EIA नियमों के तहत बंदरगाह पर्यावरण मंजूरी की वैधता बढ़ाई गई
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह सीधे तौर पर भारत के विनियामक ढाँचों को छूता है जो बुनियादी ढाँचे (बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स) में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (कारोबारी सुगमता) को पर्यावरण की स्थिरता और EIA निगरानी के साथ संतुलित करते हैं।
सारांश
संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों के तहत भारतीय सरकार ने बंदरगाह परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की वैधता अवधि को दोगुना करके 20 वर्ष कर दिया है। इस नीतिगत बदलाव का उद्देश्य दीर्घकालिक समुद्री बुनियादी ढाँचे के विकास को सुगम बनाना, बार-बार आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना और निवेश को बढ़ावा देना है, हालांकि यह विस्तारित समय-सीमा के तहत पर्यावरण संरक्षण और निगरानी को लेकर बहस छेड़ता है।
मुख्य बिंदु
- अद्यतन EIA नियमों के तहत बंदरगाह परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) की वैधता को दोगुنا करके 20 वर्ष कर दिया गया है।
- इस विनियामक परिवर्तन का उद्देश्य बड़े पैमाने की समुद्री बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए नौकरशाही की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाना है।
- आलोचक और पर्यावरण विशेषज्ञ 20 वर्ष की समयावधि में पर्यावरण सुरक्षा और बदलते पारिस्थितिक जोखिमों के साथ दीर्घकालिक परियोजना की स्थिरता को संतुलित करने को लेकर चिंता जताते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियम
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विनियामक ढाँचा, जो संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर विशिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
UPSC GS Paper III: पर्यावरण, जैव विविधता और पर्यावरण शासन। यह परियोजना की मंजूरियों और विनियामक अनुपालन तंत्र की समझ का परीक्षण करता है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
1986 में बनाया गया एक व्यापक कानून जो केंद्र सरकार को पूरे भारत में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए कार्रवाइयों का समन्वय करने, मानक निर्धारित करने और नियम बनाने का अधिकार देता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: पर्यावरण संबंधी कानून और सांविधिक निकाय। मुख्य पर्यावरण कानूनों और कार्यकारी शक्तियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पोर्ट परियोजनाओं के लिए 20 साल की पर्यावरणीय मंजूरी अंतिम है और इसके लिए बाद में किसी समीक्षा या विस्तार मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।
आकांक्षी अक्सर यह मान लेते हैं कि 20 साल की वैधता पूर्ण और अंतिम होती है, यह नजरअंदाज करते हुए कि विस्तार के लिए अनिवार्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की समीक्षा की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में EIA प्रक्रिया के प्रमुख चरण और वैधानिक आधार क्या हैं?
- वैधानिक आधार: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 2006 की EIA अधिसूचना के माध्यम से प्राप्त वैधानिक समर्थन।
- मुख्य चरण: चार अनिवार्य चरणों में स्क्रीनिंग (Screening), स्कोपिंग (Scoping), जन परामर्श (Public Consultation), और EAC या SEAC द्वारा मूल्यांकन (Appraisal) शामिल हैं।
- प्रोजेक्ट श्रेणियाँ: श्रेणी A और B की परियोजनाओं को क्रमशः उनके स्थानिक विस्तार और संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के आधार पर केंद्रीय और राज्य स्तर की अनुमति की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
पोर्ट विकास + तटीय नियमन क्षेत्र (CRZ)
मैरीटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों और CRZ नोटिफिकेशन्स के तहत तटीय क्षेत्र विनियमन उल्लंघनों से मेल खाता है।
EIA नोटिफिकेशन संशोधन + जन परामर्श नियम
EIA अधिसूचना में किए गए संशोधन, जो मजबूत जन परामर्श प्रक्रिया को दरकिनार करते हैं, हाल ही में वन संरक्षण अधिनियम में किए गए संशोधनों के दौरान देखने में आए विवादों की याद दिलाते हैं।
बंदरगाहों/खनन के लिए EIA अधिसूचना वैधता विस्तार + EAC समीक्षा तंत्र के एक कथन-आधारित (statement-based) प्रीलिम्स प्रश्न के रूप में आने की संभावना है।
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