विधेयकों को मंजूरी की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी राय
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
विधेयकों पर सहमति देने में देरी को लेकर राज्यपालों और राज्य विधानमंडलों के बीच तनाव भारतीय संघवाद में एक निरंतर बनी रहने वाली समस्या रही है। यह निर्णय उस सीमा को परिभाषित करेगा जहाँ तक न्यायपालिका राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक अधिकारियों पर समय सीमा लागू कर सकती है, साथ ही यह शक्तियों के संतुलन और अनुच्छेद 143 के सलाहकारी क्षेत्राधिकार पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
सारांश
भारत का सुप्रीम कोर्ट राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति हेतु समय-सीमा तय करने के संबंध में अनुच्छेद 143 के तहत एक 'Presidential Reference' (राष्ट्रपति के संदर्भ) पर अपना फैसला सुनाने वाला है। CJI बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ केंद्र सरकार के उस तर्क पर विचार करेगी जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का पिछला निर्णय, जिसने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की थी, शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जहाँ केंद्र सरकार संवैधानिक विवेकाधिकार के संरक्षण का तर्क दे रही है, वहीं पिछले फैसले में इस बात पर जोर दिया गया था कि संवैधानिक प्रमुख विधेयकों को दबाकर लोकतांत्रिक शासन और कल्याणकारी विधायी कार्यों को अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं कर सकते। इस फैसले का परिणाम केंद्र-राज्य संबंधों और अनुच्छेद 200 तथा 201 की व्याख्या पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा।
मुख्य बिंदु
- पाँच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ 20 नवंबर, 2025 को एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) पर अपनी सलाहकार राय सुनाएगी।
- मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए एक समय-सीमा (जिसे पहले तीन महीने के रूप में निर्धारित किया गया था) तय करने का अधिकार है।
- केंद्र सरकार का तर्क है कि ऐसी समय-सीमा लागू करना शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है और संवैधानिक प्रमुखों के विवेकाधीन क्षेत्र में अतिक्रमण करता है।
- पिछले अप्रैल के निर्णय में यह व्यवस्था दी गई थी कि राज्यपाल, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कल्याणकारी कानूनों को लंबित रखकर शासन को अनिश्चित काल के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 143
संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों या सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय मांगने के लिए सशक्त बनाता है। यह राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है।
UPSC context
GS Paper II (Polity); संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में राष्ट्रपति की शक्तियों और सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 200
राज्य विधेयक प्राप्त होने पर राज्यपाल के पास उपलब्ध विकल्पों की रूपरेखा बताता है: सहमति देना, इसे रोक लेना, पुनर्विचार के लिए वापस करना, या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद/राज्यपाल); केंद्र-राज्य संबंधों में विधायी प्रक्रियाओं और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 201
राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है; राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं, या राज्यपाल को विधेयक लौटाने का निर्देश दे सकते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका); यह राज्य विधानों पर केंद्र की पर्यवेक्षी भूमिका और कार्यपालिका की वीटो शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करता है।
शक्तियों का पृथक्करण
एक संवैधानिक सिद्धांत जो सरकार के कार्यों को तीन शाखाओं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—में विभाजित करता है, ताकि सत्ता के संकेंद्रण को रोका जा सके और आपसी नियंत्रण एवं संतुलन (checks and balances) सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था); न्यायपालिका और संवैधानिक प्रमुखों (राष्ट्रपति/राज्यपाल) के बीच की सीमाओं के संबंध में बुनियादी अवधारणा।
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को गैर-बाध्यकारी कानूनी राय प्रदान करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, जो बिना किसी प्रतिपक्षी मुकदमेबाजी के जटिल कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने में मदद करती है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); कार्यपालिका और भारत के उच्चतम न्यायालय के बीच कार्यात्मक संबंधों का परीक्षण करता है।
मानी गई अनुमति
वह विधिक कल्पना (legal fiction) कि यदि कोई संवैधानिक प्रमुख एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहता है, तो एक विधेयक को स्वतः ही अनुमोदित मान लिया जाता है; हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); न्यायिक अतिरेक (judicial overreach) बनाम विधायी दक्षता (legislative efficiency) और 'as soon as possible' वाक्यांश की व्याख्या से संबंधित है।
राष्ट्रपति का संदर्भ
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय के लिए किया गया औपचारिक अनुरोध; 20 नवंबर के फैसले ने ऐसे 16वें रेफरेंस का उत्तर दिया।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/मुख्य परीक्षा); प्रमुख संवैधानिक विवादों के विश्लेषण और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की सहयोगात्मक भूमिका के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है और सभी न्यायालयों के लिए एक कानूनी नजीर स्थापित करती है।
अनुच्छेद 143 के तहत दी गई सलाहकारी राय परामर्शदात्री प्रकृति की होती है। ये न तो राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, और न ही ये ऐसे औपचारिक निर्णय हैं जो निचली अदालतों पर बाध्यकारी हों।
संबंधित अवधारणाएँ
उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) को नियंत्रित करने वाले नियम क्या हैं?
- दो श्रेणियाँ: सार्वजनिक महत्व के प्रश्न (विधि/तथ्य), और संविधान-पूर्व संधियों या समझौतों से उत्पन्न विवाद।
- SC का विवेकाधिकार: उच्चतम न्यायालय सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है, लेकिन संविधान-पूर्व संधि विवादों पर उसे अपनी राय देनी ही होगी।
- बाध्यकारी नहीं: यह राय विशुद्ध रूप से सलाहकारी है। यह कोई प्रवर्तनीय डिक्री नहीं है और राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
अनुच्छेद 201 के तहत राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति किस प्रकार लागू होती है?
- आत्यंतिक वीटो: राष्ट्रपति किसी आरक्षित राज्य विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, जिससे वे प्रभावी रूप से एक पूर्ण वीटो (absolute veto) का प्रयोग करते हैं।
- निलंबनकारी वीटो: राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक (यदि वह धन विधेयक न हो) छह महीने के भीतर पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकते हैं।
- अनिवार्य सहमति नहीं: संसद के विपरीत, यदि राज्य विधानमंडल लौटाए गए विधेयक को पुनः पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए अभी भी संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
शक्तियों का पृथक्करण बनाम न्यायिक सक्रियता
संवैधानिक प्रमुखों के लिए समय-सीमा तय करना संवैधानिक मौन के अंतराल को भरता है, लेकिन यह न्यायिक अतिरेक के दावों को भी आमंत्रित करता है। यह गतिशीलता शक्तियों के पृथक्करण के नाजुक संतुलन का मूल्यांकन करने वाले GS2 के प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
संघवाद और राज्यपाल का विवेकाधिकार
विपक्षी शासित राज्यों में अनुच्छेद 200 के माध्यम से कल्याणकारी कानूनों को रोकना सीधे तौर पर सहकारी संघवाद को प्रभावित करता है। यह राज्यपाल के विवेकाधिकार को सीमित करने और विधेयकों को मंजूरी देने की समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी पुंछी आयोग की सिफारिशों से मजबूती से जुड़ा है।
Art 200/201 + Pocket Veto + Art 143 से राज्यपाल की सीमाओं (gubernatorial limits) पर 2026 में एक जटिल बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2022MainsGS2
Discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the Governor. Discuss the legality of re-promulgation of ordinances by the Governor without placing them before the Legislature.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres the Governor of a State acts in his/her own discretion. II. The President of India can, of his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature for his/her consideration without it being forwarded by the Governor of the State concerned. Which of the statements given above is/are correct?
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid. 2. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some Legislative Assemblies have been dissolved and elections are yet to take place. 3. When a Bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which he/she has to declare his/her assent. How many of the above statements are correct?