समसामयिकी

चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया संबंधी चिंताएं

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह चुनावी रोल की अखंडता, नागरिकों के मतदान के अधिकार और भारत निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की जवाबदेही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।

सारांश

लेख भारत के निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर चर्चा करता है, जिसमें संभावित मताधिकार से वंचित किए जाने और पात्रता साबित करने के लिए मतदाताओं पर डाले गए भारी बोझ को लेकर चिंता जताई गई है।

मुख्य बिंदु

  • संपादकीय मतदाता सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की आलोचना करता है।
  • नागरिकों पर पात्रता साबित करने के लिए डाले जाने वाले सबूत के बोझ को लेकर चिंताएं जताई गई हैं, जिससे मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित किए जाने का जोखिम पैदा होता है।
  • चुनावी सूची के पुनरीक्षण के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की रक्षा के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और पारदशितार्ता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): संवैधानिक निकायों, चुनावी प्रशासन और वॉचडॉन्ग की स्वतंत्रता की समझ का परीक्षण करता है।

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लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम

अनुच्छेद 327 के तहत बनाए गए संसदीय अधिनियम जो निर्वाचक नामावलियों की तैयारी (1950 का अधिनियम) और चुनावों के वास्तविक संचालन, योग्यताओं और अयोग्यताओं (1951 का अधिनियम) को नियंत्रित करते हैं।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन): चुनावों के लिए मुख्य विधिक ढांचा, मतदाता पात्रता और चुनावी विवाद, प्रीलिम्स और मेंस में बार-बार पूछे जाते हैं।

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प्रारंभिक ट्रैप

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को अधिकृत किया गया है।

RPA 1950 मतदाता सूचियों की तैयारी और परिसीमन से संबंधित है, जबकि RPA 1951 चुनावों के संचालन और अयोग्यताओं से संबंधित है। अभ्यर्थी अक्सर इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा अधिनियम मतदाता सूची के संशोधन को नियंत्रित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance Electoral Machinery

भारत में मतदाता सूचियों की तैयारी और संशोधन को नियंत्रित करने वाले सांविधिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 324: संविधान के अनुच्छेद 324 से संवैधानिक समर्थन प्राप्त है जो चुनाव आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • RPA 1950 धारा 21: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21, मतदाता सूचियों के वार्षिक तैयार किए जाने और संशोधन का प्रावधान करती है।
  • विशेष पुनरीक्षण शक्ति: धारा 21(3) निर्वाचन आयोग को किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश देने का अधिकार देती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • मतदाता सूचियाँ + प्रशासनिक विवेक + अनुच्छेद 14

    मतदाता सूची का संशोधन अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 14 के तहत मनमाने कार्यकारी राज्य के एक्शन के खिलाफ न्यायिक सिद्धांतों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

  • वोटर वेरिफिकेशन + माइग्रेशन + सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण

    व्यापक संशोधन अक्सर प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, जो प्रशासनिक चुनावी अपडेट को सामाजिक-आर्थिक समावेश और कल्याणकारी अधिकारों से जोड़ते हैं।

RPA 1950 के तहत मतदाता सूची संशोधन के लिए ECI की सांविधिक शक्तियाँ बनाम अनुच्छेद 324 के तहत संवैधानिक जनादेश एक क्लासिक UPSC ट्रैप है।

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  • 2024MainsGS2

    Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.