सुप्रीम कोर्ट ने बाल कस्टडी मूल्यांकन में न्यूनतम हस्तक्षेप का निर्देश दिया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह निर्णय कानूनी विवादों में बाल कल्याण, गरिमा और गोपनीयता को प्राथमिकता देने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक दिशानिर्देशों और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को स्थापित करता है। यह Family Courts के प्रतिपक्षी दृष्टिकोण (adversarial approach) को सीमित करता है और नाबालिगों के लिए POCSO Act और अनुच्छेद 21 के तहत परिकल्पित सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कस्टडी और वैवाहिक विवादों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन (psychological evaluation) में उनके सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक कल्याण की रक्षा के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप (minimal intrusion) होना चाहिए। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट्स (Family Courts) को नियमित रूप से ऐसे मूल्यांकन का आदेश देने के प्रति आगाह किया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां POCSO Act के तहत आरोप शामिल हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया 'सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन' (secondary victimisation) का कारण नहीं बननी चाहिए और न ही इसका उपयोग एक प्रतिकूल उपकरण (adversarial tool) के रूप में किया जाना चाहिए। एक सावधानीपूर्ण, श्रेणीबद्ध प्रक्रिया (tiered procedure) की सलाह दी गई है, जिसमें माता-पिता का प्रारंभिक मूल्यांकन और मौजूदा थैरेपिस्टों के साथ परामर्श शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी प्रणाली के प्रति बच्चे का संपर्क सख्ती से सीमित और गोपनीय रहे।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि कस्टडी विवादों में बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन उनके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कल्याण की रक्षा के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप और प्रकटीकरण (minimal intrusion and exposure) के साथ किया जाना चाहिए।
- पारिवारिक न्यायालयों को अनिवार्य आवश्यकता स्थापित किए बिना नियमित रूप से इस तरह के मूल्यांकन का आदेश देने के प्रति आगाह किया गया है।
- POCSO अधिनियम से जुड़े मामलों में, बच्चे का कल्याण, गरिमा और भावनात्मक सुरक्षा सर्वोपरि महत्व के होते हैं।
- अदालत ने मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन को एक प्रतिकूल उपकरण (adversarial tool) के रूप में उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी और बच्चों को द्वितीयक उत्पीड़न (secondary victimisation) या भावनात्मक आघात से बचाने पर जोर दिया।
- एक चरणबद्ध दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया: पहले माता-पिता का मूल्यांकन करना, बच्चे के वर्तमान मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना, और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही किसी स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक को शामिल करना।
महत्वपूर्ण शब्द
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
यौन अपराधों के मुकदमों के लिए बच्चों के अनुकूल न्यायिक ढांचा प्रदान करने वाला 2012 का एक कानून। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है और लिंग-तटस्थ (gender-neutral) सुरक्षा तथा विशेष न्यायालयों को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए सांविधिक निकाय और कानून।
पारिवारिक न्यायालय
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत स्थापित विशेष न्यायालय, जिनका उद्देश्य विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों, जिनमें बच्चों का संरक्षण (child custody) भी शामिल है, के समाधान हेतु सुलह और त्वरित निपटान को बढ़ावा देना है।
UPSC context
GS Paper 2: न्यायपालिका; वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र और विशिष्ट न्यायिक संस्थान।
बच्चे का सर्वोत्तम हित
एक सर्वोपरि कानूनी सिद्धांत (UNCRC/JJ Act) जहाँ न्यायिक निर्णयों में बच्चे का कल्याण और विकास प्राथमिक विचार होते हैं, जो माता-पिता के अधिकारों या सख्त तकनीकी बारीकियों से ऊपर होते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; बच्चों के अधिकार और संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका।
द्वितीयक पीड़ितकरण
मूल अपराध के बजाय न्याय-वितरण प्रणाली की अपनी प्रक्रियाओं, जैसे कि बार-बार पूछताछ या हस्तक्षेपपूर्ण मूल्यांकन, द्वारा पीड़ित को पहुँचाया गया आघात या भावनात्मक क्षति।
UPSC context
GS पेपर 2: सामाजिक न्याय; आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता और संवेदनशीलता से संबंधित मुद्दे।
पैरेन्स पैट्रिए
एक कानूनी सिद्धांत जिसमें राज्य (या न्यायालय) 'राष्ट्र के अभिभावक' के रूप में कार्य करता है, और उन व्यक्तियों पर सुरक्षात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं, जैसे कि नाबालिग।
UPSC context
GS पेपर 2: न्यायपालिका; भारत में उच्च न्यायपालिका की अंतर्निहित शक्तियाँ और सुरक्षात्मक भूमिका।
गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21)
अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक मुख्य घटक, जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों, विशेष रूप से बच्चों को कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान अपमानजनक या मनोवैज्ञानिक रूप से आक्रामक प्रक्रियाओं के अधीन न किया जाए।
UPSC context
GS Paper 2: मौलिक अधिकार; जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक न्यायिक व्याख्याएँ।
प्रारंभिक ट्रैप
पारिवारिक न्यायालयों को कस्टडी विवादों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का आदेश देने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है।
SC ने मूल्यांकनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया; इसने केवल नियमित आदेशों और बच्चों के द्वितीयक उत्पीड़न (secondary victimisation) से बचने के लिए एक 'स्तरीय प्रक्रिया' (tiered procedure) और 'पूर्ण अनिवार्यता' (absolute necessity) को अनिवार्य किया।
संबंधित अवधारणाएँ
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- सुलह पर ध्यान: विवाह, गुजारा भत्ता और बच्चों के संरक्षण से संबंधित विवादों के सुलह और त्वरित, गैर-विरोधात्मक निपटान पर बल देता है।
- कानूनी प्रतिनिधित्व: पक्षों के पास कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है; न्यायालय कानूनी/चिकित्सा विशेषज्ञों को एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।
- साक्ष्य संबंधी नियम: न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कठोर नियमों से सख्ती से बाध्य नहीं हैं, जिससे साक्ष्य स्वीकार करने में लचीलापन मिलता है।
भारतीय कानूनी प्रणाली में निजता का अधिकार नाबालिगों को कैसे संरक्षित करता है?
- संवैधानिक अधिदेश: अनुच्छेद 21 के एक अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित, जो अनुचित न्यायिक या राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध गरिमा और भावनात्मक सुरक्षा की गारंटी देता है।
- सांविधिक संरक्षण: POCSO जैसे विशेष कानून इन-कैमरा ट्रायल को अनिवार्य करते हैं, पहचान उजागर करने पर रोक लगाते हैं और मानसिक आघात (trauma) को रोकने के लिए बच्चों के अनुकूल वातावरण की मांग करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्याय प्रणाली बनाम द्वितीयक उत्पीड़न
यह पीड़ित-केंद्रित न्यायशास्त्र (victim-centric jurisprudence) पर व्यापक बहस से जुड़ता है, जो POCSO और नए आपराधिक कानूनों (BNSS) दोनों में दिखाई देती है, जिसका उद्देश्य मुकदमों के दौरान संवेदनशील गवाहों को और अधिक आघात (trauma) से बचाना है।
अनुच्छेद 21, निजता एवं पारिवारिक कानून
यह पुट्टास्वामी फैसले (निजता का अधिकार) के व्यक्तिगत कानूनों में निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जो समान नागरिक संहिता (UCC) विमर्श के भीतर बाल कल्याण और कस्टडी से संबंधित बहसों के साथ जुड़ता है।
प्रीलिम्स के लिए एक ऐसे कथन की अपेक्षा करें जो पुट्टास्वामी फैसले के आधार पर बाल अभिरक्षा (child custody) में 'न्यूनतम हस्तक्षेप' (minimum intrusion) को निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जोड़ता हो।
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