समसामयिकी

राजस्थान पीएमएफबीवाई योजना के तहत फसल बीमा कवरेज में देश में शीर्ष पर

स्रोत:social-news ↗

क्यों मायने रखता है

फसल बीमा कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से राजस्थान जैसे वर्षा-आधारित और जलवायु के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में। PMFBY के पैमाने और कार्यान्वयन को समझना कृषि कल्याण और राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

राजस्थान वर्तमान खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाकर फसल बीमा के मामले में देश का शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने किसानों को 1.3 करोड़ पॉलिसियां वितरित कीं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने के खिलाफ व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित हुई। वित्तीय आंकड़े दर्शाते हैं कि जहां किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग ₹520 करोड़ का भुगतान किया, वहीं निपटाए गए कुल दावे लगभग ₹1,400 करोड़ तक पहुंच गए। यह उपलब्धि एक सूखा-प्रवण राज्य में कृषि लचीलेपन को मजबूत करने में प्रौद्योगिकी-संचालित आकलन और राज्य-संचालित जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान ने चालू खरीफ सीजन के दौरान PMFBY के तहत 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि का बीमा किया है, जो देश में सबसे अधिक है।
  • राज्य ने 1.3 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया, जो किसानों की भारी भागीदारी को दर्शाता है।
  • किसानों के ₹520 करोड़ के प्रीमियम योगदान के मुकाबले, लगभग ₹1,400 करोड़ के दावों का निपटान किया गया, जो महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम कवरेज को दर्शाता है।
  • इस व्यापक कवरेज का श्रेय 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' पहल के तहत डिजिटल उपकरणों और गहन जागरूकता अभियानों को दिया जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

एक प्रमुख सरकार समर्थित फसल बीमा योजना जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें खरीफ, रबी और वाणिज्यिक फसलों के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाली प्रीमियम दरें शामिल हैं।

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GS Paper 3 (कृषि)। किसान कल्याण योजनाओं, जोखिम न्यूनीकरण और कृषि सुरक्षा तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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राज्य कृषि विभाग

कृषि नीतियों को लागू करने, किसान कल्याण कार्यक्रमों का प्रबंधन करने और PMFBY जैसी केंद्रीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार राज्य-स्तरीय प्रशासनिक निकाय।

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GS पेपर 2 (शासन)। संघवाद और योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य की एजेंसियों की भूमिका की समझ का परीक्षण करता है।

खरीफ सीजन

भारत का मानसूनी कृषि मौसम, जो जून से अक्टूबर तक चलता है। चावल, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी फसलें मानसून की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं और शरद ऋतु में काटी जाती हैं।

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GS पेपर 1 और 3 (भूगोल/कृषि)। फसल पैटर्न, मानसून पर निर्भरता और मौसमी कृषि नीतियों का परीक्षण करता है।

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प्रौद्योगिकी-संचालित फसल आकलन

खेत के स्तर पर फसल के नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए उपग्रह निगरानी, डिजिटल सत्यापन और सटीक तकनीक (precision technology) का उपयोग, जो तेजी से और पारदर्शी दावा निपटान सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक फसल-कटाई प्रयोगों को प्रतिस्थापित करता है।

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GS पेपर 3 (कृषि/प्रौद्योगिकी)। किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी और कृषि शासन में प्रशासनिक सुधार शामिल हैं।

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सकल फसल क्षेत्र

किसी दिए गए कृषि वर्ष में एक बार और/या एक से अधिक बार बोया गया कुल क्षेत्र। राजस्थान में, इस क्षेत्र का लगभग 36% PMFBY के तहत कवर किया गया है।

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GS पेपर 3 (कृषि)। कृषि सांख्यिकी, भूमि उपयोग पैटर्न और बीमा योजनाओं की पहुँच का परीक्षण करता है।

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ऋणी किसान

ऐसे किसान जिन्होंने संस्थागत कृषि ऋण (फसल ऋण) लिया है। PMFBY सुधारों के तहत, राज्य उनकी सहमति के बिना होने वाली प्रीमियम कटौती को रोकने के लिए फसल बीमा को उनके लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक बनाने की वकालत कर रहे हैं।

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GS पेपर 3 (कृषि)। ग्रामीण ऋण प्रणालियों, वित्तीय समावेशन और कृषि बीमा में प्रणालीगत मुद्दों का विश्लेषण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

PMFBY में भागीदारी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है, और प्रीमियम सब्सिडी सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में समान रूप से (50:50) साझा की जाती है।

PMFBY को 2020 में सभी किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक बना दिया गया था। साथ ही, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी साझाकरण अनुपात 90:10 है, न कि एकसमान 50:50।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Agriculture Government Schemes

PMFBY के मुख्य घटक और प्रीमियम संरचनाएं क्या हैं?

  • प्रीमियम सीमाएं: किसान रबी के लिए निश्चित 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% का भुगतान करते हैं।
  • सब्सिडी की हिस्सेदारी: शेष बीमांकिक प्रीमियम केंद्र और राज्य के बीच 50:50 और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।
  • स्वैच्छिक प्रकृति: यह योजना बकाया फसल ऋण वाले किसानों सहित सभी श्रेणियों के किसानों के लिए 100% स्वैच्छिक है।
Science and Technology Agriculture

YES-TECH क्या है और कृषि जोखिम प्रबंधन में इसकी क्या भूमिका है?

  • उपज अनुमान: यह एक उपग्रह-आधारित फसल उपज मॉडलिंग उपकरण है, जिसे त्वरित, निष्पक्ष और स्वचालित उपज अनुमान तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • विवाद समाधान: यह मैन्युअल फसल-कटाई प्रयोगों के दौरान राज्यों और बीमाकर्ताओं के बीच अनुभवजन्य मूल्यांकन त्रुटियों और विवादों को न्यूनतम करता है।
  • लक्षित फसलें: इसे खरीफ 2023 से गेहूं और धान के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसका बाद में प्रमुख तिलहनों तक विस्तार किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • जलवायु परिवर्तन + उप-राष्ट्रीय राजकोषीय तनाव

    चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के कारण PMFBY के तहत भारी भुगतान हो रहा है। राज्यों द्वारा जमा राशि में देरी से केंद्रीय सब्सिडी को अलग करने से संवेदनशील किसानों को राज्य-स्तरीय बजटीय संकट से सुरक्षा मिलती है।

  • एग्री-टेक + कल्याण वितरण

    भू-अभिलेखों के साथ उपग्रह-आधारित YES-TECH का एकीकरण एक मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करता है, जिससे बिचौलियों के माध्यम से होने वाले लीकेज और फसल नुकसान के व्यक्तिपरक आकलन समाप्त होते हैं।

PMFBY के नवीनतम 2024-25 के सुधार (YES-TECH, एस्क्रो खाते और 12% विलंब जुर्माना) 2026 के बहु-कथन (multi-statement) प्रश्न के लिए प्रमुख लक्षित विषय हैं।