दलित और जनजातीय सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए राजस्थान की योजना
स्रोत:hindustantimes ↗

क्यों मायने रखता है
राजस्थान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय पहलों और राजस्थान में अनुसूचित जातियों (SCs) तथा अनुसूचित जनजातियों (STs) को लक्षित करने वाली नीतियों पर नजर रखने वाले RPSC RAS अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
राजस्थान सरकार राज्य भर की दलित और आदिवासी आबादी के सशक्तिकरण, उद्यमिता और सामाजिक-आर्थिक उत्थान पर केंद्रित एक समर्पित कल्याणकारी योजना शुरू करने के लिए तैयार है, जो राज्य स्तरीय सकारात्मक शासन ढाँचों को मजबूत करेगी।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने राज्य में दलित और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से एक नई कल्याणकारी योजना शुरू करने की योजना की घोषणा की।
- यह पहल हाशिए के समुदायों के बीच उद्यमिता, स्वरोजगार के अवसरों और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- यह सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानताओं को कम करने की दिशा में लक्षित विभिन्न राज्य-स्तरीय सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) नीतियों के अनुरूप है।
महत्वपूर्ण शब्द
दलित और आदिवासी कल्याण योजना
राजस्थान में अनुसूचित जातियों (दलितों) और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और वित्तीय उत्थान पर केंद्रित एक लक्षित राज्य-स्तरीय पहल।
UPSC context
RPSC RAS मेंस (पेपर II/III - सामाजिक न्याय, कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, और राज्य शासन) के लिए महत्वपूर्ण।
राजस्थान सरकार
राजस्थान की राज्य सरकार की कार्यपालिका शाखा, जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक नीतियों, कल्याणकारी कार्यक्रमों और प्रशासनिक ढाँचों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है।
UPSC context
RPSC RAS प्रीलिम्स और मेंस के लिए प्रासंगिक (राजस्थान राजव्यवस्था, शासन और राज्य कार्यपालिका)।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और केंद्रीय सहायता-अनुदान (ग्रैंट्स-इन-एड) तंत्र क्या हैं?
- अनुच्छेद 275(1):: अनुच्छेद 275(1) संसद को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान देने का अधिकार देता है।
- पाँचवीं अनुसूची:: पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को नियंत्रित करती है, तथा जनजातीय सलाहकार परिषदों का प्रावधान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
आदिवासी कल्याण योजनाएँ + अनुच्छेद 275(1) अनुदान
दलित-आदिवासी उद्यमिता योजना जैसी राज्य-स्तरीय सकारात्मक पहलें अनुच्छेद 275(1) के संवैधानिक अधिदेश और केंद्रीय जनजातीय कल्याण अभिसरण के साथ मेल खाती हैं।
राजस्थान के विशिष्ट राजकोषीय प्रोत्साहनों (SGST प्रतिपूर्ति, राज्य इक्विटी कैप) को संवैधानिक प्रावधानों के साथ संयोजित करने वाले कथन-आधारित RPSC प्रश्नों की अपेक्षा करें।
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