पेपर लीक विरोधी कानून और छात्र प्रदर्शन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS2 के प्रमुख विषयों को जोड़ता है: संसदीय कार्यवाही (टिप्पणियों को हटाना, LoP की भूमिका), नागरिक स्वतंत्रता (शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार बनाम पुलिस द्वारा FRT जैसी निगरानी तकनीक का उपयोग), और महत्वपूर्ण शासन उपाय (सार्वजनिक परीक्षाओं में विश्वास बहाल करने के लिए नया पेपर-लीक विरोधी कानून)। यह अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रियाओं पर उत्तरों के लिए समकालीन उदाहरण प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख NEET पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम और विधायी प्रतिक्रिया का विवरण देता है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई — जिसमें लाठियां, पेलेट गन और फेशियल रिकग्निशन तकनीक शामिल थी — को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तीखी आलोचना की और उनके इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में गांधी की टिप्पणियों को कार्यवाही से हटा (expunge) दिया गया, जिससे संसदीय विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई। विरोध प्रदर्शनों के बीच, संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। इस नए कानून का उद्देश्य पेपर लीक के लिए दो महीने की सख्त जांच समय-सीमा तय करके और सजा को 5-10 साल की कैद के साथ 50 लाख रुपये के जुर्माने तक बढ़ाकर परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु
- विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की।
- ‘चलो संसद’ मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसमें लाठीचार्ज, कीलें और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) जैसी निगरानी तकनीक शामिल थीं।
- गृह मंत्री के संबंध में गांधी की टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया, जिससे सदन के भीतर संसदीय विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं।
- संसद ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया, जिसमें परीक्षा में कदाचार के लिए अधिक कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
- 2026 का विधेयक पेपर लीक की जांच के लिए दो महीने की समय-सीमा अनिवार्य करता है और सजा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 5-10 साल का कारावास करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026
सार्वजनिक परीक्षाओं में संगठित पेपर लीक और कदाचार से निपटने के लिए एक प्रस्तावित 2026 कानून, जो कड़े दंड का प्रावधान करता है, अनुचित साधनों की परिभाषा का विस्तार करता है और दो महीने की जांच की समय-सीमा निर्धारित करता है।
UPSC context
GS Paper II (गवर्नेंस) के लिए महत्वपूर्ण; यह प्रणालीगत परीक्षा लीक के प्रति विधायी प्रतिक्रियाओं को रेखांकित करता है और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024
राष्ट्रीय भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और डिजिटल प्रतिरूपण जैसे कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित एक केंद्रीय कानून, जो भारी जुर्माने और कारावास सहित कड़े दंड का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) के लिए प्रासंगिक; भारत की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, नैतिकता और योग्यता स्थापित करने के लिए एक बुनियादी ढांचे के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)
देश भर में स्नातक मेडिकल, डेंटल और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक एकीकृत, देशव्यापी मानकीकृत परीक्षा।
UPSC context
GS Paper II (शिक्षा/शासन) के लिए महत्वपूर्ण; पेपर लीक और बार-बार होने वाले व्यवधान संस्थागत क्षमता, संघवाद और नियामक निरीक्षण पर सवाल उठाते हैं।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय। इसके सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत विशिष्ट संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो स्वतंत्र कामकाज सुनिश्चित करने के लिए उनकी वाक्-स्वतंत्रता को बाहरी कानूनी कार्यवाहियों से सुरक्षित रखते हैं।
UPSC context
मुख्य GS Paper II विषय (राजव्यवस्था); अक्सर मौलिक अधिकारों, विधायी विशेषाधिकारों और विपक्ष के नेताओं की जवाबदेही के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
लोकसभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन। यहाँ अध्यक्ष महत्वपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आधिकारिक विधायी रिकॉर्ड से असंसदीय या मानहानिकारक टिप्पणियों को विलोपित करने की विवेकाधीन शक्ति शामिल है।
UPSC context
GS Paper II (संसदीय कार्य संचालन) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण; यह अध्यक्ष (Speaker) की शक्तियों, प्रक्रियागत नियमों और विधायिका की कार्यप्रणाली पर बल देता है।
प्रारंभिक ट्रैप
विपक्ष के नेता के पद के लिए 10% सीटों की आवश्यकता को 'विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977' के तहत संहिताबद्ध किया गया है।
10% का नियम भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर के एक निर्णय से उत्पन्न होता है, जिसे निर्देश 121 में संहिताबद्ध किया गया है, न कि स्वयं 1977 के अधिनियम में।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान और सदन के नियमों के तहत संसदीय भाषण को कैसे विनियमित किया जाता है?
- संवैधानिक उन्मुक्ति: अनुच्छेद 105(2) सांसदों को सदन के भीतर दिए गए बयानों के लिए अदालती कार्यवाही से पूर्ण कानूनी उन्मुक्ति प्रदान करता है।
- अध्यक्ष का विवेकाधिकार: लोकसभा के नियम 380 के तहत, अध्यक्ष के पास मानहानिकारक, अभद्र या असंसदीय शब्दों को हटाने का आदेश देने की विवेकाधीन शक्ति होती है।
विपक्ष के नेता (LoP) की वैधानिक और कार्यात्मक स्थिति क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 के तहत औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त (वरीयता क्रम में 7वां)।
- पैनल की सदस्यता: लोकपाल, CBI, CVC और NHRC जैसे वैधानिक प्रहरियों के लिए उच्च स्तरीय चयन समितियों के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में कार्य करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
FRT निगरानी और अनुच्छेद 19
छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी (FRT) का उपयोग, निजता के अधिकारों और अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्वक एकत्र होने की मौलिक स्वतंत्रता के साथ प्रतिच्छेद करता है।
केंद्रीकृत परीक्षण और सहकारी संघवाद
केंद्रीकृत परीक्षा विवाद (जैसे NEET) समवर्ती सूची के तहत शिक्षा के प्रबंधन में राष्ट्रीय मानकों और राज्य की स्वायत्तता के बीच के टकराव को उजागर करते हैं।
LoP का वैधानिक आधार, स्पीकर के नियम 380 की शक्तियाँ और चयन पैनल की भूमिकाएँ, 2026 के एक बहु-कथन MCQ में शामिल होने की अत्यधिक संभावना है।
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