फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता और व्यापार टैरिफ
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
वैश्विक फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता को रेखांकित करता है—विशेष रूप से संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और वैश्विक व्यापार युद्धों के प्रति, एक प्रमुख जेनेरिक दवा और API आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की भूमिका को।
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक व्यापारिक एजेंडा अब वैश्विक फार्मास्युटिकल उद्योग को लक्षित करने के लिए विस्तारित हो गया है। उनका प्रशासन मुख्य रूप से चीन, भारत और यूरोप (विशेष रूप से आयरलैंड, इसके कम-कर वाले पेटेंट पंजीकरण के कारण) से आयातित दवाओं और Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) पर महत्वपूर्ण शुल्क (tariffs) लगाने की तैयारी कर रहा है। 1962 के ट्रेड एक्ट की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, इस कदम का उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं जैसी आवश्यक दवाओं के निर्माण को वापस अमेरिका में स्थानांतरित (reshore) करना है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन शुल्कों को लगाने से जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं, जवाबी व्यापारिक उपाय शुरू हो सकते हैं, और दुनिया भर में दवाओं की भारी कमी और जेनेरिक दवाओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
मुख्य बिंदु
- ट्रंप प्रशासन 1962 के U.S. Trade Act की धारा 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, आयातित फार्मास्यूटिकल्स और कच्चे माल पर 25% या उससे अधिक का टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है।
- अमेरिका एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और जेनेरिक दवाओं के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें चीन और भारत प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता हैं।
- यूरोपीय देशों, विशेष रूप से आयरलैंड, को भी लक्षित किया जाता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपनियां अक्सर अपनी बौद्धिक संपदा (intellectual property) को पंजीकृत करने के लिए उन्हें कम कर वाले क्षेत्राधिकार (low-tax jurisdictions) के रूप में उपयोग करती हैं।
- प्रस्तावित टैरिफ का उद्देश्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए दवा निर्माण की रिशोरिंग (reshoring) को U.S. में लाना है, विशेष रूप से एंटीबायोटिक्स जैसी आवश्यक दवाओं के लिए।
- स्वास्थ्य और व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह संरक्षणवादी व्यापार युद्ध नाजुक वैश्विक फार्मास्युटिकल आपूर्ति श्रृंखला को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से महत्वपूर्ण दवाओं की कमी और स्वास्थ्य देखभाल लागत में वृद्धि हो सकती है।
महत्वपूर्ण शब्द
1962 के अमेरिकी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232
एक अमेरिकी कानून जो राष्ट्रपति को आयात प्रतिबंध या टैरिफ लगाने की अनुमति देता है, यदि विशिष्ट वस्तुओं का आयात ऐसी मात्रा में हो रहा हो जो 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के लिए खतरा पैदा करती हों।
UPSC context
GS Paper 2 & 3: एकतरफा व्यापारिक उपायों, वैश्विक व्यापार युद्धों और भारत के निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों पर उनके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (APIs)
किसी दवा में मौजूद वे जैविक रूप से सक्रिय घटक जो वांछित स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न करते हैं; औद्योगिक संदर्भों में इन्हें 'बल्क ड्रग्स' (bulk drugs) के रूप में भी जाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: चीन पर भारत की फार्मास्युटिकल निर्भरता और बल्क ड्रग्स के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' पहल से संबंधित चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट (IRA)
2022 का एक अमेरिकी संघीय कानून जो, अन्य प्रावधानों के साथ-साथ, स्वास्थ्य देखभाल खर्च को कम करने के उद्देश्य से Medicare के तहत महंगी दवाओं की कीमतों पर सरकार को बातचीत (negotiate) करने की अनुमति देता है।
UPSC context
GS Paper 2: विकसित देशों की उन नीतियों के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक है जो वैश्विक फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण और भारतीय जेनेरिक निर्यात को प्रभावित करती हैं।
रेशोरिंग
आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को कम करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वस्तुओं के विनिर्माण को विदेशों से किसी कंपनी के गृह देश में वापस लाने की प्रक्रिया।
UPSC context
GS पेपर 3: 'वि-वैश्वीकरण' (Deglobalization) की आवश्यक अवधारणा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (GVCs) की बदलती गतिशीलता, जो भारतीय औद्योगिक विकास को प्रभावित कर रही है।
मेडिकेयर
अमेरिका का संघीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जो मुख्य रूप से 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए है, और यह वैश्विक स्तर पर फार्मास्युटिकल उत्पादों का एक प्रमुख खरीदार है।
UPSC context
GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; मेडिकेयर मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले नीतिगत बदलाव उनके सबसे बड़े बाजार में भारतीय दवा कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।
जेनेरिक दवाएं
ऐसी दवाएं जो रासायनिक रूप से ब्रांड-नाम वाली दवाओं के समान होती हैं, लेकिन मूल पेटेंट समाप्त होने के बाद कम कीमतों पर बेची जाती हैं; भारत इनके उत्पादन में एक वैश्विक अग्रणी है।
UPSC context
GS पेपर 3: भारत की 'Pharmacy of the World' के रूप में स्थिति और व्यापार में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत की 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में स्थिति, जेनेरिक दवाओं के निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है।
हालांकि भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवा फॉर्मूलेशन में दबदबा रखता है, लेकिन यह अपने लगभग 70% एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs) और की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (Key Starting Materials) के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर बना हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
फार्मास्यूटिकल्स में APIs और एक्सिपिएंट्स के बीच क्या अंतर है?
- API: किसी दवा का वह जैविक रूप से सक्रिय घटक जो वांछित उपचारात्मक, निवारक या स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव उत्पन्न करता है।
- एक्सीपिएंट: रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ (जैसे कि लैक्टोज, मिनरल ऑयल) जिसका उपयोग शरीर में API को सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए वाहक (carrier), बाइंडर या परिरक्षक (preservative) के रूप में किया जाता है।
- फॉर्मुलेशन बनाम सामग्री: भारत तैयार दवाओं (finished drugs) के निर्माण (API और एक्सीपिएंट्स को मिलाकर) में अग्रणी है, लेकिन बुनियादी API के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) क्या है?
- लाभ स्थानांतरण: कर परिहार (Tax avoidance) की ऐसी रणनीतियाँ जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर नियमों की कमियों का फायदा उठाकर अपने मुनाफे को कम कर वाले क्षेत्राधिकारों (जैसे आयरलैंड) में स्थानांतरित कर देती हैं, जबकि वहां उनकी वास्तविक आर्थिक गतिविधि नगण्य होती है।
- IP पंजीकरण: फार्मास्युटिकल दिग्गज अक्सर वैश्विक दवा बिक्री पर कर देनदारियों को कम करने के लिए इन 'टैक्स हेवन' में अपनी बौद्धिक संपदा (पेटेंट) पंजीकृत करते हैं।
- OECD समाधान: OECD/G20 समावेशी ढांचा (Inclusive Framework) टू-पिलर समाधान के माध्यम से इसे संबोधित करता है, जिसमें प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए 15% ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स (Global Minimum Corporate Tax) शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
फार्मा PLI + भू-राजनीतिक स्वास्थ्य सुरक्षा
अमेरिकी शुल्क और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, बल्क ड्रग्स के लिए भारत की PLI योजना को महज एक घरेलू विनिर्माण प्रोत्साहन से बदलकर एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में स्थापित कर रहे हैं।
टैरिफ + GATT अनुच्छेद XXI अपवाद
दवाओं पर टैरिफ को उचित ठहराने के लिए "राष्ट्रीय सुरक्षा" का उपयोग करना GATT के अनुच्छेद XXI का सहारा लेता है, जो एक ऐसी विवादास्पद प्रवृत्ति को जारी रखता है जो व्यापारिक नियमों का शस्त्रीकरण करती है और WTO के विवाद समाधान अधिकार का परीक्षण करती है।
2026 में भारत की API निर्भरता, बल्क ड्रग्स PLI योजना और WTO के राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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