नमस्ते योजना और स्वच्छताकर्मी व्यावसायिक सुरक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह स्वच्छता कर्मियों जैसे संवेदनशील अनौपचारिक श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और पुनर्वास से जुड़े महत्वपूर्ण शासन और सामाजिक न्याय के मुद्दों का समाधान करता है, जो समावेशी विकास और मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ वैधानिक दायित्वों से जुड़ा है।
सारांश
लेख में खतरनाक मैला ढोने के काम से दूर हटते हुए, स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमापूर्ण कार्य, व्यावसायिक सुरक्षा और व्यापक कल्याण सुनिश्चित करने की भारत की रणनीतिक पहल पर चर्चा की गई है। NAMASTE योजना जैसी पहलों पर प्रकाश डालते हुए, यह कमजोर स्वच्छता समुदायों के उत्थान और मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सफाई कार्यों के मशीनीकरण, वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य कवरेज और कौशल विकास जैसे उपायों रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
मुख्य बिंदु
- खतरनाक मैला ढोने और अस्वच्छ स्वच्छता कार्य से मशीनीकृत, गरिमापूर्ण और सुरक्षित स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बदलाव।
- सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और आजीविका संवर्द्धन पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र (NAMASTE) योजना का कार्यान्वयन।
- सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पूंजी सब्सिडी (कैपिटल सब्सिडी), कौशल विकास, स्वास्थ्य बीमा (आयुष्मान भारत PM-JAY के माध्यम से) और सुरक्षा उपकरण प्रदान करना।
- लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों और संस्थागत सहायता के माध्यम से सामाजिक लांछन (स्टिग्मा), व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा की कमी का समाधान करना।
महत्वपूर्ण शब्द
National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)
सफाई कार्य में शून्य जनहानि (fatalities) हासिल करने, खतरनाक रूप से हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) को मशीनीकृत सफाई से प्रतिस्थापित करने और समग्र कल्याण व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए MoSJE और MoHUA द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (कल्याणकारी योजनाएं, सामाजिक न्याय)। यह कमजोर समुदायों के लिए सरकारी हस्तक्षेप, व्यावसायिक सुरक्षा और मैनुअल लेबर (हाथ से मैला ढोने की प्रथा) के उन्मूलन का मूल्यांकन करता है।
हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013
ऐतिहासिक कानून जो मैला ढोने की प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, अस्वच्छ शौचालयों को गैरकानूनी घोषित करता है, और मैला ढोने वालों की पहचान तथा उनके कानूनी पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल जस्टिस, लेजिस्लेशन)। यह हाशिए पर मौजूद जातियों की रक्षा करने वाले कानूनी ढांचों और अपमानजनक प्रथाओं को खत्म करने में आने वाली प्रवर्तन चुनौतियों का परीक्षण करता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए के समूहों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, अधिकारिता और पुनर्वास नीतियों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (गवर्नेंस और संस्थागत तंत्र)। कमज़ोर वर्गों के लिए नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसे सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II और III (समावेशी विकास, आर्थिक सशक्तिकरण)। हाशिए के समुदायों के लिए संस्थागत वित्तपोषण और कौशल कार्यक्रमों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
NAMASTE योजना विशेष रूप से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि NAMASTE का क्रियान्वयन केवल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और वे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ इसके संयुक्त निष्पादन को नजरअंदाज कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा (manual scavenging) के खिलाफ प्रमुख वैधानिक प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- 2013 का कानून: प्रोहिबिशन एक्ट 2013 मैन्ुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने की प्रथा) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है, असुरक्षित शौचालयों के निर्माण को दंडनीय बनाता है, और चिह्नित श्रमिकों के पुनर्वास को अनिवार्य करता है।
- NSKFDC का अधिदेश: NSKFDC, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सफाई कर्मचारियों के आर्थिक उत्थान के लिए नोडल शीर्ष निगम के रूप में कार्य करता है।
- न्यायिक आदेश: 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में राज्यों को सीवर से मौत के शिकार लोगों के लिए ₹10 लाख का मुआवजा और सफाई का पूर्ण मशीनीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अंतर-विषय पैटर्न
मैनुअल स्कैवेंजिंग और संवैधानिक मौलिक अधिकार
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers Act 2013) मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) और अनुच्छेद 23 (बलपूर्वक श्रम का प्रतिषेध) से जुड़ा हुआ है।
कल्याणकारी योजनाएं और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
आयुष्मान भारत PM-JAY में स्वच्छता कार्यकर्ताओं को शामिल करना, भारत में लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पहलों के साथ जोड़ता है।
NAMASTE योजना का दोहरा मंत्रालय जनादेश और कचरा बीनने वालों को शामिल किया जाना इसे बहु-कथन वाले प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है।
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