विपक्षी दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मांग राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कार्यपालिका पर संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में विपक्ष की भूमिका को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा द्विपक्षीय संघर्ष विराम की घोषणा करना भारत की राजनयिक संप्रभुता और भारत-पाकिस्तान संबंधों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर बदलते रुख के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है।
सारांश
विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालिया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा घटनाक्रमों, विशेष रूप से पहलगाम आतंकवादी हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चर्चा करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की है। विपक्ष इसके बाद हुए भारत-पाकिस्तान युद्धविराम (ceasefire) पर भी बहस करना चाहता है, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा समय से पहले इसकी घोषणा किए जाने के बाद राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है, जिससे द्विपक्षीय मामलों में तीसरे पक्ष की संलिप्तता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह युद्धविराम चार दिनों के तीव्र सीमा पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सभी सैन्य कार्रवाइयों पर रोक लगाता है।
मुख्य बिंदु
- विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हालिया घटनाक्रमों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से संसद का विशेष सत्र बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया है।
- यह मांग पहलगाम आतंकी हमले और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया, जिसका कोडनेम 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) है, पर बहस करने पर केंद्रित है।
- नए भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि नई दिल्ली द्वारा आधिकारिक पुष्टि किए जाने से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसकी घोषणा कर दी थी।
- यह युद्धविराम चार दिनों के भीषण सीमा-पार ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद थल, वायु और समुद्र में सभी सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
ऑपरेशन सिंदूर
मई 2025 में शुरू किया गया एक मल्टी-डोमेन भारतीय सैन्य आक्रामक अभियान, जिसने पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान और PoK में स्थित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को लक्षित किया।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा/सुरक्षा बल); सर्जिकल स्ट्राइक, निवारण (deterrence), और जवाबी सैन्य सिद्धांतों (retaliatory military doctrines) की समझ का परीक्षण करता है।
भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम (2025)
मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच Operation Sindoor के बाद चार दिनों के तीव्र सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए हुआ एक समझौता।
UPSC context
GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध); द्विपक्षीय संघर्ष प्रबंधन और DGMO हॉटलाइन की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संसद का विशेष सत्र
राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 85 के तहत) नियमित बजट, मानसून और शीतकालीन सत्रों के अतिरिक्त किसी तत्काल या विशिष्ट राष्ट्रीय कार्य के लिए आहूत की गई एक संसदीय बैठक।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/संसदीय कार्यप्रणाली); संवैधानिक प्रावधानों, अनुच्छेद 85 और सत्र बुलाने की कार्यपालिका की शक्ति का परीक्षण करता है।
सिंधु जल संधि (IWT)
भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का एक जल-बंटवारा समझौता, जिसे सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 2025 में भारत द्वारा निलंबित कर दिया गया।
UPSC context
GS Paper II (द्विपक्षीय समझौते); सीमा-पारीय जल शासन और कूटनीति में एक रणनीतिक साधन के रूप में इसके उपयोग का परीक्षण करता है।
पहलगाम हमला (2025)
अप्रैल 2025 में J&K की बैसरन घाटी में हुआ एक भीषण आतंकी हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सैन्य तनाव बढ़ा और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा); जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के खतरों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
तीसरे पक्ष की मध्यस्थता
द्विपक्षीय विवादों को हल करने के लिए किसी बाहरी राष्ट्र द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप, जिसे ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा शिमला समझौते के तहत कश्मीर के संदर्भ में अस्वीकार किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध); भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और द्विपक्षीयता बनाम बाहरी हस्तक्षेपवाद की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"विशेष सत्र" (Special Session) शब्द को संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
संविधान में 'विशेष सत्र' (Special Session) का उल्लेख नहीं है और न ही इसे परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 85 केवल राष्ट्रपति को संसद आहूत करने की अनुमति देता है, जिसके बाद संसद तब तक मानक संसदीय नियमों के तहत कार्य करती है जब तक कि उनमें विशेष रूप से कोई बदलाव न किया जाए।
संबंधित अवधारणाएँ
संसद के विशेष सत्र के लिए संवैधानिक आधार क्या है?
- कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं।: संविधान में "विशेष सत्र" को परिभाषित नहीं किया गया है। यह पारंपरिक तीन-सत्रों के कार्यक्रम के बाहर बुलाए गए सत्र के लिए विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक शब्द है।
- अनुच्छेद 85(1): राष्ट्रपति संसदीय कार्य संबंधी कैबिनेट समिति (CCPA) की सिफारिश पर सत्र आहूत करते हैं।
- मानक नियम: विशेष सत्र दोनों सदनों के प्रक्रिया के मानक नियमों द्वारा संचालित होते हैं, जब तक कि विशिष्ट नियमों को स्पष्ट रूप से निलंबित न कर दिया जाए।
भारत पाकिस्तान के साथ विवादों में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कानूनी रूप से क्यों अस्वीकार करता है?
- शिमला समझौता 1972: इस संधि के तहत, भारत और पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से और पूरी तरह से प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करने की प्रतिबद्धता जताई।
- राजनयिक मिसाल: भारत इस स्थापित द्विपक्षीयता के प्रावधान का उपयोग विदेशी नेताओं या संगठनों द्वारा दिए गए बिन-मांगे मध्यस्थता के प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से खारिज करने के लिए करता है।
- DGMO-स्तरीय तंत्र: औपचारिक शांति संधियों के विपरीत, LoC संघर्ष विराम शत्रुता का अस्थायी निलंबन होते हैं, जिन्हें आमतौर पर DGMO-स्तर की समझ के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो द्विपक्षीय तंत्र को सुदृढ़ करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
ड्रोन युद्ध + आंतरिक सुरक्षा
ऑपरेशन सिंदूर UAVs का उपयोग करके "बिलो-थ्रेशोल्ड" असममित युद्ध (asymmetric warfare) की ओर बदलाव को रेखांकित करता है। यह सीधे तौर पर GS3 सीमा प्रबंधन को आकाशतीर (Akashteer) जैसे स्वदेशी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड की आवश्यकता से जोड़ता है।
अमेरिकी मध्यस्थता + शिमला समझौता
अमेरिका द्वारा युद्धविराम की समयपूर्व घोषणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों (IR) में तनाव का एक बिंदु उत्पन्न करती है, जो 1971 के बाद स्थापित द्विपक्षीयता के सिद्धांत के प्रति भारत के कड़े पालन को चुनौती देती है।
उम्मीद करें कि 2026 Prelims में Article 85(1) के 'विशेष सत्रों' (special sessions) को DGMO-स्तर के LoC सीजफायर मैकेनिज्म और 1972 के शिमला समझौते के साथ जोड़कर पूछा जा सकता है।
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