समसामयिकी

राजस्थान ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वृक्षारोपण अनिवार्य किया

स्रोत:energetica-india ↗

क्यों मायने रखता है

राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है। हालांकि, भूमि-गहन सौर और पवन परियोजनाएं अक्सर स्थानीय मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और खेजड़ी वृक्ष जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ टकराव की स्थिति पैदा करती हैं। यह नीतिगत हस्तक्षेप यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पारिस्थितिक रूप से सतत बना रहे।

सारांश

राजस्थान सरकार ने अपने भूमि आवंटन नियमों में संशोधन किया है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए अपनी आवंटित भूमि का 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया जा सके। यह पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय पश्चिमी राजस्थान में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खेजड़ी के पेड़ों (राजस्थान का राज्य वृक्ष) की कटाई के खिलाफ स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के बाद शुरू किया गया है। यह कदम एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव को दर्शाता है जिसका उद्देश्य राज्य में पारिस्थितिक संरक्षण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से विस्तार को संतुलित करना है, जो वर्तमान में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से प्राप्त 50 GW से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ भारत में अग्रणी है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ताओं के लिए अपनी आवंटित भूमि का 10% हिस्सा वृक्षारोपण के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है।
  • इस अनिवार्यता को राजस्थान भू-राजस्व (अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 2007 में संशोधन करके लागू किया गया।
  • यह निर्णय सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खेजड़ी वृक्ष (राज्य वृक्ष) को काटे जाने के खिलाफ पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय समुदायों के विरोध प्रदर्शनों से काफी प्रभावित था।
  • राजस्थान 50,000 MW से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है, जिसमें से 44,135 MW सौर ऊर्जा है।
  • नियमों के तहत, सौर और पवन परियोजनाओं के लिए प्रति MW 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाती है, जबकि हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए प्रति MW 2.5 हेक्टेयर आवंटित की जाती है।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन) नियम, 2007

हरित ऊर्जा भूमि आवंटन को विनियमित करने वाली एक नीति। हाल ही में संशोधित, यह राजस्थान में नवीकरणीय डेवलपर्स के लिए परियोजना की 10% भूमि को वृक्षारोपण के लिए आवंटित करना अनिवार्य बनाती है, जिससे बड़े सौर पार्कों के पारिस्थितिक प्रभाव को कम किया जा सके।

UPSC context

GS-3 (पर्यावरण); उन नीतिगत ढांचों का परीक्षण करता है जो तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करते हैं।

Source
खेजड़ी वृक्ष (प्रोसोपिस सिनेरिया)

राजस्थान का राज्य वृक्ष, जो थार मरुस्थल के लिए पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है और बिश्नोई समुदाय द्वारा सांस्कृतिक रूप से पूजनीय है। सौर परियोजनाओं के लिए इसकी बड़े पैमाने पर कटाई ने हाल ही में व्यापक विरोध प्रदर्शनों और राज्यव्यापी प्रतिबंध को जन्म दिया।

UPSC context

GS-1 (कला एवं संस्कृति) और GS-3 (जैव विविधता); वनस्पति अनुकूलन, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी और स्वदेशी संरक्षण आंदोलनों के लिए आवश्यक।

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राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान भारत में अग्रणी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 90 GW हासिल करना है। हालांकि, थार मरुस्थल में यूटिलिटी-स्केल सौर पार्कों के तीव्र विस्तार ने पारिस्थितिकीय तनाव पैदा किया है, जिससे अनिवार्य वृक्षारोपण के नियम लागू करने पड़े हैं।

UPSC context

GS-3 (ऊर्जा); भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, सौर क्षमता के स्थानिक वितरण और सतत भूमि-उपयोग की चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्र ने देश भर में सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में वृक्षारोपण के लिए 10% भूमि आरक्षण अनिवार्य कर दिया है।

यह राजस्थान का एक राज्य-विशिष्ट अधिदेश है, न कि कोई देशव्यापी MNRE नीति। साथ ही, संरक्षित खेजड़ी (Prosopis cineraria) को आक्रामक विलायती बबूल (Prosopis juliflora) के साथ भ्रमित न करें।

संबंधित अवधारणाएँ

Environment & Biodiversity

खेजड़ी वृक्ष (Prosopis cineraria) का पारिस्थितिक महत्व क्या है?

  • नाइट्रोजन स्थिरीकरण: एक फलीदार वृक्ष के रूप में, यह शुष्क क्षेत्रों में मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, जिससे थार मरुस्थल के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा मिलता है।
  • सूखा लचीलापन: एक विस्तृत और गहरी जड़ प्रणाली इसे अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने और रेत के टीलों को स्थिर करने में सक्षम बनाती है।
  • सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य: यह राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसे ऐतिहासिक रूप से बिश्नोई समुदाय (खेजड़ली आंदोलन) द्वारा कड़ाई से संरक्षित किया गया है।
Environment and Climate Change

"ग्रीन बनाम ग्रीन" नीतिगत दुविधा क्या है?

  • परिभाषा: ऐसे टकराव जहां बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन शमन के प्रयास (जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना) अनजाने में स्थानीय जैव विविधता और आवासों को नष्ट कर देते हैं।
  • UPSC उदाहरण: पक्षी प्रवास को प्रभावित करने वाले पवन टरबाइन, अछूते वनों को जलमग्न करने वाले जलविद्युत बांध और मरुस्थलीय वनस्पति एवं जीव-जंतुओं को विस्थापित करने वाले सौर पार्क।

अंतर-विषय पैटर्न

  • नवीकरणीय ऊर्जा (RE) विस्तार बनाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

    खेजड़ी वृक्ष विवाद, थार मरुस्थल में गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए सौर ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई को दर्शाता है।

  • बंजर भूमि वर्गीकरण संबंधी बहस

    सोलर पार्क अक्सर सरकार द्वारा वर्गीकृत 'बंजर भूमि' (शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र) को लक्षित करते हैं, इस बात की अनदेखी करते हुए कि ये क्षेत्र अत्यधिक विशिष्ट जैव विविधता और पारंपरिक पशुपालक समुदायों को सहारा देते हैं।

"ग्रीन बनाम ग्रीन" संघर्ष (खेजड़ी/GIB बनाम सोलर पार्क) संभवतः भारत के 500GW लक्ष्य की पारिस्थितिक लागतों पर GS3 Mains के प्रश्नों को प्रेरित करेंगे।

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