सुप्रीम कोर्ट ने BNS राजद्रोह प्रावधान याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों (IPC) से भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन भारतीय शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। यह आकलन करना कि क्या ये नए कानून वास्तव में लोकतांत्रिक असहमति की रक्षा करते हैं या केवल राजद्रोह (sedition) जैसे दमनकारी उपायों को एक नया नाम देते हैं, उन UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और मौलिक अधिकारों (Article 19(1)(a)) के बीच संतुलन का अध्ययन कर रहे हैं।
सारांश
उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में हाल ही में लागू भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 को चुनौती दी गई है, जिसे औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124A) का ही एक नया रूप बताया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि नया कानून अत्यधिक व्यापक और अस्पष्ट शब्दावली को बनाए रखता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'चिलिंग इफेक्ट' पैदा करता है और अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उन चिंताओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि यह कानून सार्वजनिक अव्यवस्था के साथ सीधा संबंध न होने के कारण 'तर्कसंगत प्रतिबंधों' की कसौटी पर विफल रहता है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि यह औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून (IPC की धारा 124A) का ही एक नया रूप (repackaging) है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 152 व्यापक और अस्पष्ट वाक्यांशों का उपयोग करती है—जैसे कि 'विनाशकारी गतिविधि' (subversive activity) और 'अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहन'—जो अनुच्छेद 14, 19(1)(a) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- याचिका इस बात को रेखांकित करती है कि यह प्रावधान सार्वजनिक अव्यवस्था (public disorder) के साथ किसी प्रत्यक्ष संबंध की आवश्यकता के बिना ही असंगत दंड आरोपित करता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'चिलिंग इफेक्ट' पैदा करता है।
- मई 2022 के SC के एक आदेश द्वारा IPC राजद्रोह कानून को स्थगित रखने के बावजूद, आलोचकों का तर्क है कि नया BNS (जुलाई 2024 में लागू) आपराधिक न्याय प्रणाली के वि-औपनिवेशीकरण की आड़ में उसी दमनकारी मूल ढांचे को जारी रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
भारत की प्राथमिक दंड संहिता, जिसे आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े सुधार के हिस्से के रूप में औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करने के लिए 2023 में अधिनियमित किया गया।
UPSC context
GS Paper II (गवर्नेंस)। कानूनी सुधारों और भारत की संविधियों के वि-उपनिवेशीकरण (decolonization) से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
BNS की धारा 152
BNS का एक प्रावधान जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करता है; निरस्त किए गए राजद्रोह कानून (sedition law) के आधुनिक और संभावित रूप से अधिक व्यापक संस्करण होने के कारण यह व्यापक रूप से चर्चा का विषय है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था)। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
IPC की धारा 124A
औपनिवेशिक काल का वह प्रावधान जिसने 'राजद्रोह' (sedition) या सरकार के प्रति असंतोष भड़काने को अपराध की श्रेणी में रखा था; इसे 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया था और अंततः BNS द्वारा निरस्त कर दिया गया।
UPSC context
GS Paper II. भारत में ऐतिहासिक कानूनी संदर्भ और भाषण से संबंधित कानूनों के विकास के लिए प्रासंगिक।
Chilling Effect
एक कानूनी स्थिति जहाँ अस्पष्ट या अत्यधिक व्यापक कानून, नागरिकों को अभियोजन या कानूनी उत्पीड़न के डर से अपने मौलिक अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का प्रयोग करने से हतोत्साहित करते हैं।
UPSC context
GS Paper II (मौलिक अधिकार)। प्रतिबंधात्मक कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण न्यायिक अवधारणा।
युक्तियुक्त निर्बंधन
लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं; ये आनुपातिक होनी चाहिए और मनमानी नहीं।
UPSC context
GS पेपर II. राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता का आकलन करने के लिए न्यायपालिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख सिद्धांत।
अनुच्छेद 19(1)(a)
भारतीय संविधान में निहित वह मौलिक अधिकार जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो लोकतांत्रिक असहमति और सरकारी जवाबदेही की आधारशिला है।
UPSC context
GS पेपर II। नागरिक स्वतंत्रता और बिल ऑफ राइट्स से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 152 के तहत 'राजद्रोह' के अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडित करता है।
BNS "राजद्रोह" (sedition) शब्द को पूरी तरह से हटा देता है। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है, जो "सरकार के प्रति असंतोष" को दंडित करने के औपनिवेशिक मानक को त्याग देती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के संवैधानिक आधार क्या हैं?
- संप्रभुता और सुरक्षा: भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
- Public Order: हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाला भाषण प्रतिबंधित है। सबवर्जन/राजद्रोह कानूनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण थ्रेशोल्ड टेस्ट है।
- अन्य आधार: अन्य आधारों में विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, शालीनता, नैतिकता, मानहानि और न्यायालय की अवमानना शामिल हैं।
केदार नाथ सिंह (1962) मामले में राजद्रोह के लिए सुप्रीम कोर्ट का कानूनी मानक (legal threshold) क्या था?
- संवैधानिक वैधता: न्यायालय ने IPC की धारा 124A (राजद्रोह) को अनुच्छेद 19(2) के प्रतिबंधों के तहत संवैधानिक रूप से वैध बरकरार रखा।
- सार्वजनिक अव्यवस्था सांठगांठ: इसने व्यवस्था दी कि राजद्रोह के आरोप केवल तभी लागू होते हैं जब भाषण में हिंसा भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो।
- सरकार की आलोचना: हिंसा को उकसाए बिना सरकारी कार्यों के प्रति कठोर शब्दों में असहमति व्यक्त करना राजद्रोह नहीं माना जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
UAPA बनाम BNS: सबवर्जन का ओवरलैप
BNS 152 में "विघटनकारी गतिविधि" (subversive activity) जैसे व्यापक शब्द सामान्य आपराधिक कानून और विशेष आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं, जो राज्य द्वारा इसके मनमाने प्रयोग के संबंध में चिंताएं पैदा करते हैं।
आपराधिक कानूनों का विउपनिवेशीकरण
GS2 के शासन (governance) विषय से संबंधित कि क्या IPC/CrPC को BNS/BNSS से बदलना वास्तव में औपनिवेशिक राज्य-नागरिक शक्ति गतिशीलता (power dynamic) को बदलता है या केवल राज्य की दमनकारी शक्तियों को नए रूप में पेश करता है।
2026 की Prelims परीक्षा में IPC 124A के 'disaffection' (असंतोष) से BNS 152 में 'subversive acts' (विनाशकारी गतिविधियों) में हुए सटीक परिभाषात्मक बदलाव (definitional shift) पर आधारित प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2014MainsGS2
What do you understand by the concept "freedom of speech and expression"? Does it cover hate speech also ? Why do the films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression ? Discuss.
- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.