राजस्थान सरकार ने पुराने कर बकाये के निपटान के लिए एमनेस्टी योजना अधिसूचित की
स्रोत:a2ztaxcorp ↗

क्यों मायने रखता है
RPSC RAS Prelims के लिए राजस्थान में कर माफी (tax amnesty) योजनाओं को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा में राज्य-विशेष की प्रशासनिक पहलों, राजस्व संग्रहण के घटकों (जैसे राज्य का अपना कर राजस्व), और व्यापारियों के लिए व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने वाले उपायों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।
सारांश
राजस्थान सरकार ने जीएसटी-पूर्व (pre-GST) युग की बकाया कर मांगों, ब्याज और जुर्माने के समाधान के लिए 'एमनेस्टी योजना-2026' (Amnesty Scheme-2026) को अधिसूचित किया है। 11 फरवरी, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहने वाली यह योजना लंबित कर मुकदमों को कम करने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (Ease of Doing Business) में सुधार करने और बकाया करों का निपटान करने के लिए वैट (VAT), बिक्री कर, भूमि कर, मंडी कर और अन्य पुराने शुल्कों (legacy levies) पर महत्वपूर्ण छूट (ब्याज और जुर्माने पर 100% तक की छूट और आंशिक मूलधन की माफी) प्रदान करती है।
मुख्य बिंदु
- राजस्थान सरकार ने GST-पूर्व व्यवस्था (30 जून, 2017 तक) से संबंधित बकाया कर मांगों और विवादित राशियों के निपटान के लिए 'एमनेस्टी योजना-2026' को अधिसूचित किया है।
- इस योजना को राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 174 की उप-धारा (2A) के तहत 11 फरवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया था, और यह 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी है।
- ₹1 करोड़ तक के एकल बकाया मांग के मामलों के लिए, मूल कर राशि के 50% के भुगतान पर ब्याज, जुर्माने और विलंब शुल्क की 100% छूट और शेष कर की छूट प्रदान की जाती है।
- भूमि कर मामलों के लिए, 30 सितंबर, 2026 तक मूल कर राशि के 25% का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
- मंडी कर, कृषक कल्याण शुल्क और इसी तरह के अन्य शुल्कों के लिए, 31 दिसंबर, 2025 तक की देय मांगों हेतु 30 सितंबर, 2026 तक मूल राशि का भुगतान करने पर ब्याज माफ कर दिया गया है।
- कृषि ट्रैक्टर पंजीकरण नवीनीकरण जुर्माने और पुनर्वर्गीकरण से पहले के पुराने मुख्य खनिज मामलों के लिए विशेष माफी प्रावधानों का विस्तार किया गया है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए, करदाताओं को www.rajtax.gov.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा और किसी भी न्यायालय, टैक्स बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी अपीलों या मुकदमों को वापस लेने का एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा।
महत्वपूर्ण शब्द
एमनेस्टी योजना-2026
कर अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्याप्त छूट की पेशकश करके pre-GST के पुराने कर विवादों, ब्याज और जुर्माने का समाधान करने के लिए राजस्थान में शुरू की गई एक वित्तीय राहत पहल।
UPSC context
GS Paper III (राजकोषीय नीति)। कर प्रशासन, विवाद निपटान तंत्र और विरासत राजस्व निपटान के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017
राजस्थान में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू करने के लिए अधिनियमित राज्य विधान, जो वस्तुओं और सेवाओं की राज्य के भीतर (अंतरा-राज्यीय) आपूर्ति पर कर लगाता है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था)। सहकारी संघवाद, संवैधानिक कराधान शक्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्रणालियों की समझ का परीक्षण करता है।
राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
जीएसटी-पूर्व का एक राज्य कानून जो राजस्थान में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के नियमों को समेकित करता है, और अब मुख्य रूप से पेट्रोलियम और शराब के लिए प्रभावी है।
UPSC context
GS पेपर III (राजकोषीय नीति)। राज्य-विशिष्ट VAT व्यवस्थाओं से राष्ट्रीय GST में बदलाव के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
राजस्थान का वाणिज्यिक कर विभाग
राजस्थान में राजस्व एकत्र करने, कर नियमों को लागू करने और लीगेसी टैक्स एम्नेस्टी (विरासत कर माफी) जैसी वित्तीय विवाद समाधान योजनाओं को प्रशासित करने के लिए जिम्मेदार राज्य की कार्यकारी संस्था।
UPSC context
GS पेपर II (राज्य कार्यपालिका)। प्रशासनिक तंत्र, कर प्रवर्तन संरचनाओं और राजकोषीय नीति कार्यान्वयन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
GST के संक्रमणकालीन प्रावधान राज्यों को पेट्रोलियम क्रूड सहित उन सभी वस्तुओं के लिए बकाया कर देनदारियों को माफ करने की अनुमति देते हैं जो वर्तमान में राज्य VAT के अधीन हैं।
विरासत करों (VAT/बिक्री कर) के लिए एमनेस्टी योजनाएं (माफी योजनाएं) GST अधिनियमों के संक्रमणकालीन प्रावधानों (transitional clauses) द्वारा सक्षम की जाती हैं, लेकिन वे पेट्रोलियम और अल्कोहल जैसी गैर-GST वस्तुओं पर सक्रिय करों को पूर्वव्यापी रूप से बदल या माफ नहीं कर सकती हैं, जो सक्रिय राज्य VAT अधिनियमों द्वारा शासित होती हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य सूची (सातवीं अनुसूची) की प्रविष्टि 54 क्या है और GST से इसका क्या संबंध है?
- अनन्य राज्य क्षेत्र: राज्यों को छह विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देता है: पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ATF और अल्कोहल।
- GST अपवर्जन: राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए इन वस्तुओं को जानबूझकर GST के दायरे से बाहर रखा गया था, जिसका अर्थ है कि पुराने VAT अधिनियम अभी भी इन पर सक्रिय रूप से लागू होते हैं।
- संवैधानिक सीमा: 101वें संशोधन ने प्रविष्टि 54 को केवल इन वस्तुओं तक सीमित कर दिया, तथा अन्य सभी सामान्य वस्तुओं को GST व्यवस्था के अंतर्गत समाहित कर लिया।
राज्य GST अधिनियमों की धारा 174 का क्या उद्देश्य है?
- व्यावृत्ति खंड: यह एक संक्रमणकालीन और व्यावृत्ति खंड (transitional and saving clause) के रूप में कार्य करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों के पास निरस्त किए जा चुके जीएसटी-पूर्व कानूनों से बकाया कर का आकलन और वसूली करने की कानूनी शक्ति बनी रहे।
- एमनेस्टी का विधिक आधार: यह राज्य सरकारों को पुराने कर बकाया के लिए माफी, छूट या समाधान योजनाओं को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक वैधानिक आधार प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय स्वायत्तता और SOTR की संरचना
GST-पूर्व विवादों का निपटारा राज्यों को अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने में मदद करता है, जो यह दर्शाता है कि GST व्यवस्था के तहत अपनी सीमित कराधान शक्तियों को देखते हुए राज्य किस प्रकार स्वतंत्र राजकोषीय गुंजाइश का प्रबंधन करते हैं।
कर माफी (Tax Amnesty) बनाम न्यायिक लंबितता (Judicial Pendency)
राज्य की एमनेस्टी योजनाएं प्रशासनिक समझौतों के रूप में कार्य करती हैं, जो पुराने कर मुकदमों को कम करके और अवरुद्ध व्यावसायिक पूंजी को मुक्त करके सीधे DPIIT के BRAP सुधारों के अनुरूप हैं।
धारा 174 के तहत राज्य GST की संक्रमणकालीन शक्तियों और प्रविष्टि 54 की वस्तुओं की अपवर्जित स्थिति के 2026 के राजकोषीय संघवाद के एक प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
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