राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू-कश्मीर में विरोध प्रदर्शन
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
अनुच्छेद 370 के निरसन के इर्द-गिर्द चल रहा राजनीतिक विमर्श भारतीय संघवाद, राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन और जम्मू और कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा की गतिशीलता को समझने के लिए केंद्रीय है। यह क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों और संघ की एकीकरण रणनीतियों के बीच के तनाव को उजागर करता है।
सारांश
जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन की छठी वर्षगांठ पर विरोधाभासी राजनीतिक गतिविधियाँ देखी गईं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दलों ने राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, और 2019 के इस कदम को लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर हमला बताया। उन्होंने जनसांख्यिकीय हेरफेर और राजनीतिक अधिकारहीनता पर चिंता जताई। इसके विपरीत, बीजेपी ने रैलियों के साथ इस दिन का जश्न मनाया, और अनुच्छेद 370 हटाने का श्रेय क्षेत्र को संवैधानिक रूप से एकीकृत करने, हिंसा समाप्त करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए शांति और विकास लाने को दिया।
मुख्य बिंदु
- जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रीय दलों ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने की छठी वर्षगांठ पर राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
- विपक्ष के नेताओं ने इस निरसन को संविधान का उल्लंघन करार दिया, और केंद्र शासित प्रदेश के ढांचे के तहत जनसांख्यिकीय हेरफेर और चुनावी विरूपण का आरोप लगाया।
- BJP ने 'तिरंगा यात्राएं' आयोजित करके वर्षगांठ मनाई और दावा किया कि निरस्तीकरण ने क्षेत्र में शांति, संवैधानिक एकता और समान अधिकार सुनिश्चित किए हैं।
- विपक्षी दलों ने प्रशासन पर चुनिंदा ढंग से निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से रोका गया, जबकि सत्ताधारी दल को आयोजनों के लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुच्छेद 370
एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था, जिससे उसे एक अलग संविधान रखने की अनुमति मिली थी। इसे 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान); विशेष प्रावधानों, संघवाद और 2023 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कानूनी निहितार्थों का परीक्षण करता है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP)
भारत की सत्ताधारी पार्टी जिसने राष्ट्रीय एकीकरण, सुरक्षा और विकास पर बल देते हुए, 2019 में Article 370 को निरस्त करने और जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का नेतृत्व किया।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था); केंद्र-राज्य संबंधों, आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक पुनर्गठन में कार्यपालिका की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)
जम्मू और कश्मीर के सबसे पुराने क्षेत्रीय दलों में से एक, जिसकी स्थापना शेख अब्दुल्ला ने की थी। ऐतिहासिक रूप से इसने क्षेत्रीय स्वायत्तता का समर्थन किया है और यह राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए एक प्रमुख पैरोकार बना हुआ है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था); क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अध्ययन और J&K के भारत के साथ ऐतिहासिक एकीकरण के लिए प्रासंगिक।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)
जम्मू और कश्मीर का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना मुफ़्ती मोहम्मद सईद द्वारा की गई थी। यह 'Self-Rule' (स्व-शासन) और कश्मीर क्षेत्र के संघर्ष के संवाद-केंद्रित समाधान की वकालत करता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय राजव्यवस्था); क्षेत्रीय गतिशीलता, गठबंधन की राजनीति और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करने वाले "गुपकर घोषणापत्र" (Gupkar Declaration) से संबंधित।
सीपीआई(एम)
एक राष्ट्रीय वामपंथी दल जो जम्मू-कश्मीर के 2019 के पुनर्गठन का विरोध करता है, यह तर्क देते हुए कि इसने संघवाद के संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया और राज्य के साथ अनिवार्य लोकतांत्रिक परामर्श की अनदेखी की।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद); राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने और पुनर्गठन की संवैधानिक प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय दलों की भूमिका का परीक्षण करता है।
जम्मू-कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस (JKPC)
सज्जाद लोन के नेतृत्व वाला एक क्षेत्रीय दल जिसने अलगाववादी झुकाव से मुख्यधारा की राजनीति की ओर रुख किया, जो क्षेत्रीय सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और NC तथा PDP के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती देता है।
UPSC context
GS पेपर II (Polity); कश्मीर घाटी में राजनीतिक बहुलता और मुख्यधारा के क्षेत्रीय स्वरों के विकास का अन्वेषण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के लिए जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की एक बाध्यकारी समय सीमा तय की।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा तय करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और इसके बजाय केंद्र के आश्वासन को स्वीकार कर लिया।
संबंधित अवधारणाएँ
जम्मू-कश्मीर का UT विधायी ढांचा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है?
- विधायी प्रतिबंध: दिल्ली की तरह, जम्मू और कश्मीर विधानसभा 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' पर कानून नहीं बना सकती, जो केंद्र के नियंत्रण में हैं। पुडुचेरी में इन विशिष्ट स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबंधों का अभाव है।
- कार्यपालिका का नियंत्रण: उपराज्यपाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं पर अनन्य प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे निर्वाचित सरकार की कार्यकारी पहुंच गंभीर रूप से सीमित हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को बरकरार रखा?
- अस्थायी प्रकृति: अनुच्छेद 370 को भाग XXI में एक अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधान के रूप में रखा गया था, जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण को सुगम बनाना था, न कि स्थायी आंतरिक संप्रभुता प्रदान करना।
- राष्ट्रपति का प्राधिकार: न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी अनुच्छेद 370(3) के तहत प्रावधान को एकतरफा रूप से निष्प्रभावी घोषित करने की राष्ट्रपति की शक्ति को वैध ठहराया।
अंतर-विषय पैटर्न
असममित संघवाद: जम्मू और कश्मीर बनाम अनुच्छेद 371
जहाँ जम्मू-कश्मीर ने अपनी विशेष स्वायत्तता खो दी है, वहीं पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के राज्य जनजातीय अधिकारों, भूमि और पारंपरिक कानूनों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371 के तहत लक्षित विषम सुरक्षा (targeted asymmetric protections) बनाए हुए हैं।
परिसीमन और संघीय टकराव
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद की परिसीमन संबंधी चिंताएं, आगामी 2026 में परिसीमन पर लगी रोक हटने को लेकर दक्षिणी राज्यों के बीच व्याप्त व्यापक राष्ट्रीय चिंता को प्रतिबिंबित करती हैं, जिन्हें डर है कि जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।
पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, J&K, पुडुचेरी) की विधायी शक्तियों में अंतर स्पष्ट करने वाले एक तुलनात्मक Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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