राज्यपाल की अनुमति शक्तियों की सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा भारत के संघीय ढांचे के मूल में है, जो राज्यपालों और राष्ट्रपति को दिए गए संवैधानिक विवेक की सीमाओं और राज्य विधानसभाओं के लोकतांत्रिक जनादेश के बीच के अंतर को परिभाषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर स्पष्टीकरण के सहकारी संघवाद और विधायी प्रक्रिया के लिए गहरे निहितार्थ होंगे।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत एक महत्वपूर्ण प्रेसिडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) की समीक्षा करने के लिए तैयार है, जिसमें अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधेयकों पर सहमति रोकने की राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं पर स्पष्टता मांगी गई है। सितंबर 2025 के लिए निर्धारित यह सुनवाई, अनिश्चित काल तक रुके हुए विधायी कार्यों को लेकर गैर-भाजपा राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बढ़ते तनाव को संबोधित करती है। जहां केंद्र राज्यपाल के पूर्ण विवेकाधिकार और वैधानिक समयसीमा के अभाव का बचाव करता है, वहीं राज्यों का तर्क है कि विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखना निर्वाचित विधानमंडलों की संप्रभु इच्छा को विफल करता है और सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को कमजोर करता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत एक Presidential Reference पर सुनवाई करेगा ताकि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधेयकों (State Bills) के संबंध में राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट किया जा सके।
- मुख्य विवाद यह है कि क्या राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास बिना कारण बताए या किसी समय-सीमा का पालन किए बिना, राज्य के विधेयकों पर अनिश्चित काल तक सहमति रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार है।
- राज्य सरकारें (जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल) तर्क देती हैं कि राज्यपालों द्वारा की जाने वाली अनिश्चितकालीन देरी संप्रभु विधायी इच्छा को आघात पहुँचाती है और संविधान की सहयोगी भावना का उल्लंघन करती है।
- केंद्र सरकार का तर्क है कि संविधान अनुमति देने या रोकने के लिए कोई अनिवार्य समय सीमा निर्धारित नहीं करता है, जो राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।
- यह संदर्भ लंबित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में चुनी हुई राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच बढ़ते टकराव की घटनाओं से उत्पन्न हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 143
राष्ट्रपति को विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय मांगने की शक्ति प्रदान करता है; न्यायालय की प्रतिक्रिया सलाहकारी होती है और बाध्यकारी नहीं है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था)। यह सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार और जटिल संवैधानिक अस्पष्टताओं को सुलझाने के तंत्र का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 200
जब एक राज्य विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, तो यह राज्यपाल के विकल्पों को रेखांकित करता है: अनुमति देना, इसे रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना, या राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
UPSC context
GS II (राज्य कार्यपालिका)। राज्यपाल की विधायी शक्तियों और केंद्र-राज्य संबंधों में वर्तमान टकराव के बिंदुओं पर केंद्रित है।
अनुच्छेद 201
राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति का विवरण देता है, जो राष्ट्रपति को स्वीकृति देने, उसे रोक लेने, या विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस लौटाने का निर्देश देने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS II (Polity). राज्य विधानों पर संघ की निगरानी और कार्यकारी वीटो शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करता है।
राष्ट्रपति का संदर्भ
अनुच्छेद 143 के तहत एक औपचारिक परामर्श तंत्र, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति संवैधानिक या कानूनी प्रश्नों को उच्चतम न्यायालय के पास उसकी आधिकारिक राय के लिए भेजते हैं।
UPSC context
GS II (न्यायपालिका)। यह राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होने वाले संवाद के प्रक्रियात्मक ज्ञान का परीक्षण करता है।
सहकारी संघवाद
वह संवैधानिक सिद्धांत जिसमें संघ और राज्य साझा समस्याओं के समाधान के लिए भागीदारों के रूप में कार्य करते हैं, जो आपसी बाधा के बिना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर शक्ति-साझाकरण सुनिश्चित करता है।
UPSC context
GS II (संघवाद)। एक मुख्य विषयगत अवधारणा जिसका उपयोग केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
राज्यपाल का विवेकाधिकार
विशिष्ट और सीमित परिस्थितियों में राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने के लिए राज्यपाल को प्रदत्त संवैधानिक शक्ति।
UPSC context
GS II (Polity)। राज्यपाल की विवादास्पद "तटस्थता" और विवेकाधीन विधायी वीटो की सीमाओं पर केंद्रित है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल द्वारा लंबे समय तक की गई निष्क्रियता 'deemed assent' (मानी गई सहमति) की ओर ले जाती है, और अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अटके हुए विधेयकों के लिए 'डीम्ड एसेंट' (deemed assent) को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है और यह केवल कानूनी परामर्श के रूप में कार्य करती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- राष्ट्रपतीय संदर्भ: राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न को उसकी राय के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित कर सकते हैं।
- गैर-बाध्यकारी प्रकृति: उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सलाहकार है और राष्ट्रपति पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- संविधान-पूर्व संधियाँ: यदि विवाद संविधान-पूर्व किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा (covenant) से उत्पन्न होता है, तो उच्चतम न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य है।
- बेंच की संख्या: अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ द्वारा की जानी चाहिए (अनुच्छेद 145(3))।
अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल के पास क्या संवैधानिक विकल्प हैं?
- चार विकल्प: राज्यपाल विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, या उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
- अनिवार्य आरक्षण: राज्यपाल किसी भी ऐसे विधेयक को आरक्षित करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है जो राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति या शक्तियों को संकट में डालता है।
- पुनर्विचार की सीमा: यदि विधेयक को वापस कर दिया जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा (संशोधनों के साथ या उनके बिना) इसे पुनः पारित किया जाता है, तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी होगी।
अंतर-विषय पैटर्न
संघीय टकराव और राज्यपाल का विवेकाधिकार
राज्यपालों द्वारा सहमति में देरी व्यापक केंद्र-राज्य संरचनात्मक तनाव को दर्शाती है, जो CBI की सामान्य सहमति वापस लेने और केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिकरण से जुड़े समकालीन विवादों को प्रतिबिंबित करती है।
संवैधानिक मौन की न्यायिक समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट तेजी से 'संवैधानिक मौन' (constitutional silences) की व्याख्या कर रहा है, जहाँ स्पष्ट समयसीमा के अभाव (जैसा कि अनुच्छेद 200 या दल-बदल विरोधी कानून में देखा गया है) का उपयोग संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा हथियार के रूप में किया जा रहा है।
2026 प्रिलिम्स (Prelims) में राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की अनुच्छेद 200 (Art 200) की सीमाओं और राष्ट्रपति के अनुच्छेद 201 (Art 201) के तहत वीटो के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा रखें।
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