समसामयिकी

वरिष्ठता मानदंडों को लेकर कॉलेजियम असहमति के बीच सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के भीतर अभूतपूर्व सार्वजनिक असहमति ने न्यायिक नियुक्तियों पर बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। यह कॉलेजियम प्रणाली की अपारदर्शिता, नियुक्तियों में 'वरिष्ठता' और 'योग्यता' के बीच चल रहे संघर्ष, और उच्च न्यायपालिका में क्षेत्रीय विविधता बनाए रखने की अलिखित परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण सिविल सेवा परीक्षा विषयों को उठाता है।

सारांश

भारत की राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीशों आलोक अराधे और विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया है, जिससे शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या अपनी पूरी स्वीकृत क्षमता यानी 34 न्यायाधीशों तक पहुंच गई है। हालांकि, जस्टिस पंचोली की नियुक्ति ने विवाद पैदा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने इस पर औपचारिक असहमति जताई। उन्होंने इसके पीछे वरिष्ठ और मेधावी हाई कोर्ट न्यायाधीशों की अनदेखी किए जाने का हवाला दिया। नागरिक समाज समूह 'Campaign for Judicial Accountability and Reforms' (CJAR) ने भी इस कदम का विरोध करते हुए उल्लेख किया कि जस्टिस पंचोली अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 57वें स्थान पर थे और उनकी पदोन्नति से सुप्रीम कोर्ट की बेंच में गुजरात को असंगत प्रतिनिधित्व मिलने के कारण क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होता है।

मुख्य बिंदु

  • इन दो नई नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की कार्यरत संख्या 34 न्यायाधीशों की अपनी अधिकतम स्वीकृत सीमा तक पहुँच गई है।
  • जस्टिस विपुल पंचोली, जो पूर्व में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सदस्य जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के खिलाफ औपचारिक असहमति दर्ज की, यह तर्क देते हुए कि कई वरिष्ठ और योग्य हाई कोर्ट जजों की अनदेखी की गई।
  • कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (CJAR) ने इस नियुक्ति की आलोचना की और यह रेखांकित किया कि जस्टिस पंचोली अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 57वें स्थान पर थे और उनकी पदोन्नति से शीर्ष अदालत में गुजरात का प्रतिनिधित्व असंगत (disproportionate) हो जाता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय, जो Article 124 के तहत कानूनों के अंतिम व्याख्याकार और मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका। यह इसके क्षेत्राधिकार, शक्तियों और संघीय संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक संस्थागत तंत्र जहाँ CJI और SC के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश नामों की सिफारिश करते हैं, जो न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS पेपर II: संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ। पारदर्शिता बनाम न्यायिक स्वतंत्रता पर बहस को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (CJAR)

एक नागरिक समाज संगठन जो एडवोकेसी और मुकदमेबाजी के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

UPSC context

GS पेपर II: नागरिक समाज/NGOs की भूमिका। न्यायिक सुधारों और सार्वजनिक निगरानी पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

Source
बॉम्बे हाई कोर्ट

महाराष्ट्र और गोवा के लिए प्रमुख संवैधानिक न्यायालय; इसके वरिष्ठता और योग्यता मानदंड सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।

UPSC context

GS Paper II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली। न्यायपालिका के भीतर पदानुक्रमित संबंधों पर केंद्रित।

Source
पटना उच्च न्यायालय

बिहार का सर्वोच्च न्यायिक निकाय, जो शीर्ष अदालत की बेंच की क्षेत्रीय और भाषाई विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UPSC context

GS पेपर II: न्यायपालिका। न्यायिक नियुक्तियों और क्षेत्रीय संतुलन के सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

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प्रारंभिक ट्रैप

भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 निर्धारित करता है।

अनुच्छेद 124(1) इस संख्या को स्थायी रूप से निर्धारित नहीं करता है। यह संसद को कानून के माध्यम से संख्या में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है, जो उसने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से किया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में असहमति का नियम क्या है?

  • तीसरा न्यायाधीश मामला: 1998 के फैसले ने यह स्थापित किया कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए CJI को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना अनिवार्य है।
  • दो-असहमति नियम: यदि कॉलेजियम में दो या दो से अधिक न्यायाधीश प्रतिकूल राय देते हैं, तो CJI सरकार को सिफारिश नहीं भेज सकते हैं।
  • एकल असहमति अपवाद: एकल असहमति किसी सिफारिश को नहीं रोकती है। अतः, एक न्यायाधीश के औपचारिक विरोध के बावजूद, पदोन्नति कानूनी रूप से आगे बढ़ सकती है।
Indian Polity - Constitutional Provisions

उच्चतम न्यायालय की स्वीकृत संख्या कौन निर्धारित करता है?

  • अनुच्छेद 124(1): संविधान ने मूल रूप से यह संख्या 7 प्लस CJI निर्धारित की थी, और भविष्य के बदलावों का अधिकार स्पष्ट रूप से संसद पर छोड़ दिया था।
  • संसदीय प्राधिकार: संसद 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम' पारित करके संख्या में परिवर्तन करती है। यह राष्ट्रपति या कार्यकारी आदेश द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है।
  • वर्तमान संख्या: 2019 के संशोधन ने न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 34 (1 CJI + 33 अन्य न्यायाधीश) कर दी, जो वर्तमान सीमा है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • कोलेजियम की अपारदर्शिता और NJAC विवाद

    वरिष्ठता की अनदेखी और क्षेत्रीय असंतुलन से जुड़े विवाद अक्सर निरस्त किए गए 99वें संविधान संशोधन (NJAC) और 'मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर' (MoP) को अंतिम रूप देने में हो रही देरी से संबंधित GS-2 की बहसों को पुनर्जीवित कर देते हैं।

SC न्यायाधीशों के लिए संवैधानिक मानदंडों और क्षेत्रीय संतुलन जैसी कॉलेजियम परंपराओं (conventions) के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2025MainsGS2

    Discuss the evolution of collegium system in India. Critically examine the advantages and disadvantages of the system of appointment of the Judges of the Supreme Court of India and that of the USA.

  • 2017MainsGS2

    Critically examine the Supreme Court's judgement on 'National Judicial Appointments Commission Act, 2014' with reference to appointment of judges of higher judiciary in India.