समसामयिकी

पीएम के भाषण के सरकारी प्रसारण पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

यह उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों पर आदर्श आचार संहिता (MCC) के प्रवर्तन और सरकारी प्रसारण संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़ी निरंतर बहस को रेखांकित करता है, जो समान अवसर (level playing field) बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

CPI सांसद पी. संदोष कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता (MCC) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन किया है। यह शिकायत प्रधानमंत्री के उस भाषण से संबंधित है, जिसे दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित किया गया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर पूर्व में महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को रोकने का आरोप लगाया था। सांसद का तर्क है कि पक्षपातपूर्ण राजनीतिक संदेशों के लिए सरकारी स्वामित्व वाले प्रसारकों का उपयोग करना चुनावों के दौरान 'लेवल प्लेइंग फील्ड' (समान अवसर) के लिए MCC की आवश्यकता का उल्लंघन है।

मुख्य बिंदु

  • CPI के एक सांसद ने भारत निर्वाचन आयोग में एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री ने आदर्श आचार संहिता (MCC) का उल्लंघन किया है।
  • शिकायत का मुख्य बिंदु दूरदर्शन और संसद टीवी जैसे सरकारी स्वामित्व वाले मंचों पर प्रधानमंत्री के भाषण के प्रसारण पर केंद्रित है, जिसके बारे में सांसद का दावा है कि यह 'लेवल प्लेइंग फील्ड' (समान अवसर) को बाधित करता है।
  • प्रधानमंत्री के संबोधन में कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में विफल रहने के कारण 'भ्रूण हत्या का पाप' करने का आरोप लगाया गया।
  • विपक्ष का दावा है कि यह प्रसारण पक्षपाती राजनीतिक प्रचार के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उपयोग करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

आदर्श आचार संहिता (MCC)

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए जारी गैर-सांविधिक दिशा-निर्देशों का एक समूह, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS II: शासन/चुनाव। चुनावी अखंडता और चुनाव आयोग की शक्तियों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

UPSC context

GS II: संवैधानिक निकाय। चुनावी सुधारों और संस्थागत स्वायत्तता के लिए मुख्य विषय।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

वह कानून जो चुनावों के वास्तविक संचालन, सदस्यों की अर्हताओं/निरर्हताओं, भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराधों का प्रावधान करता है; यह चुनाव प्रबंधन का वैधानिक आधार है।

UPSC context

GS II: RPA की मुख्य विशेषताएं। Prelims (अयोग्यताएं) और Mains (चुनावी सुधार) में अक्सर पूछे जाते हैं।

Source
नारी शक्ति वंदन अधिनियम

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2023) जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 15 वर्षों की अवधि के लिए महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।

UPSC context

GS II: सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था। महिला सशक्तिकरण और विधायी प्रतिनिधित्व से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
समान अवसर (Level Playing Field)

एक लोकतांत्रिक सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिले, तथा सत्ताधारी दल को सरकारी तंत्र या सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने से रोकता है।

UPSC context

GS II: चुनाव। चुनावी निष्पक्षता और राजकीय शक्ति के दुरुपयोग से जुड़ी बहसों में एक प्रमुख अवधारणा।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

"The Model Code of Conduct is explicitly defined and enforced as a statutory provision under the Representation of the People Act, 1951."

MCC एक आम सहमति पर आधारित, गैर-सांविधिक संहिता है। हालांकि ECI ओवरलैपिंग उल्लंघनों के लिए RPA या IPC जैसे विशिष्ट कानूनों का सहारा लेता है, लेकिन MCC स्वयं में कोई कानून नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Electoral Laws

RPA, 1951 की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt Practice) क्या है?

  • रिश्वत और अनुचित प्रभाव: किसी उम्मीदवार या उनके एजेंट द्वारा किसी भी चुनावी अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
  • पहचान के आधार पर अपील: धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से परहेज करने की अपील करना।
  • सरकारी सहायता: चुनावी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की विशिष्ट श्रेणियों (जैसे राजपत्रित अधिकारी, पुलिस) से सहायता प्राप्त करना या जुटाना।
Polity - Constitution

106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

  • 33% आरक्षण: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य करता है।
  • परिसीमन की पूर्व-शर्त: यह आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद प्रकाशित पहली जनगणना पर आधारित चुनावी परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही प्रभावी होगा।
  • 15-वर्षीय सनसेट क्लॉज: आरक्षण का प्रावधान इसके प्रारंभ होने से 15 वर्षों के बाद प्रभावी नहीं रहेगा, जब तक कि संसदीय कानून द्वारा इसे बढ़ाया न जाए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • RPA की धारा 123 के माध्यम से MCC का प्रवर्तन

    ECI अभियानों के दौरान सत्ताधारी दल के खिलाफ गैर-वैधानिक MCC को लागू करने के लिए RPA के वैधानिक प्रावधानों (जैसे सरकारी सहायता को भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित करना) का उपयोग करता है।

  • परिसीमन पर रोक और 106वां CAA

    106वें CAA का कार्यान्वयन संरचनात्मक रूप से 2026 के बाद के परिसीमन अभ्यास पर निर्भर है, जो GS2 में संघीय संसदीय सीटों के आवंटन की बहसों को लैंगिक प्रतिनिधित्व के साथ निकटता से जोड़ता है।

  • सरकारी प्रसारक और लेवल प्लेइंग फील्ड

    यह विवाद प्रसार भारती की सांविधिक स्वायत्तता और ECI के MCC के भाग VII के दिशा-निर्देशों के बीच के तनाव को रेखांकित करता है, जो सत्ताधारी दल को सरकारी प्रसारण पर एकाधिकार स्थापित करने से प्रतिबंधित करते हैं।

RPA की 'corrupt practices' बनाम MCC के उल्लंघन पर एक बहु-कथनीय प्रश्न, जो सरकारी मीडिया के दुरुपयोग पर केंद्रित हो, 2026 में अत्यधिक संभावित है।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2019MainsGS2

    “The reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of the Indian Political Process.” Comment.

  • 2023MainsGS2

    Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.