEC निष्कासन प्रक्रिया) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्संबंध को प्रदर्शित करता है, विशेष रूप से निष्कासन प्रस्तावों को स्वीकार करने में अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के पास निहित महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियों को रेखांकित करता है।

सारांश

राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले 193 विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए एक औपचारिक नोटिस को खारिज कर दिया। पीठासीन अधिकारियों ने बिना कोई कारण बताए इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किया। यह घटना मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने से संबंधित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को रेखांकित करती है, जिनकी निष्कासन प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के समान होती है।

मुख्य बिंदु

  • मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, दोनों सदनों के 193 विपक्षी सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक निष्कासन नोटिस को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा खारिज कर दिया गया।
  • पीठासीन अधिकारियों ने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 का हवाला दिया, जो उन्हें उचित परामर्श के बाद निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है।
  • संविधान यह अनिवार्य करता है कि CEC को केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, यही कारण है कि इस प्रक्रिया पर Judges (Inquiry) Act लागू होता है।
  • विपक्ष के नोटिस में CEC पर कार्यपालिका के अधीन होने और जानबूझकर अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया।
  • विपक्षी नेताओं ने अस्वीकृति के लिए स्पष्ट कारणों के अभाव की आलोचना की, और इसकी तुलना जुलाई 2025 की एक घटना से की जहाँ हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था।

महत्वपूर्ण शब्द

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जांच करने और उन्हें हटाने की प्रक्रिया को विनियमित करने वाला एक कानून। यह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और न्यायिक/प्रशासनिक जवाबदेही में विधायिका की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी है।

UPSC context

GS प्रश्नपत्र II (संवैधानिक निकाय)। चुनावी सुधार, लोकतांत्रिक अखंडता और संस्थागत स्वतंत्रता से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC)

चुनाव आयोग के प्रमुख जिन्हें कार्यकाल की संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। उन्हें पद से हटाना केवल उसी संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से संभव है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए अपनाई जाती है।

UPSC context

GS Paper II (Polity)। कार्यकाल की सुरक्षा और CEC तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच अंतर की समझ का परीक्षण करता है।

Source
पीठासीन अधिकारी

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत, उनके पास निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति होती है।

UPSC context

GS पेपर II (संसद)। संसदीय प्रस्तावों के प्रबंधन में उनकी अर्ध-न्यायिक भूमिकाओं और विवेकाधीन शक्तियों पर केंद्रित है।

Source
अनुच्छेद 324(5)

वह विशिष्ट खंड जो CEC को मनमाने ढंग से हटाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है। यह संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से केवल 'सिद्ध कदाचार या अक्षमता' के आधार पर हटाए जाने का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (संवैधानिक प्रावधान)। संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सिद्ध कदाचार या अक्षमता

केवल वे दो संवैधानिक आधार जिनके आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था)। उच्च संवैधानिक अधिकारियों को हटाने के लिए आवश्यक उच्च सीमा (high threshold) को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

यदि 100 लोकसभा या 50 राज्यसभा सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित हो, तो पीठासीन अधिकारी CEC निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करती है। संख्यात्मक सीमा केवल इसे पेश करने की अनुमति देती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity: Constitutional Bodies

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324(5) पद से हटाने की प्रक्रिया को उन्हीं आधारों और रीति तक सीमित करता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश (सिद्ध कदाचार या अक्षमता) के लिए निर्धारित हैं।
  • सांविधिक प्रक्रिया: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 द्वारा शासित। इसके लिए 100 LS या 50 RS सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
  • जांच समिति: यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए एक 3-सदस्यीय पैनल (SC न्यायाधीश, HC मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विधिवेत्ता) का गठन करते हैं।
  • संसदीय अनुमोदन: संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद उसी सत्र में राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है।
Polity: Constitutional Bodies

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच पद से हटाए जाने के संरक्षण (removal protection) में क्या अंतर है?

  • CEC का संरक्षण: संवैधानिक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है और इसके लिए Supreme Court के न्यायाधीश के समान ही एक कठोर महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।
  • अन्य ECs: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्पष्ट सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI नियुक्तियां बनाम निष्कासन

    2023 के अधिनियम ने CEC की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदल दिया है। UPSC अक्सर वैचारिक स्पष्टता की जांच करने के लिए वर्तमान संवैधानिक निष्कासन सुरक्षा (constitutional removal protections) के साथ-साथ नियुक्ति के नए वैधानिक नियमों का परीक्षण करता है।

  • अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति

    न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत अध्यक्ष की इनकार करने की शक्ति को अन्य अनन्य विवेकाधीन शक्तियों, जैसे धन विधेयकों को प्रमाणित करने और दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने से जोड़ता है।

अनुच्छेद 324 बनाम न्यायाधीश (जांच) अधिनियम (Judges (Inquiry) Act) पर 2026 की प्रीलिम्स (Prelims) परीक्षा में प्रश्न की अपेक्षा करें, जिसमें प्रस्तावों को खारिज करने की अध्यक्ष (Speaker) की विवेकाधीन शक्ति पर विशेष जोर दिया गया हो।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2019PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The motion to impeach a Judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges (Inquiry) Act, 1968. 2. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes 'incapacity and proved misbehaviour' of the Judges of the Supreme Court of India. 3. The details of the process of impeachment of the Judges of the Supreme Court of India are given in the Judges (Inquiry) Act, 1968. 4. If the motion for the impeachment of a Judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each House of the Parliament and supported by a majority of total membership of that House and by not less than two-thirds of total members of that House present and voting. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2023MainsGS2

    Discuss the role of Presiding Officers of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices.

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?