दूषित स्थल नियम और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का कार्यान्वयन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय भारत में विरासत में मिले रासायनिक संदूषण (legacy chemical contamination) और पर्यावरणीय न्याय के चल रहे मुद्दे को सीधे तौर पर संबोधित करता है। यह GS3 पर्यावरण प्रदूषण और शासन के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विकास और 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (polluter pays) सिद्धांत को आपराधिक दायित्व के प्रावधानों के साथ कार्रवाई योग्य प्रशासनिक नियमों में औपचारिक रूप देने को प्रदर्शित करता है।
सारांश
पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत "Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025" अधिसूचित किया है, जो पूरे भारत में ऐतिहासिक रूप से रासायनिक रूप से दूषित स्थलों की पहचान, मूल्यांकन और उपचार (remediation) के लिए एक संरचित और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया स्थापित करता है। यह ढांचा स्थल मूल्यांकन और उपचार योजना के लिए जिला और राज्य अधिकारियों पर सख्त समय सीमा लागू करता है। महत्वपूर्ण रूप से, यह 'polluter pays' सिद्धांत को लागू करता है, जिसके तहत पहचाने गए प्रदूषकों के लिए सफाई की लागत वहन करना अनिवार्य है, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से एक वैकल्पिक फंडिंग तंत्र भी प्रदान किया गया है। इन नियमों में गंभीर संदूषण प्रभावों के लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक दायित्व के प्रावधान भी शामिल हैं, हालांकि वे स्पष्ट रूप से रेडियोधर्मी और खनन अपशिष्ट जैसे कुछ अपशिष्ट प्रकारों को बाहर रखते हैं।
मुख्य बिंदु
- पर्यावरण मंत्रालय ने उपचार प्रक्रिया (remediation process) को कानूनी रूप से संहिताबद्ध करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025 अधिसूचित किया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) प्रदूषित स्थलों (contaminated sites) को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है जहाँ खतरनाक अपशिष्ट की ऐतिहासिक डंपिंग ने रसायनों की सांद्रता को सुरक्षा स्तरों से ऊपर बढ़ा दिया है।
- नियम जिला प्रशासनों के लिए संदिग्ध स्थलों पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट तैयार करना अनिवार्य करते हैं, जिसके बाद 90 दिनों के भीतर राज्य बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।
- 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (polluter pays) सिद्धांत को लागू करते हुए, राज्य बोर्ड को 90 दिनों के भीतर जिम्मेदार प्रदूषणकर्ता की पहचान करनी होगी जो सुधार (remediation) की लागत वहन करेगा; यदि वह भुगतान करने में असमर्थ है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो केंद्र और राज्य लागत को आपस में साझा करेंगे।
- भारतीय न्याय संहिता (2023) के तहत उन प्रदूषकों के विरुद्ध आपराधिक दायित्व लागू किया जा सकता है, जिनके प्रदूषण के परिणामस्वरूप जीवन की हानि या संपत्ति का नुकसान होता है।
- नए नियम रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन कार्यों, समुद्री तेल प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट डंपसाइट्स को बाहर रखते हैं, क्योंकि ये अन्य विशिष्ट कानूनों द्वारा विनियमित होते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण संरक्षण (प्रदूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025
EPA के तहत 2025 के नियम, जो व्यवस्थित समयसीमा और जवाबदेही तंत्र के माध्यम से रासायनिक रूप से दूषित भूमि और जल की पहचान, मूल्यांकन और उनके उपचार (remediation) के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा स्थापित करते हैं।
UPSC context
GS III: पर्यावरण। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय शासन और प्रदूषण नियंत्रण में हालिया कानूनी सुधारों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
भोपाल गैस त्रासदी के बाद अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित 1986 का एक 'अम्ब्रेला' कानून, जिसका उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना तथा विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
UPSC context
GS III: पर्यावरण; GS II: सांविधिक निकाय। पर्यावरणीय मानकों, दंड और अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य विधान।
प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
पर्यावरणीय नीति का एक सिद्धांत जहाँ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पक्ष इसके प्रबंधन, सफाई और शमन की लागत वहन करते हैं ताकि समाज पर इसका बोझ न पड़े।
UPSC context
GS III: पर्यावरणीय नैतिकता और अर्थव्यवस्था। यह पर्यावरण कानून में उत्तरदायित्व, सतत विकास और न्यायिक सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023
भारत की नई एकीकृत दंड संहिता जुलाई 2024 से प्रभावी है, जो IPC का स्थान लेती है और इसमें सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance) एवं जल प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय अपराधों के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था एवं शासन। आपराधिक कानून और पर्यावरण संरक्षण के अंतर्संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय जो राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, निगरानी पोर्टल विकसित करता है और देश भर में पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी करता है।
UPSC context
GS II: वैधानिक निकाय। पर्यावरणीय निगरानी, मानक निर्धारण और प्रदूषण नियंत्रण डेटा प्रबंधन के लिए प्रमुख एजेंसी।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)
राज्य-स्तरीय नियामक निकाय जो स्थानीय प्रदूषण का आकलन करने, दूषित स्थलों की घोषणा करने, प्रदूषण फैलाने वालों की पहचान करने और राष्ट्रीय नियमों के तहत उपचारात्मक योजनाओं (remediation plans) को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
UPSC context
GS II: संघवाद और शासन। पर्यावरण संरक्षण में राज्यों के विकेंद्रीकृत प्रवर्तन और प्रशासनिक भूमिका को रेखांकित करता है।
परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट नियम, 2016
खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित रख-रखाव और आवाजाही को परिभाषित करने वाले विनियम, जो विशेष रूप से 189 रसायनों को सूचीबद्ध करते हैं जिन्हें 2025 में स्थलों को दूषित घोषित करने हेतु थ्रेशोल्ड (सीमा) के रूप में उपयोग किया जाएगा।
UPSC context
GS III: प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन। औद्योगिक अपशिष्ट हैंडलिंग में तकनीकी मानकों और विनियामक मानदंडों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
ये नियम भारत के सभी दूषित स्थलों पर समान रूप से लागू होते हैं, जिनमें रेडियोधर्मी और खनन अपशिष्ट क्षेत्र भी शामिल हैं।
UPSC अक्सर नियमों की प्रयोज्यता (applicability) का परीक्षण करता है। ये 2025 के नियम स्पष्ट रूप से रेडियोधर्मी कचरे, खनन कार्यों, समुद्री तेल रिसाव और ठोस कचरा डंपसाइटों को बाहर रखते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत आते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (Polluter Pays) सिद्धांत भारतीय पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में किस प्रकार लागू किया जाता है?
- उत्पत्ति और पूर्ण दायित्व: ओलियम गैस लीक मामले (1986) के बाद महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ, जिसने खतरनाक उद्योगों के लिए बिना किसी अपवाद के 'पूर्ण दायित्व' (Absolute Liability) स्थापित किया।
- निवारण पर ध्यान: प्रदूषणकर्ता न केवल पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए, बल्कि खराब हुए पर्यावरण की बहाली की वित्तीय लागत वहन करने के लिए भी उत्तरदायी है।
- वैधानिक आधार: इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, 2010 की धारा 20 के तहत स्पष्ट रूप से एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है।
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत मुख्य विनियामक शक्तियां क्या हैं?
- खतरनाक पदार्थ: केंद्र सरकार को खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए मानक और प्रक्रियाएं निर्धारित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- प्रत्यायोजन एवं क्षेत्रीकरण: शक्तियों को प्रत्यायोजित करने, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी करने और विशिष्ट उद्योगों के लिए क्षेत्रों (Eco-Sensitive Zones) को प्रतिबंधित करने हेतु कानूनी तंत्र प्रदान करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पर्यावरण संबंधी अपराध
BNS (2023) के साथ रासायनिक संदूषण का स्पष्ट जुड़ाव पर्यावरणीय शासन को मुख्यधारा के आपराधिक न्याय के साथ एकीकृत करता है, जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के पारंपरिक दंडों के दायरे से आगे बढ़ाता है।
पर्यावरण की सफाई में राजकोषीय संघवाद
यदि प्रदूषक चूक करता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, तो केंद्र और राज्य के बीच उपचारात्मक लागत (remediation costs) को साझा करने का अनिवार्य नियम सीधे तौर पर स्थानीयकृत पर्यावरणीय खतरा प्रबंधन में राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) का समावेश करता है।
2026 Prelims में 2025 के Contaminated Sites Rules के अपवादों (radioactive/mining/solid waste) पर उम्मीदवारों को भ्रमित करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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