समसामयिकी

परिसर छात्र चुनावों के लिए न्यायिक रोडमैप

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

छात्र संघ चुनाव भारत में राजनीतिक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं। इन चुनावों को विनियमित करने वाले न्यायिक ढांचे—विशेष रूप से लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रवर्तन—UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, चुनावी सुधार और शैक्षणिक परिवेश में नागरिक समाज की कार्यप्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं।

सारांश

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भविष्य में छात्र संघ चुनाव आयोजित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जबकि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए चुनाव कराने में हस्तक्षेप करने या उन्हें अनिवार्य न करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य परिसरों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है, जो संभवतः उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य J.M. लिंगदोह समिति के उन दिशानिर्देशों को सुदृढ़ करता है जो सख्त पात्रता मानदंड, व्यय सीमा और राजनीतिक दलों के प्रभाव को समाप्त करने पर केंद्रित हैं। यह फैसला शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता और युवाओं को लोकतांत्रिक भागीदारी तथा नेतृत्व विकास के लिए एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है।

मुख्य बिंदु

  • राजस्थान उच्च न्यायालय ने भविष्य के छात्र संघ चुनावों के लिए एक रोडमैप तैयार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे व्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाएं।
  • कोर्ट ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्र चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासनों को अस्थायी राहत मिली है।
  • इस तरह के न्यायिक हस्तक्षेप मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित जे.एम. लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों (2006) द्वारा निर्देशित होते हैं, जिनका उद्देश्य कैंपस चुनावों में धनबल, बाहुबल और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना है।
  • यह मुद्दा युवाओं के बीच जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक नेतृत्व को पोषित करने और उच्च शिक्षण संस्थानों के भीतर शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

लिंगदोह समिति की सिफारिशें

2006 में SC द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा छात्र संघ चुनावों में सुधार के लिए स्थापित दिशा-निर्देश, जो आयु सीमा, उपस्थिति की आवश्यकता (75%) और प्रति उम्मीदवार ₹5,000 की व्यय सीमा अनिवार्य करते हैं।

UPSC context

GS Paper II: सांविधिक/नियामक निकाय एवं चुनावी सुधार। यह परिसर लोकतंत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संघ बनाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(c))

भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार जो नागरिकों को यूनियन (संघ) बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें छात्र निकाय भी शामिल हैं, और जो सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता जैसे उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

UPSC context

GS पेपर II: मौलिक अधिकार। छात्र संघों की लोकतांत्रिक वैधता पर चर्चा करने के लिए आवश्यक।

Source
आदर्श आचार संहिता (छात्र चुनाव)

निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों हेतु नियमों का एक समूह, जो मुद्रित पोस्टरों, जाति/सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील और प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन व्यवस्था और शिक्षा। चुनावों में धन-बल और बाहुबल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
न्यायिक विधान

जब न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने से परे जाकर प्रभावी रूप से नए नियम या रोडमैप (जैसे कि हाई कोर्ट का छात्र चुनाव रोडमैप) तैयार करते हैं, जिसकी चर्चा अक्सर शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के साथ की जाती है।

UPSC context

GS Paper II: शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका। न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) बनाम सक्रियता (activism) के आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

Source
केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल्स कॉलेजेज (2006)

वह ऐतिहासिक मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने छात्र राजनीति में अपराधीकरण और अत्यधिक वित्तीय खर्च की समस्या के समाधान के लिए लिंगदोह समिति के गठन का निर्देश दिया था।

UPSC context

GS पेपर II: महत्वपूर्ण निर्णय। सभी वर्तमान छात्र संघ नियमों के लिए आधारभूत कानूनी मिसाल।

Source
शैक्षणिक स्वायत्तता बनाम लोकतांत्रिक अधिकार

यह सिद्धांत कि छात्र चुनाव शैक्षणिक संस्थानों के प्राथमिक उद्देश्य—शिक्षा प्रदान करना—से ऊपर नहीं हो सकते, जो शैक्षणिक व्यवधानों के दौरान अदालतों को चुनाव स्थगित करने की अनुमति देता है।

UPSC context

GS पेपर II: सामाजिक न्याय और शिक्षा। मौलिक अधिकारों और संस्थागत अधिदेशों के बीच संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

छात्र चुनावों के लिए लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

ये दिशानिर्देश सांविधिक नहीं हैं। इन्हें MoHRD द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा तैयार किया गया था और 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश भर में लागू किया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral Reforms

लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों के तहत मुख्य पात्रता मानदंड क्या हैं?

  • आयु सीमा: स्नातक के लिए अधिकतम 22 वर्ष और स्नातकोत्तर के लिए 25 वर्ष।
  • अकादमिक: न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है, और उम्मीदवार का कोई भी शैक्षणिक बकाया (academic arrears) नहीं होना चाहिए।
  • व्यय: प्रति उम्मीदवार ₹5,000 की सीमा, पूरी तरह से छात्रों के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर, बिना किसी मुद्रित सामग्री के।
  • आपराधिक रिकॉर्ड: उम्मीदवारों का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड या लंबित मुकदमा नहीं होना चाहिए।
Polity - Constitution

61वें संविधान संशोधन अधिनियम (1988) का क्या महत्व था?

  • अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
  • तारकुंडे समिति: युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए तारकुंडे समिति (1974) की पूर्व सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित किया गया।

अंतर-विषय पैटर्न

  • शैक्षणिक शासन में न्यायिक अतिरेक

    उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालय चुनावों के रोडमैप को निर्देशित करने वाले न्यायालय अक्सर न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यकारी और शैक्षणिक स्वायत्तता के बीच की बहस को हवा देते हैं।

  • चुनाव सुधार पर समितियाँ

    लिंगदोह दिशा-निर्देश चुनावी सुधार अध्ययनों का एक विशिष्ट हिस्सा हैं, जिन्हें अक्सर मेन्स (Mains) के उत्तरों में तारकुंडे, इंद्रजीत गुप्ता और दिनेश गोस्वामी समितियों के साथ जोड़ा जाता है।

चुनाव सुधारों पर समितियाँ (लिंगदोह, तारकुंडे, दिनेश गोस्वामी) 2026 की Prelims में 'matching-pair' प्रश्न के लिए अत्यधिक संभावित हैं।

संबद्ध PYQ · 1

संबद्ध PYQ · 1

  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.