भारत और फ्रांस ने नीस में भारत इनॉवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख UPSC अभ्यर्थियों के लिए दो प्रमुख घटनाक्रमों पर प्रकाश डालता है: 1) महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (AI, अंतरिक्ष और रक्षा) में भारत-फ्रांस संबंधों का रणनीतिक विस्तार, और 2) SHANTI अधिनियम के माध्यम से एक महत्वपूर्ण घरेलू नीति परिवर्तन, जो स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को गति देने के लिए भारत के पारंपरिक रूप से सरकारी एकाधिकार वाले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश की अनुमति देता है।
सारांश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में "भारत इनोवेट्स 2026" सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है। इसका एक प्रमुख आकर्षण भारत द्वारा हाल ही में पारित SHANTI अधिनियम रहा, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत रिएक्टर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। चर्चाओं में रणनीतिक रक्षा स्वदेशीकरण (राफेल जेट्स से जुड़े "Make in India" के साथ) और वैश्विक तकनीकी प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और LLMs के प्रति एक सहकारी, बहुपक्षीय दृष्टिकोण विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में 'Bharat Innovates 2026' सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें गहरे रणनीतिक और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया गया।
- नेताओं ने भारत में हाल ही में पारित 'SHANTI Act' पर चर्चा की, जो स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत रिएक्टरों को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है।
- मैक्रों ने भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से चंद्रयान-3 की प्रशंसा की, और अमेरिका तथा चीन के तकनीकी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए AI और Large Language Models (LLMs) के प्रति एक सहकारी, बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया।
- द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को रेखांकित किया गया, विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित बिक्री, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
SHANTI अधिनियम (2025)
एक ऐतिहासिक 2025 कानून (Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India) जिसने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी और विदेशी निवेश की अनुमति देकर भारत के सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
UPSC context
GS-3 (बुनियादी ढांचा/ऊर्जा) और GS-2 (सरकारी नीतियां)। भारत की ऊर्जा नीति और उत्तरदायित्व ढांचे (liability framework) में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है।
भारत इनोवेट्स 2026
जून 2026 में नीस, फ्रांस में उद्घाटित एक प्रमुख डीप-टेक कॉन्क्लेव, जिसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स और वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (innovation ecosystems) के बीच निवेश और अनुसंधान साझेदारी को उत्प्रेरित करना है।
UPSC context
GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और GS-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। डीप-टेक डिप्लोमेसी और भारत-फ्रांस रणनीतिक तकनीकी संबंधों पर केंद्रित।
मेक इन इंडिया (रक्षा संदर्भ)
भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र (global manufacturing hub) के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख पहल; हाल ही में इसमें 114 राफेल (Rafale) लड़ाकू विमानों के सह-विकास और स्थानीय विनिर्माण को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है।
UPSC context
GS-3 (आंतरिक सुरक्षा/रक्षा)। स्वदेशीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) और आयात निर्भरता को कम करने से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)
कम जगह घेरने वाले और कम क्षमता (300 MW तक) वाले उन्नत परमाणु रिएक्टर जिन्हें लचीली तैनाती के लिए डिज़ाइन किया गया है, और निजी औद्योगिक उपयोग के लिए SHANTI Act में इन पर विशेष जोर दिया गया है।
UPSC context
GS-3 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ऊर्जा)। नेट-जीरो लक्ष्यों और AI डेटा केंद्रों जैसे क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत बेसलोड पावर (decentralized baseload power) हेतु महत्वपूर्ण।
भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष
नई दिल्ली और पेरिस के बीच सेमीकंडक्टर, AI और अंतरिक्ष जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों (frontier technologies) में उच्च स्तरीय सहयोग को सुगम बनाने वाली एक द्विपक्षीय राजनयिक पहल (2026)।
UPSC context
GS-2 (द्विपक्षीय संबंध)। पारंपरिक रक्षा-केंद्रित संबंधों से एक व्यापक प्रौद्योगिकी-आधारित रणनीतिक साझेदारी की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।
रिकोर्स का अधिकार
एक कानूनी प्रावधान जो ऑपरेटरों को दोषों के लिए उपकरण आपूर्तिकर्ताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति देता है; SHANTI अधिनियम के तहत इसे हटाना भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु दायित्व मानदंडों के अनुरूप बनाता है।
UPSC context
GS-3 (ऊर्जा सुरक्षा)। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और खतरनाक उद्योगों में कॉर्पोरेट जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच के संतुलन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय कानून के तहत, नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल सरकारी उद्यमों द्वारा ही किया जा सकता है।
यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत सत्य था, लेकिन हालिया SHANTI अधिनियम इस एकाधिकार को समाप्त करता है और स्पष्ट रूप से निजी क्षेत्र के स्वामित्व एवं संचालन की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नियामक ढांचा क्या है?
- राज्य का एकाधिकार: ऐतिहासिक रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा स्थापित, जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन को सख्ती से NPCIL और BHAVINI जैसी सरकारी स्वामित्व वाली इकाइयों तक ही सीमित रखता है।
- निजी प्रविष्टि: हाल ही में पारित SHANTI Act इस क्षेत्र में सुधार करता है, जिससे निजी निगमों को नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति मिलती है।
- ऑपरेटर का दायित्व: सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज (CLND) एक्ट, 2010 द्वारा शासित, जो परमाणु घटना के उत्तरदायित्व को सख्ती से ऑपरेटर पर केंद्रित करता है।
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों से किस प्रकार भिन्न हैं?
- कम क्षमता: SMRs प्रति यूनिट 300 MW(e) तक बिजली उत्पादन करते हैं, जो पारंपरिक बड़े पैमाने के परमाणु रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक-तिहाई है।
- मॉड्युलैरिटी: घटकों को फैक्ट्री में ही असेंबल किया जाता है और निर्माण स्थल तक एक एकल इकाई (single unit) के रूप में पहुँचाया जाता है, जिससे साइट पर निर्माण के समय और पूंजीगत लागत (capital costs) में महत्वपूर्ण कमी आती है।
- निष्क्रिय सुरक्षा: वे व्यापक रूप से पैसिव सेफ्टी सिस्टम का उपयोग करते हैं जो प्राकृतिक बलों (जैसे गुरुत्वाकर्षण या संवहन) पर निर्भर होते हैं और जिन्हें बंद करने के लिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
बहुपक्षीय AI और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व
भारत अपनी GPAI अध्यक्षता का उपयोग लोकतांत्रिक और ओपन-सोर्स AI मॉडलों को बढ़ावा देने, पश्चिमी तकनीकी एकाधिकारों का मुकाबला करने और उभरती प्रौद्योगिकियों में ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए कर रहा है।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) की श्रेणियाँ
राफेल जैसे प्रमुख विदेशी रक्षा सौदे 'Buy (Global–Manufacture in India)' DAP श्रेणी का परीक्षण करते हैं, जो कानूनी रूप से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से न्यूनतम 50% स्वदेशीकरण को अनिवार्य बनाता है।
1962 के परमाणु एकाधिकार को समाप्त करने वाला SHANTI एक्ट + SMR की तकनीकी विशेषताएं, 2026 के Prelims में एक multi-statement प्रश्न बनने की अत्यधिक संभावना है।
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