समसामयिकी

संसदीय विशेषाधिकार और कानून निर्माताओं की वाक् स्वतंत्रता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

UPSC परीक्षा के लिए संसदीय विशेषाधिकारों और विधायी उन्मुक्ति पर Supreme Court के हालिया निर्णयों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह अक्सर शक्तियों के पृथक्करण, कार्यपालिका की जवाबदेही और विधायी स्वतंत्रता के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

सारांश

यह लेख संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों (MPs) की वाक-स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता का विश्लेषण करता है। यह सार्वजनिक जीवन में शुचिता सुनिश्चित करने—पी.वी. नरसिम्हा राव फैसले को पलटने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय के माध्यम से रिश्वतखोरी के लिए विधायकों को जवाबदेह बनाकर—और सांसदों को कार्यपालिका के दबाव से बचाने के बीच के नाजुक संतुलन पर चर्चा करता है। लेख का मुख्य तर्क इस बात पर बल देता है कि हालांकि भ्रष्टाचार को संसदीय विशेषाधिकार के तहत संरक्षित नहीं किया जा सकता, फिर भी वास्तविक विधायी स्वतंत्रता और निर्भीक चर्चा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं और कानून प्रवर्तन की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध इनकी दृढ़ता से रक्षा की जानी चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • यह लेख अनुच्छेद 105(2) के महत्व को रेखांकित करता है, जो सांसदों (MPs) को संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाहियों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिससे निर्भीक चर्चा सुनिश्चित होती है।
  • इसमें हाल ही के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय (सीता सोरेन मामला) पर चर्चा की गई है, जिसने 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव (P.V. Narasimha Rao) के फैसले को उलट दिया है। इसमें यह स्थापित किया गया है कि सदन में मतदान करने या बोलने के लिए रिश्वत लेना संसदीय विशेषाधिकार (parliamentary privilege) द्वारा संरक्षित नहीं है।
  • भ्रष्टाचार के लिए उन्मुक्ति को हटाने का समर्थन करते हुए, लेख इस बात पर जोर देता है कि संसदीय विशेषाधिकारों का मूल उद्देश्य—विधायी स्वतंत्रता की रक्षा करना—अक्षुण्ण रहना चाहिए।
  • कार्यपालिका द्वारा विपक्षी सदस्यों को डराने-धमकाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संभावित दुरुपयोग को लेकर एक अंतर्निहित चिंता बनी हुई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है।

महत्वपूर्ण शब्द

संविधान का अनुच्छेद 105

संवैधानिक प्रावधान जो सांसदों को संसद में किसी भी भाषण या मत (वोट) के लिए वाक-स्वतंत्रता और कानूनी कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान करता है, जिससे कार्यकारी या न्यायिक हस्तक्षेप के भय के बिना विधायी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।

UPSC context

GS पेपर II: संसद और राज्य विधानमंडल—शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार। यह विधायी उन्मुक्ति बनाम व्यक्तिगत जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।

Source
संविधान का अनुच्छेद 194

अनुच्छेद 105 का राज्य-स्तरीय समकक्ष, जो विधानसभा सदस्यों (MLAs) को राज्य विधानमंडलों के भीतर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए समान शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है।

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GS पेपर II: राज्य विधानमंडल। राज्य बनाम संघ के कानून निर्माताओं को प्रदान किए गए संवैधानिक संरक्षणों की तुलना के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2024)

2024 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव फैसले को उलट दिया, जिसमें यह घोषित किया गया कि विधायकों को अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी के आरोपों से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

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GS पेपर II: ऐतिहासिक निर्णय। न्यायिक अतिरेक, विधायी शुचिता और संसदीय विशेषाधिकारों के विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
संसदीय विशेषाधिकार

विशेष कानूनी अधिकार और उन्मुक्तियाँ (जैसे, वाक्-स्वतंत्रता, नागरिक मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति) जो विधायकों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के निर्वहन करने के लिए प्राप्त होती हैं।

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GS पेपर II: संसद की कार्यप्रणाली। विधायिका और राज्य के अन्य अंगों के बीच शक्ति के संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

एक वैधानिक कानून जिसका उद्देश्य लोक सेवकों, जिनमें विधायक भी शामिल हैं, के बीच रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार को रोकना है, जो शासन में सत्यनिष्ठा और शुचिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: शासन और जवाबदेही। भ्रष्टाचार-विरोधी ढांचे और सार्वजनिक अधिकारियों की कानूनी जवाबदेही पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
शक्तियों का पृथक्करण

एक संवैधानिक सिद्धांत जो सत्ता के संकेंद्रण को रोकने और नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) की प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सरकारी शक्तियों को तीन शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संविधान की मूल संरचना। आंतरिक संसदीय मामलों के संबंध में न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर होने वाली चर्चाओं के केंद्र में।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 105 एक सांसद को रिश्वत लेने के लिए आपराधिक अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है, बशर्ते उन्होंने वास्तव में सदन में वोट डाला हो।

2024 के सीता सोरेन निर्णय ने 1998 के नरसिम्हा राव फैसले को पलट दिया है। रिश्वत लेना अब एक स्वतंत्र अपराध है जो इसे स्वीकार करते ही पूर्ण हो जाता है, और इसे संसदीय विशेषाधिकार का कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Parliament

एक सांसद की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक सामान्य नागरिक से किस प्रकार भिन्न है?

  • संवैधानिक आधार: एक नागरिक का भाषण अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा शासित होता है, जबकि सदन के भीतर एक सांसद का भाषण अनुच्छेद 105(1) द्वारा शासित होता है।
  • प्रतिबंधों में अंतर: अनुच्छेद 19 "युक्तियुक्त निर्बंधन" (अनुच्छेद 19(2)) के अधीन है। अनुच्छेद 105(1) केवल संसदीय प्रक्रिया के नियमों और अनुच्छेद 121 (न्यायाधीशों पर चर्चा को प्रतिबंधित करने वाला) के अधीन है।
  • पूर्ण उन्मुक्ति: अनुच्छेद 105(2) के तहत, संसद में कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए कोई भी न्यायालय किसी MP को दंडित नहीं कर सकता, जो अनुच्छेद 19 की तुलना में अधिक व्यापक उन्मुक्ति (immunity) प्रदान करता है।
Polity - Parliament

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के प्राथमिक स्रोत क्या हैं?

  • संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 105 (संसद) और 194 (राज्य विधानमंडल) में स्पष्ट रूप से वाक् स्वतंत्रता और प्रकाशन के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
  • सांविधिक कानून: संसद ने विशेषाधिकारों को विस्तृत रूप से संहिताबद्ध नहीं किया है, लेकिन Civil Procedure Code जैसे कानून सत्र के दौरान सांसदों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट देते हैं।
  • नियम और अभिसमय: दोनों सदनों के नियम आंतरिक कामकाज को विनियमित करते हैं, जबकि 44वें संशोधन से पहले की ब्रिटिश House of Commons की परंपराएं अभी भी अपरिभाषित विशेषाधिकारों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करती हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अनुच्छेद 105 बनाम दल-बदल विरोधी कानून

    एक सांसद (MP) के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार (अनुच्छेद 105) और दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत पार्टी व्हिप द्वारा लगाए गए मतदान के कड़े प्रतिबंधों के बीच का तनाव।

  • कार्यकारी एजेंसियां और विधायी स्वतंत्रता

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधायकों के खिलाफ CBI/ED की तैनाती, संसदीय विशेषाधिकारों को सीधे शक्तियों के पृथक्करण और कार्यपालिका के अतिरेक से संबंधित चिंताओं से जोड़ती है।

2024 के सीता सोरेन रिश्वतखोरी मामले के फैसले को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 105 की उन्मुक्ति और अनुच्छेद 19 के प्रतिबंधों के बीच तुलना करने वाले प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा की जा सकती है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2014MainsGS2

    The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?

  • 2021PrelimsGS1

    We adopted parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? 1. As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. 2. In India, matters related to the constitutionality of the Amendment of an Act of the Parliament are referred to the Constitution Bench by the Supreme Court. Select the correct answer using the code given below.

  • 2021PrelimsGS1

    Which one of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy?