संविधान संशोधन आवश्यकताएं और महिला आरक्षण गतिरोध
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख GS Paper 2 के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों, संविधान संशोधन विधेयकों की प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली (Article 368), और आगामी परिसीमन (delimitation) अभ्यास एवं संघीय संबंधों के इर्द-गिर्द संवेदनशील राजनीतिक गतिशीलता पर चर्चा करता है।
सारांश
संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) की हार के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और उन पर राजनीतिक 'कन्या भ्रूण हत्या' का आरोप लगाया। उन्होंने विधेयक के आवश्यक दो-तिहाई विशेष बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के लिए भारत की महिलाओं से माफी मांगी। मोदी ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के भविष्य के परिसीमन के बारे में झूठ फैलाकर कथित तौर पर उत्तर-दक्षिण विभाजन को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की। यह घटना भारत में महिलाओं के लिए समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में आने वाली निरंतर राजनीतिक और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की विफलता के लिए माफी मांगी और इसके लिए विपक्ष के समर्थन के अभाव को जिम्मेदार ठहराया।
- उन्होंने विपक्ष की कड़ी निंदा की और विधेयक की हार की तुलना राजनीतिक 'कन्या भ्रूण हत्या' (female foeticide) तथा महिलाओं की आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात से की।
- प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर आगामी परिसीमन अभ्यास के संबंध में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया ताकि उत्तर-दक्षिण विभाजन पैदा किया जा सके और विधेयक के प्रति अपने विरोध को उचित ठहराया जा सके।
- विधेयक की विफलता संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करने के लिए अनुच्छेद 368 की कठोर आवश्यकताओं को रेखांकित करती है, जिनके लिए संसद में विशेष दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
औपचारिक रूप से 106वां संविधान संशोधन अधिनियम (2023), यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। इसका कार्यान्वयन 2026 के बाद की जनगणना और परिसीमन (delimitation) से जुड़ा है।
UPSC context
GS पेपर 2: शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और विधायी प्रतिनिधित्व से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
विशेष बहुमत
अनुच्छेद 368 के तहत एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता जिसके तहत किसी विधेयक को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य होता है।
UPSC context
GS पेपर 2: भारतीय राजव्यवस्था। संविधान संशोधन प्रक्रिया में नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) को समझने के लिए आवश्यक।
परिसीमन
नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया (अनुच्छेद 82)।
UPSC context
GS पेपर 2: चुनाव और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People Act)। यह संघीय प्रतिनिधित्व और राजनीति पर जनसांख्यिकीय प्रभावों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद 368 के तहत भारत के बुनियादी कानून में संशोधन करने के लिए एक विधायी प्रस्ताव। इसके लिए दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना आवश्यक है और इसमें गतिरोध को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
UPSC context
GS Paper 2: भारतीय संविधान। विधायी प्रक्रियाओं और अनुच्छेद 368 से संबंधित प्रीलिम्स और मेन्स के लिए मुख्य विषय।
संघवाद
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति-साझाकरण की एक संवैधानिक व्यवस्था। परिसीमन के संदर्भ में, इसमें उत्तर और दक्षिण के बीच जनसंख्या वृद्धि की असमानताओं पर आधारित क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से संबंधित विवाद शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर 2: संघीय ढांचा। केंद्र-राज्य संबंधों और अंतर्राज्यीय राजनीतिक संतुलन के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।
लोकसभा
भारतीय संसद का निचला सदन, जो सीधे निर्वाचित प्रतिनिधियों से बना होता है। यह महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों को पेश करने और उन पर मतदान करने के लिए प्राथमिक सदन के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: संसद और राज्य विधानमंडल। भारतीय विधायी प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने के लिए मौलिक।
प्रारंभिक ट्रैप
परिसीमन आयोग के आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
संविधान के अनुच्छेद 329(a) के तहत, परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को कानून की शक्ति प्राप्त है और उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के लिए शर्तें क्या हैं?
- कुल सदस्य संख्या का बहुमत: विधेयक को सदन की कुल स्वीकृत सदस्य संख्या के 50% से अधिक का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- उपस्थित और मतदान करने वाले: विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए।
- राज्यों द्वारा अनुसमर्थन: यदि संशोधन संघीय प्रावधानों (जैसे, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व) को प्रभावित करता है, तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।
परिसीमन पर रोक का संवैधानिक आधार क्या है?
- 84वां संशोधन अधिनियम: 2001 में पारित, इसने 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के राज्य-वार आवंटन को 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना तक फ्रीज कर दिया।
- अनुच्छेद 82: यह अनुच्छेद संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्समायोजित करने और सीटों का आवंटन करने के लिए एक परिसीमन अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- संघीय चिंताएं: यह रोक उन दक्षिणी राज्यों को दंडित होने से बचाने के लिए लागू की गई थी जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया था, ताकि उत्तरी राज्यों की तुलना में उनके सापेक्ष राजनीतिक महत्व को सुरक्षित रखा जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
महिला आरक्षण + परिसीमन + संघवाद
महिला आरक्षण का कार्यान्वयन कानूनी रूप से 2026 के बाद की परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर है, जो लैंगिक प्रतिनिधित्व को उत्तर-दक्षिण के बीच स्थानांतरित होते राजनीतिक शक्ति केंद्रों से जुड़ी संघीय चिंताओं के साथ जटिल रूप से जोड़ देता है।
निरंकुश शक्ति पर संवैधानिक अंकुश
विशेष बहुमत प्राप्त करने में विफलता अनुच्छेद 368 के उस संरचनात्मक ढांचे को रेखांकित करती है जिसे एकतरफा संवैधानिक संशोधनों को रोकने के लिए बनाया गया है, जो संसद में द्विपक्षीय सहमति की आवश्यकता पर बल देता है।
Prelims में महिला आरक्षण (Art 330A), परिसीमन (Art 82) और न्यायिक समीक्षा पर रोक (Art 329) को जोड़ने वाले एक multi-statement प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.
- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2022PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. A bill amending the Constitution requires a prior recommendation of the President of India. 2. When a Constitution Amendment Bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President of India to give his/her assent. 3. A Constitution Amendment Bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. Which of the statements given above are correct?