समसामयिकी

राष्ट्रपति द्वारा पटना उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियां

स्रोत:scconline ↗

क्यों मायने रखता है

उच्च न्यायालय की नियुक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के तहत स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की भूमिकाएं, और संबंधित न्यायिक निकाय (जैसे कॉलेजियम प्रणाली) भारतीय राजव्यवस्था खंड के तहत BPSC और UPSC परीक्षाओं में लगातार पूछे जाने वाले विषय हैं।

सारांश

भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217(1) और 224 के तहत पटना उच्च न्यायालय में तीन अधिवक्ताओं (रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राज कुमार) को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में, और चार अधिवक्ताओं (राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजेश कुमार और आलोक कुमार) को दो वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के राष्ट्रपति ने 10 जून, 2026 को पटना उच्च न्यायालय में सात अधिवक्ताओं को नियुक्त किया।
  • तीन अधिवक्ताओं, अर्थात् रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राज कुमार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(1) के तहत स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
  • चार अधिवक्ताओं, अर्थात् राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरिजिश कुमार और आलोक कुमार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
  • आधिकारिक अधिसूचना केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग के नियुक्ति प्रभाग द्वारा जारी की गई थी।
  • अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय के नियमित न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और शर्तों को परिभाषित करता है, जबकि अनुच्छेद 224 कार्यभार में वृद्धि या बकाया मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्तियों (दो वर्ष से अधिक नहीं) से संबंधित है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का संविधान

भारत का सर्वोच्च कानून, जो सरकारी संस्थानों के राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों के ढांचे को स्थापित करता है, और मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

UPSC context

GS Paper II (Polity)। भारतीय लोकतंत्र, संघीय ढांचे और संवैधानिक ढांचे को समझने के लिए आवश्यक।

अनुच्छेद 217

भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, अर्हताओं, कार्यकाल और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाला एक संवैधानिक प्रावधान, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा वारंट (अधिपत्र) के माध्यम से नियुक्ति अनिवार्य की गई है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका)। न्यायिक नियुक्तियों, कॉलेजियम प्रणाली और राज्य की उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

अनुच्छेद 224

एक संवैधानिक प्रावधान जो भारत के राष्ट्रपति को बढ़े हुए कार्यभार को संभालने के लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए उच्च न्यायालयों में अस्थायी अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों को नियुक्त करने में सक्षम बनाता है।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका)। यह अस्थाई न्यायिक नियुक्तियों, मामलों के बैकलॉग को निपटाने और न्यायिक क्षमता निर्माण की समझ का परीक्षण करता है।

पटना उच्च न्यायालय

बिहार राज्य का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय पटना में है, जो मूल (original), अपीलीय (appellate) और रिट (writ) अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

UPSC context

GS Paper II (न्यायपालिका)। राज्य न्यायिक प्रशासन, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के ढांचे और राज्य उच्च न्यायालयों के इतिहास के लिए प्रासंगिक।

Source
न्याय विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय के तहत एक विभाग जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्यागपत्र और सेवा शर्तों के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS पेपर II (कार्यपालिका/न्यायपालिका)। न्यायिक नियुक्तियों में शामिल प्रशासनिक और कार्यकारी प्रक्रियाओं की समझ का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 217 के तहत एक प्रतिष्ठित न्यायविद् उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है।

एक 'प्रतिष्ठित न्यायविद' (distinguished jurist) केवल सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों (अनुच्छेद 124) के लिए ही पात्र होता है। इस श्रेणी को 42वें संशोधन द्वारा हाई कोर्ट के लिए पेश किया गया था लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity - Judiciary

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं और नियुक्ति प्रक्रिया क्या हैं?

  • नियुक्ति प्राधिकारी: अनुच्छेद 217 के तहत, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है।
  • योग्यताएं: भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत में 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय (High Court) का अधिवक्ता रहा हो।
  • कोई प्रख्यात न्यायविद् नहीं: उच्चतम न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय में 'प्रतिष्ठित न्यायविद' की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।
Indian Polity - Constitutional Provisions

अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीश कैसे कार्य करते हैं?

  • उद्देश्य: उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या लंबित कार्यों के कारण राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
  • कार्यकाल की सीमा: कार्यकाल पूर्णतः अस्थायी होता है और एक बार में दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
  • आयु सीमा: अतिरिक्त या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं कर सकता।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक नियुक्तियाँ और संघवाद

    HC के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के राज्यपाल से परामर्श शामिल है, जो न्यायिक चयन प्रक्रिया में कार्यकारी सर्वोच्चता के साथ संघीय प्रतिनिधित्व को संतुलित करता है।

  • लंबित मामले और अस्थायी न्यायाधीश

    लंबित मामलों (बैकलॉग) को प्रबंधित करने के लिए अनुच्छेद 224 (अतिरिक्त न्यायाधीशों) का नियमित उपयोग सीधे तौर पर अनुच्छेद 21 के त्वरित सुनवाई के अधिकार और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यवसाय सुगमता) को प्रभावित करता है।

2026 के प्रश्नों में SC और HC की नियुक्तियों के बीच के सूक्ष्म अंतरों को लक्षित किए जाने की संभावना है, विशेष रूप से 15वें संशोधन के HC सुधारों का परीक्षण करने के लिए।

संबद्ध PYQ · 2

संबद्ध PYQ · 2

  • 2023BPSC_PRELIMSGS1

    The authority to determine the number of Judges in a High Court rests with which of the following entities?

  • 2023BPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements about the collegium system: 1. The Supreme Court collegium is a five-member body, which is headed by the incumbent Chief Justice of India (CJI) and comprises four other seniormost Judges of the Court at that time. 2. The Parliament by law has evolved the collegium system. 3. The Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed only through the collegium system. 4. The collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P. N. Bhagwati in the landmark First Judges Case.