चक्रवात अर्णब के दौरान सरकार ने दूरसंचार संपर्क सुचारू रखा
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
साइक्लोन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपदा प्रबंधन, शुरुआती चेतावनी के प्रसार और आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए दूरसंचार निरंतरता (Telecommunication continuity) एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
सारांश
यह लेख चक्रवात 'अरnab' (Cyclone Arnab) के दौरान दूरसंचार कनेक्टिविटी बनाए रखने और तेजी से बहाי के लिए सरकार तथा दूरसंचार प्राधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालता है, जिससे निर्बाध आपातकालीन संचार और आपदा प्रतिक्रिया समन्वय सुनिश्चित होता है।
मुख्य बिंदु
- सरकार ने चक्रवात अर्नाब के प्रभाव के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी और संचार लाइनों की निरंतरता सुनिश्चित की।
- दूरसंचार विभाग के मार्गदर्शन में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय आपातकालीन तैयारी के उपाय तैनात किए गए।
- आपदा के दौरान और उसके बाद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर), हेल्पलाइन और बचाव नेटवर्क को क्रियाशील बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
महत्वपूर्ण शब्द
दूरसंचार विभाग
संचार मंत्रालय के अधीन एक विभाग जो दूरसंचार नीतियों के निर्माण, लाइसेंस प्रदान करने और इंट्रा-सर्कल रोमिंग और शुरुआती चेतावनी प्रसारण जैसे आपातकालीन दूरसंचार आपदा प्रबंधन उपायों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा लचीलापन) के लिए महत्वपूर्ण, जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान संचार नेटवर्क बनाए रखने के लिए संस्थागत तंत्र का परीक्षण करता है।
संचार मंत्रालय
भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो डाक और दूरसंचार सेवाओं के संचालन, नीति निर्माण की देखरेख और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लचीले बुनियादी ढाँचे के संचालन के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन और बुनियादी ढांचा) के प्रासंगिक, आपात स्थिति के दौरान महत्वपूर्ण सेवाओं को बनाए रखने में ministerial जिम्मेदारियों की जांच।
प्रारंभिक ट्रैप
इंट्रा-सर्कल रोमिंग (ICR) को TRAI के नियमों के तहत केवल कमर्शियल टैरिफ समझौतों के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक्टिवेट किया जा सकता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि इंट्रा-सर्कल रोमिंग (Intra-Circle Roaming) का आह्वान केवल कमर्शियल नेटवर्क शेयरिंग या स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, जबकि DoT प्राकृतिक आपदाओं के दौरान एक अनिवार्य आपातकालीन उपाय के रूप में इसे तेजी से सक्रिय करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में आपदा प्रबंधन के लिए प्रमुख संस्थागत ढांचे और तंत्र क्या हैं?
- एनडीएमए अधिदेश: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत तैयार किए गए NDMA दिशानिर्देश महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लचीलेपन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं अनिवार्य करते हैं।
- CDRI की भूमिका: CDRI (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के तीव्र विकास को बढ़ावा देता है।
- DoT आपदा SOP: DoT डिजास्टर SOP चक्रवातों और बाढ़ के दौरान निर्बाध टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इमरजेंसी हेल्पलाइन और टावरों की तेजी से बहाली सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
टेलिकॉम रेजिलिएन्स + NDMA दिशानिर्देश
चक्रवात और भूकंप सेलुलर टावरों की संरचनात्मक अखंडता का परीक्षण करते हैं, जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के महत्वपूर्ण परिसंपत्ति सुरक्षा दिशानिर्देशों से जोड़ते हैं।
टेलीकॉम विनियमन + आपदा प्रतिक्रिया
संकट के दौरान इंट्रा-सर्कल रोमिंग (Intra-circle roaming) के प्रावधान दूरसंचार विनियामक ढाँचों (TRAI/DoT) और आपातकालीन आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल के बीच के तालमेल को दर्शाते हैं।
DoT की आपदा प्रतिक्रिया के लिए SOP, जिसमें इंट्रा-सर्कल रोमिंग (Intra-Circle Roaming) और CDRI जोखिम ढाँचे शामिल हैं, संभवतः एक बहु-कथनात्मक प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न में आ सकती है।
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