समसामयिकी

राजस्थान ने पहला दुर्लभ मृदा खनिज अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किया

स्रोत:gktoday ↗

क्यों मायने रखता है

क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अन्वेषण लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य होने का राजस्थान का दर्जा इसे RPSC RAS Prelims के लिए एक अत्यधिक संभावित समसामयिक (current affairs) विषय बनाता है। प्रश्न इससे संबंधित विशिष्ट जिलों (बालोतरा और जोधपुर), लाइसेंस प्राप्त करने वाली एजेंसी (CMPDIL), या खोजे गए विशिष्ट दुर्लभ मृदा तत्वों (rare earth elements) को लक्षित कर सकते हैं।

सारांश

राजस्थान दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) अन्वेषण लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो देश के रणनीतिक खनिज अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) को बालोतरा और जोधपुर जिलों में फैले 207.63 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए यह लाइसेंस प्रदान किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडायमियम और नियोडिमियम जैसे महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्वों की पहचान की गई है। यह कदम भारत की हाल ही में संशोधित क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज) नियामक व्यवस्था के तहत पहला क्रियान्वयन है, जिसका उद्देश्य हाई-टेक और हरित ऊर्जा विनिर्माण के लिए आयात निर्भरता को कम करना है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान दुर्लभ मृदा अन्वेषण लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है।
  • लाइसेंस सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL) को प्रदान किया गया।
  • अन्वेषण में बालोतरा (पचपदरा में नावातला-देविगढ़) और जोधपुर (शेरगढ़ तहसील) जिलों का 207.63 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा।
  • क्षेत्र में पहचाने गए दुर्लभ मृदा तत्वों (REEs) में लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिओडायमियम और नियोडायमियम शामिल हैं।
  • यह रणनीतिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए भारत के अद्यतन महत्वपूर्ण खनिज नियामक ढांचे के तहत हस्ताक्षरित पहले समझौते को चिह्नित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

महत्वपूर्ण खनिज नियामक व्यवस्था

MMDR अधिनियम संशोधनों के माध्यम से स्थापित एक रूपरेखा जो केंद्र सरकार को निर्दिष्ट रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण और खनन लाइसेंसों की नीलामी करने का अनन्य अधिकार प्रदान करती है।

UPSC context

GS-2 (नीतियां) और GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, जो आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा संक्रमण और रणनीतिक संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर केंद्रित है।

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सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL)

एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और कोल इंडिया की सहायक कंपनी जो खनन योजना, डिजाइन और अन्वेषण सेवाएं प्रदान करती है, और अब रणनीतिक दुर्लभ मृदा खनिज अन्वेषण में विस्तार कर रही है।

UPSC context

GS-3 (अर्थव्यवस्था) के लिए प्रासंगिक: भारत के महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने में पारंपरिक कोयला PSUs के बदलते अधिदेश के संबंध में।

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राजस्थान का खान एवं भूविज्ञान विभाग

खनिज संसाधनों का सर्वेक्षण करने, खनन नियमों को लागू करने और नीलाम किए गए अन्वेषण लाइसेंसों को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार राज्य की नोडल एजेंसी, जिसने हाल ही में भारत का पहला दुर्लभ मृदा (rare earth) अन्वेषण लाइसेंस जारी किया है।

UPSC context

GS-1 (भूगोल) और GS-2 (संघवाद) के लिए महत्वपूर्ण, जो केंद्रीय खनिज नीलामी ढांचे के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन को दर्शाता है।

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दुर्लभ मृदा तत्व (REEs)

धात्विक तत्वों का एक समूह (जैसे- लैंथेनम, नियोडिमियम) जो हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

UPSC context

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, तकनीकी विनिर्माण और आयात निर्भरता की संवेदनशीलता को समझने के लिए GS-3 (Science & Tech, Environment) के लिए महत्वपूर्ण।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत में सभी दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) को परमाणु खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे इनका अन्वेषण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तक ही सीमित है।

MMDR संशोधन अधिनियम 2023 ने REEs को विभाजित किया: बिना यूरेनियम/थोरियम वाले खनिजों को 'महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज' (Part-D) श्रेणी में रखा गया है, जो नई अन्वेषण लाइसेंस (Exploration Licence) प्रणाली के तहत वाणिज्यिक अन्वेषण की अनुमति देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Mineral Resources

MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) को किस प्रकार वर्गीकृत करता है?

  • नियामक विभाजन: बिना यूरेनियम/थोरियम वाले REEs को भाग-D (महत्वपूर्ण खनिज) के तहत रखा गया है, जबकि रेडियोधर्मी-युक्त REEs कड़ाई से भाग-B (परमाणु खनिज) के तहत ही बने हुए हैं।
  • अन्वेषण लाइसेंस: निजी या सार्वजनिक संस्थाओं को 29 गहरे दबे खनिजों के लिए G3/G2 स्तर का पूर्वेक्षण करने की अनुमति देता है, जिससे वे बाद की खनन नीलामी प्रीमियम में हिस्सेदारी अर्जित कर सकते हैं।
Economic Geography

भारत के REE भंडारों के बीच भूगर्भीय भिन्नता क्या है?

  • तटीय रेत मोनाजाइट: तटीय क्षेत्रों में थोरियम युक्त भारी खनिज रेत; रेडियोधर्मिता के कारण परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत अत्यधिक विनियमित।
  • कठोर चट्टान निक्षेप: स्थलीय कार्बोनेटाइट और क्षारीय शैल संकुल, जैसे राजस्थान के नए ब्लॉक, जो जटिल परमाणु मंजूरियों से बच जाते हैं क्योंकि इनमें रेडियोधर्मी तत्वों का अभाव होता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • महत्वपूर्ण खनिज + हिंद-प्रशांत सुरक्षा

    घरेलू REE निष्कर्षण अमेरिका के नेतृत्व वाली मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP) में भारत के प्रवेश के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य चीनी एकाधिकार से मुक्त आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है।

  • खनिज संघवाद + राजकोषीय स्वायत्तता

    जहाँ एक ओर केंद्र सरकार महत्वपूर्ण खनिजों का वर्गीकरण करती है और नीलामी की शर्तें तय करती है, वहीं राज्य सरकारें लाइसेंस निष्पादित करती हैं और रॉयल्टी प्राप्त करती हैं, जिससे केंद्रीय सुरक्षा और राज्य के राजस्व के बीच संतुलन स्थापित होता है।

MMDR अधिनियम, 2023 के तहत भाग-B परमाणु (atomic) और भाग-D क्रिटिकल REEs के बीच का अंतर, 2026 Prelims के प्रश्न के लिए अत्यधिक संभावित है।

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