चुवी सुधारों और पारदर्शिता में नागरिक समाज की भूमिका
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख नागरिक समाज की सक्रियता (ADR) द्वारा संस्थागत परिवर्तन लाने का एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है, जो GS2 के विषयों जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका और राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। चुनावी सुधारों पर प्रभावी उत्तर लिखने के लिए उम्मीदवारों के प्रकटीकरण (disclosures) के विकास और चुनावी बॉन्ड (electoral bonds) को रद्द किए जाने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है।
सारांश
दिवंगत जगदीप एस. छोकर को श्रद्धांजलि देते हुए, वकील प्रशांत भूषण ने IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर को चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के एक अडिग समर्थक के रूप में याद किया है। Association for Democratic Reforms (ADR) के संस्थापक सदस्य के रूप में, छोकर ने भारतीय राजनीति में बुनियादी बदलाव लाने के लिए जनहित याचिकाओं (PIL) का उपयोग किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 2002 और 2003 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आए, जिन्होंने उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय संपत्ति और शैक्षिक पृष्ठभूमि की घोषणा करना अनिवार्य बना दिया। हाल ही में, छोकर ने अपारदर्शी चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme) को रद्द करने की ADR की सफल कानूनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह लेख प्रणालीगत चुनावी सुधारों को आगे बढ़ाने, राजनीति में बेहिसाब धन के प्रभाव को रोकने और संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने में नागरिक समाज और सक्रिय नागरिकों की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- IIM-A के पूर्व प्रोफेसर जगदीप एस. छोकर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एक संस्थापक स्तंभ और चुनावी पारदर्शिता के अथक पैरोकार थे।
- ADR के माध्यम से, छोकर ने उन ऐतिहासिक PILs का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के 2002 और 2003 के निर्णय आए, जिन्होंने चुनावी उम्मीदवारों के लिए अपने आपराधिक पूर्ववृत्त (criminal antecedents), संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य बना दिया।
- चोकर और ADR ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया, जिससे राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
- उनका जीवन भर का कार्य प्रणालीगत लोकतांत्रिक कमियों को दूर करने और राजनीतिक कर्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए न्यायपालिका का उपयोग करने में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951
एक बुनियादी संसदीय विधान जो चुनाव संपन्न कराने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यताएं, अयोग्यताएं (धारा 8) और राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A) शामिल है।
UPSC context
GS-II: RPA की मुख्य विशेषताएं। चुनावी अखंडता और उम्मीदवारों की पात्रता को समझने के लिए आवश्यक।
असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)
1999 में शिक्षाविदों द्वारा स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO), जिसका उद्देश्य राजनीतिक पारदर्शिता में सुधार करना है। यह अपनी उन ऐतिहासिक जनहित याचिकाओं (PILs) के लिए जाना जाता है, जिनके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों द्वारा जानकारी का खुलासा सुनिश्चित हुआ और 2024 में चुनावी बॉन्ड (electoral bonds) को रद्द किया गया।
UPSC context
GS-II: चुनावी और शासन सुधारों को आगे बढ़ाने में नागरिक समाज और दबाव समूहों की भूमिका।
चुनावी बॉन्ड योजना
2018 में पेश किया गया एक पूर्व अनाम राजनीतिक वित्तपोषण तंत्र। इसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया गया था।
UPSC context
GS-II: पारदर्शिता और जवाबदेही। यह राजनीतिक फंडिंग, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005
2005 का एक कानून जो जानने के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाता है। यह नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है।
UPSC context
GS-II: शासन के महत्वपूर्ण पहलू; नागरिकों के अधिकारों और राज्य की पारदर्शिता के बीच संबंधों का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जिसका कार्य संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है, ताकि उनका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS-II: विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, ECI की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायिक निकाय और संविधान का संरक्षक। चुनावी संदर्भों में, यह विधायी या कार्यकारी अपारदर्शिता के विरुद्ध पारदर्शिता लागू करने और लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) का उपयोग करता है।
UPSC context
GS-II: न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली; न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक व्याख्या पर केंद्रित।
प्रारंभिक ट्रैप
उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में मतदाताओं का जानने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से प्राप्त एक सांविधिक अधिकार (statutory right) है।
जबकि मतदान का अधिकार एक वैधानिक/संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 326/RPA) है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मतदाता का जानने का अधिकार (Right to Know) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
मतदाता के जानने के अधिकार का संवैधानिक आधार क्या है?
- अनुच्छेद 19(1)(a): सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में यह निर्णय दिया कि वाक् स्वतंत्रता में सूचित निर्णय लेने का अधिकार शामिल है, और उम्मीदवारों के लिए जानकारी का प्रकटीकरण (disclosures) अनिवार्य कर दिया।
- PUCL मामला (2003): SC ने संसद द्वारा RPA की धारा 33B को रद्द कर दिया, जिसने उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खुलासों को कड़ाई से वैधानिक सीमाओं तक सीमित करने का प्रयास किया था, और इस प्रकार मौलिक अधिकार की पुनः पुष्टि की।
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में किन प्रमुख विधायी संशोधनों को रद्द कर दिया गया?
- RPA 1951 (धारा 29C): संशोधनों ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त चंदे की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को देने से छूट दी।
- कंपनी अधिनियम (धारा 182): संशोधनों ने कॉर्पोरेट दान पर लगी सीमा (जो पहले शुद्ध लाभ का 7.5% थी) को हटा दिया और प्राप्तकर्ता दल के नाम का खुलासा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनावी सुधारों में न्यायिक हस्तक्षेप
ADR द्वारा PIL का उपयोग नागरिक समाज द्वारा चुनावी पारदर्शिता लागू करने के लिए न्यायपालिका का लाभ उठाने को रेखांकित करता है, विशेषकर तब जब विधायिका इसका विरोध करती है (जैसे, RPA की धारा 33B को निरस्त करना)।
कॉर्पोरेट पारदर्शिता बनाम गुमनाम फंडिंग
इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) पर दिया गया निर्णय कंपनी अधिनियम (Companies Act) के उस अधिदेश को बहाल करके कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ता है, जिसमें कंपनियों को राजनीतिक लाभार्थियों का खुलासा करने और लाभ-आधारित दान की सीमाओं का पालन करने की आवश्यकता होती है।
2026 में वोट देने के अधिकार (Right to Vote) की वैधानिक प्रकृति और जानने के मौलिक अधिकार (Art 19) के बीच तुलना करने वाले एक पेचीदा Prelims कथन की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2025MainsGS2
Civil Society Organizations are often perceived as being anti-State actors than non-State actors. Do you agree? Justify.
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2017PrelimsGS1
Right to vote and to be elected in India is a