पूर्व-पश्चात पर्यावरणीय मंजूरी और न्यायिक समीक्षा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर पोस्ट-फैक्टो (पूर्वव्यापी) पर्यावरण स्वीकृतियों की वैधता और पर्यावरणीय प्रभाव को संबोधित करता है, जो भारत में सतत विकास, विनियामक अनुपालन और पारिस्थितिक शासन को प्रभावित करने वाला एक विवादास्पद नीतिगत और न्यायिक मुद्दा है।
सारांश
यह लेख पोस्ट-फ़ैक्टो पर्यावरण मंजूरी के लंबित मामलों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को कवर करता है, जिसमें उन औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूर्वव्यापी मंजूरी देने से जुड़ी कानूनी वैधता, पर्यावरणीय निहितार्थ और शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया गया है, जिन्होंने पूर्व मूल्यांकन की प्रक्रिया को छोड़ दिया था।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंजूरी (ECs) के लंबित मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार कर रहा है।
- पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंजूरी (Post-facto environmental clearance) से तात्पर्य उन परियोजनाओं को अनुमति देना है जिन्हें पहले ही शुरू किया जा चुका है या बिना पूर्व सांविधिक अनुमोदन के पूरा किया जा चुका है।
- ऐसे तंत्र पर्यावरण न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों, जैसे एहतियाती सिद्धांत (प्रकॉशनेरी प्रिंसिपल) और सतत विकास, के विपरीत हैं।
- न्यायपालिका की यह छानबीन औद्योगिक विकास और पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) के नियमों का सख्ती से पालन करने के बीच के तनाव को उजागर करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत 1986 में अधिनियमित एक व्यापक कानून, जो केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा करने और उसमें सुधार करने का अधिकार देता है।
UPSC context
UPSC पेपर III (पर्यावरण और जैव विविधता)। यह मुख्य वैधानिक ढाँचों, प्रदूषण नियंत्रण शक्तियों और पर्यावरण कानूनों की न्यायिक व्याख्या की समझ का परीक्षण करता है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 200 6
EPA 1986 के तहत MoEFCC द्वारा जारी एक प्रमुख अधीनस्थ विधान, जो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, जन परामर्श और मूल्यांकन के आधार पर सूचीबद्ध औद्योगिक और विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
UPSC पेपर III (पर्यावरण प्रभाव आकलन - Environment Impact Assessment)। परियोजना मूल्यांकन तंत्र, सतत विकास और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो पर्यावरणीय कानूनों की व्याख्या करता है, विकासात्मक आवश्यकताओं को पारिस्थितिक संरक्षण के साथ संतुलित करता है, और पोस्ट-फैक्टो (पूर्वव्यापी) मंजूरियों से संबंधित प्रशासनिक आदेशों की वैधता की समीक्षा करता है।
UPSC context
UPSC पेपर II (न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण) और पेपर III (पर्यावरण)। न्यायिक सक्रियता, विधि का शासन और पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का मूल्यांकन करता है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत में EIA फ्रेमवर्क और प्रदूषण मानकों के प्रशासन सहित पर्यावरण और वानिकी नीतियों की योजना बनाने, प्रचार करने, समन्वय करने और देखरेख करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।
UPSC context
UPSC पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और पेपर III (पर्यावरण)। प्राकृतिक संसाधनों की संस्थागत वास्तुकला और शासन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने पर परियोजना को प्रशासनिक कार्यालय ज्ञापनों के तहत कानूनी रूप से कार्योत्तर (पोस्ट-फैक्टो) पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ प्रदान की जा सकती हैं।
अभ्यर्थियों का अक्सर यह मानना होता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्योत्तर (post-facto) पर्यावरण मंजूरी (EC) स्वीकार्य है, यदि चूक करने वाले उद्योग द्वारा भारी जुर्माना या शास्ति का भुगतान कर दिया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या हैं?
- स्क्रीनिंग और स्कोपिंग: पहला चरण परियोजनाओं को श्रेणी ए (EAC द्वारा केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकित) और श्रेणी बी (SEIAA द्वारा राज्य स्तर पर मूल्यांकित) में वर्गीकृत करना शामिल है।
- लोक परामर्श: इसमें EIA रिपोर्ट तैयार करना और स्थानीय शिकायतों को सुनने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनिवार्य जन परामर्श शामिल है।
- विशेषज्ञ मूल्यांकन: एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी (EAC) या SEIAA अंतिम EIA रिपोर्ट का मूल्यांकन करती है और मंजूरी देने या अस्वीकार करने की सिफारिश करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
EIA मानदंड बनाम फिएट एक ॉम्पली (fait accompli) औद्योगिकीकरण
पर्यावरण उल्लंघनों का पोस्ट-फैक्टो नियमितीकरण अवैध खनन और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) प्रवर्तन मामलों में संबोधित 'fait accompli' (कृत कार्य) सिद्धांत को दर्शाता है।
प्रत्यायोजित विधान बनाम कार्यकारी अतिरे क
वैधानिक EIA अधिसूचना की उपेक्षा करने वाले कार्यकारी OMs को न्यायिक रूप से रद्द करना कार्यपालिका के अतिरेक (executive overreach) और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन को उजागर करता है।
पोस्ट-फैक्टो EC निर्णय + एहतियाती सिद्धांत (Precautionary Principle) + EP Act 1986 के प्रत्यायोजन की सीमाएं (delegation limits) मिलकर एक बेहतरीन मल्टी-स्टेटमेंट प्रीलिम्स प्रश्न बनाते हैं।
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