समसामयिकी

कोटा में सिजेरियन के बाद किडनी फेल होने पर पीड़ितों की राष्ट्रपति से गुहार

स्रोत:the-statesman ↗

क्यों मायने रखता है

यह घटना मातृ स्वास्थ्य देखभाल में उन गंभीर प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है जिनके कारण जानलेवा जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। यह चिकित्सा नैतिकता (इच्छामृत्यु की मांग) और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व को प्रमुखता से सामने लाती है, विशेषकर राजस्थान के स्वास्थ्य के अधिकार ढांचे और अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में।

सारांश

राजस्थान के कोटा में सिजेरियन डिलीवरी के बाद किडनी फेल होने का शिकार हुईं पांच महिलाओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपकर किडनी ट्रांसप्लांट या इच्छामृत्यु की मांग की है। सप्ताह में दो बार होने वाले डायलिसिस के गंभीर शारीरिक और आर्थिक बोझ का हवाला देने वाली उनकी इस याचिका ने राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित किया है। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पीड़ितों को राज्य-वित्तपोषित उपचार प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रणालीगत स्वास्थ्य विफलताओं पर भी चिंता व्यक्त की और बताया कि पिछले एक महीने में राज्य में सिजेरियन डिलीवरी के बाद लगभग 20 मातृ मृत्यु हुई हैं, जो राज्य की अग्रणी 'स्वास्थ्य का अधिकार' (Right to Health) पहलों को कमजोर करती है।

मुख्य बिंदु

  • कोटा में दो अलग-अलग अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद पांच महिलाओं की किडनी फेल हो गई।
  • नियमित डायलिसिस की शारीरिक और आर्थिक पीड़ा को सहन करने में असमर्थ होकर, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर तत्काल किडनी प्रत्यारोपण या इच्छामृत्यु की मांग की है।
  • राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि राज्य सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च वहन करे।
  • डोटासरा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले एक महीने के दौरान, राजस्थान के विभिन्न जिलों में सीजेरियन के बाद लगभग 20 मातृ मृत्यु दर्ज की गई हैं।
  • यह घटना मातृ स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में गंभीर समस्याओं को रेखांकित करती है और राज्य में चिकित्सकीय लापरवाही तथा स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर बहस को पुनर्जीवित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम

2023 का एक राज्य कानून जो राजस्थान को सार्वजनिक और चुनिंदा निजी अस्पतालों में बिना किसी वित्तीय बाधा के आपातकालीन उपचार सहित निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी देने वाला पहला भारतीय राज्य बनाता है।

UPSC context

GS-2 (स्वास्थ्य एवं शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। यह कल्याणकारी राज्य के दायित्वों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और सार्वजनिक-निजी स्वास्थ्य देखभाल की गतिशीलता का परीक्षण करता है।

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चिकित्सीय लापरवाही

किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा देखभाल के स्वीकृत मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर कर्तव्य का उल्लंघन, जिससे प्रत्यक्ष रूप से नुकसान या मृत्यु होती है। इसमें देखभाल के कर्तव्य, उपेक्षा, प्रत्यक्ष कारण और इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को साबित करने की आवश्यकता होती है।

UPSC context

GS-2 (शासन) और GS-4 (नीतिशास्त्र) के लिए महत्वपूर्ण। यह जवाबदेही, स्वास्थ्य सेवा में उपभोक्ता संरक्षण, और डॉक्टर की सुरक्षा तथा मरीज के अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।

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इच्छामृत्यु

असाध्य पीड़ा से राहत दिलाने के लिए जानबूझकर जीवन समाप्त करने का कार्य। भारत सख्त दिशानिर्देशों के तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए "निष्क्रिय इच्छामृत्यु" (जीवन रक्षक प्रणाली हटाना) की कानूनी अनुमति देता है, लेकिन "सक्रिय इच्छामृत्यु" पर प्रतिबंध लगाता है।

UPSC context

GS-2 (राजव्यवस्था) और GS-4 (नीतिशास्त्र) के लिए महत्वपूर्ण। यह गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार, लिविंग विल और जैव-नीतिशास्त्र की समझ का परीक्षण करता है।

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अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार)

भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला एक मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार और गरिमा के साथ मरने के अधिकार को शामिल करने के लिए इसका व्यापक विस्तार किया है।

UPSC context

GS-2 (राजव्यवस्था/संविधान) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह न्यायिक सक्रियता और मौलिक अधिकारों के मात्र अस्तित्व से परे उनकी विकसित होती व्याख्या के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध कर दिया है।

भारत में केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु (जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना) ही वैध है (कॉमन कॉज़ 2018)। सक्रिय इच्छामृत्यु, जिसकी पीड़ित यहाँ मूल रूप से मांग कर रहे हैं, पूर्णतः अवैध बनी हुई है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity (Fundamental Rights)

भारत में इच्छामृत्यु और लिविंग विल की कानूनी स्थिति क्या है?

  • निष्क्रिय इच्छा मृत्यु: 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध किया गया (कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ); लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन रक्षक प्रणाली वापस लेने की अनुमति देता है।
  • सक्रिय इच्छामृत्यु: भारत में पूर्णतः अवैध। इसमें जानबूझकर जीवन समाप्त करने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप शामिल होता है, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना।
  • अनुच्छेद 21: सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' स्वाभाविक रूप से शामिल है।
Governance & Law

भारत में चिकित्सा लापरवाही से कानूनी रूप से कैसे निपटा जाता है?

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: मरीज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ "सेवा में कमी" के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं।
  • आपराधिक दायित्व: मृत्यु का कारण बनने वाली घोर चिकित्सा लापरवाही का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (पूर्व में IPC की धारा 304A) के तहत किया गया है और यह दंडनीय है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • स्वास्थ्य का अधिकार बनाम राज्य की क्षमता

    राजस्थान का अग्रणी स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, लेकिन मातृ देखभाल में प्रणालीगत लापरवाही सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और क्षमता कार्यान्वयन में गंभीर कमियों को उजागर करती है।

  • इच्छामृत्यु बनाम राष्ट्रपति की शक्तियाँ

    राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की याचिका एक संवैधानिक भ्रांति को उजागर करती है; राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियाँ आपराधिक दोषसिद्धि पर लागू होती हैं, न कि सक्रिय इच्छामृत्यु को अधिकृत करने पर।

  • मातृ स्वास्थ्य देखभाल और SDG 3.1

    सिजेरियन पश्चात की जटिलताएं 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) को 70 से कम करने की दिशा में भारत की प्रगति के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख सतत विकास लक्ष्य (SDG 3.1) है।

मुख्य परीक्षा के GS2 में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो स्वास्थ्य के अधिकार की वैधानिक गारंटी को प्रणालीगत चिकित्सा लापरवाही और अवसंरचनात्मक कमियों से जोड़ता हो।

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