सुप्रीम कोर्ट ने विधायी विशेषाधिकार और स्वतंत्रता मामले का निपटारा किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मामला विधायी विशेषाधिकारों की सीमाओं बनाम मौलिक अधिकारों (वाक् स्वतंत्रता) से संबंधित केंद्रीय संवैधानिक विषयों को संबोधित करता है और महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों को हल करने में न्यायिक लंबित मामलों और देरी की प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करता है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने विधायी विशेषाधिकार और वाक् स्वतंत्रता के बीच के नाजुक संतुलन से जुड़े दो दशक पुराने मामले को आधे घंटे से भी कम समय में निबटा दिया। यह मामला महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों के न्यायिक समाधान में प्रणालीगत देरी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, अनुच्छेद 105 और 194 के तहत असंहिताबद्ध विधायी विशेषाधिकारों और अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित चिरस्थायी संवैधानिक बहसों को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- विधायकीय विशेषाधिकार और वाक् स्वतंत्रता के बीच तनाव से जुड़े एक लंबे समय से लंबित मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक के इंतजार के बाद महज आधे घंटे में कर दिया।
- यह मामला मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19 - वाक् स्वतंत्रता) और विधายक शक्तियों तथा विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105 और 194) के बीच के मुख्य संवैधानिक टकराव को रेखांकित करता है।
- यह न्यायिक देरी, मामलों के लंबित रहने और महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को हल करने में लगने वाले समय के संबंध में प्रणालीगत मुद्दों को उजागर करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायी विशेषाधिकार संसद द्वारा अधिनियमित पूर्णतः संहिताबद्ध कानून हैं
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भारतीय विधायी विशेषाधिकार संसद द्वारा बनाए गए एक ही अधिनियम में पूरी तरह से संहिताबद्ध हैं, जबकि संविधान के अनुसार वे काफी हद तक ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स की परंपराओं द्वारा ही संचालित होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं की शक्तियों और विशेषाधिकारों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 105: अनुच्छेद 105 संसद, उसकी समितियों और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 194: अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों के लिए समान शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को रेखांकित करता है।
- असंकेतित स्थिति: विशेषताएँ बड़े पैमाने पर असंहिताबद्ध हैं, जो संविधान के प्रारंभ में मूलतः ब्रिटिश हाउस ऑफ़ कॉमन्स की विशेषताओं से ली गई हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
विधायी विशेषाधिकार बनाम न्यायिक लंबितता
असंकेतित विधायी विशेषाधिकारों और मौलिक अधिकारों के टकराव अक्सर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठों में न्यायिक देरी और बैकलॉग के साथ आपस में जुड़ जाते हैं।
संवैधानिक कानून में विशेषाधिकार बनाम न्यायिक समीक्षा
संसद और न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन बार-बार तब परखा जाता है जब विधायी कार्यों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए विशेषाधिकारों का आह्वान किया जाता है।
अनुच्छेद 105/194 बनाम अनुच्छेद 19 का टकराव और *सर्चलाइट* (Searchlight) का मिसाल (precedent) एक कथन-आधारित राजव्यवस्था (polity) प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2014MainsGS2
The 'Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members' as envisaged in Article 105 of the Constitution leave room for a large number of un-codified and un-enumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the 'parliamentary privileges'. How can this problem be addressed ?