भारत ने जहाज निर्माण के लिए बुसान में समुद्री साझेदारियों का विस्तार किया
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख भारत की एक प्रमुख समुद्री, जहाज निर्माण और रीसाइक्लिंग हब के रूप में खुद को स्थापित करने की सक्रिय नीतिगत पहल को दर्शाता है, जो घरेलू औद्योगिक विकास (मेक इन इंडिया) को वैश्विक पर्यावरणीय मानकों और अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक साझेदारियों के साथ जोड़ता है।
सारांश
भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में अपनी समुद्री साझेदारियों का विस्तार किया, जिसमें जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं, हरित शिपिंग और सुरक्षित, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल जहाज रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन मुलाकातों में साइप्रस जैसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग और भारत की घरेलू समुद्री क्षमताओं तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हांगकांग कन्वेंशन जैसे वैश्विक ढांचों के साथ तालमेल पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य बिंदु
- भारत ने बुसान में जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखला, हरित नौवहन (ग्रीन शिपिंग) और जहाज पुनर्चक्रण (शिप रीसाइक्लिंग) पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने वैश्विक समुद्री पदचिह्न और साझेदारियों का विस्तार किया।
- चर्चाओं में साइप्रस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हांगकांग कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप मजबूत जहाज रीसाइक्लिंग मानकों का पता लगाने पर जोर दिया गया।
- यह आउटरीच विनिर्माण, जहाज निर्माण और समुद्री लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने, तथा विदेशी केंद्रों पर निर्भरता को कम करने के भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के तहत अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जो सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल जहाज रीसाइक्लिंग के लिए वैश्विक मानक तय करता है और खतरनाक सामग्रियों से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रोकता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और बुनियादी ढांचा); यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलनों, हरित शिपिंग मानकों और जहाज रीसाइक्लिंग विनियमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जो अंतरराष्ट्रीय नौवहन को विनियमित करने, समुद्री सुरक्षा, संरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री तथा वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (IR एवं UN निकाय) और पेपर III (बुनियादी ढाँचा); वैश्विक समुद्री शासन और अंतर-राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानदंडों की समझ का परीक्षण करता है।
पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत सरकार का वह शीर्ष मंत्रालय जो पत्तन, जहाज़ रानी और जलमार्ग से संबंधित नीतियों, विनियमों और बुनियादी ढांचे के विकास के निर्धारण और प्रशासन के लिए ज़िम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढाँचा, आर्थिक विकास); बंदरगाह-नीत विकास, समुद्री रसद (मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स) और विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए नीतिगत ढाँचों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
हॉन्ग कॉन्ग कन्वेंशन का भारत का अनुपालन पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसके पास घरेलू कानून के तहत विधिक समर्थन का अभाव है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि भारत ने हॉन्गकॉन्ग कन्वेंशन का अनुमोदन अभी हाल ही में किया है या वह पूरी तरह से असत्यापित घरेलू दिशानिर्देशों पर निर्भर है, और वे इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि द रिसाइक्लिंग ऑफ़ शिप्स एक्ट, 2019 (Recycling of Ships Act, 2019) ने औपचारिक रूप से HKC के मानदंडों को लागू किया था।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (Recycling of Ships Act, 2019) के प्रमुख वैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- HKC अलाइनमेंट: साविधिक समर्थन: जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए IMO के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के मानकों को औपचारिक रूप से अपनाता है।
- IHM मैंडेट: hazardous materials: रीसाइक्लिंग सुविधाओं में प्रवेश करने से पहले जहाजों के लिए खतरनाक सामग्री की सूची (Inventory of Hazardous Materials - IHM) अनिवार्य की गई है।
- यार्ड प्राधिकार: सुविधा प्राधिकार (Facility Authorization): रीसाइक्लिंग यार्डों के लिए कड़े पर्यावरणीय और श्रमिक सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए विशिष्ट प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
- अलंग का वर्चस्व: अलंग हब: गुजरात में अलंग जैसे प्रमुख रीसाइक्लिंग हब का संचालन करता है, जो वैश्विक ग्रीन शिपिंग मानकों के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
जहाज पुनर्चक्रण मानक + अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून
हॉन्ग कॉन्ग कन्वेंशन जैसे वैश्विक सम्मेलन, घरेलू कानून (रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019) और WTO के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को आपस में जोड़ते हैं।
मैरीटाइम विनिर्माण + घरेलू औद्योगिक नीति
भारत को वैश्विक शिपयार्ड हब के रूप में स्थापित करने के प्रयास सीधे तौर पर मेक इन इंडिया पहल और विनिर्माण के लिए PLI योजनाओं से जुड़ते हैं।
हॉन्ग कॉन्ग कन्वेंशन, अलंग हब और भारत के शिप रिसाइक्लिंग एक्ट, 2019 पर एक बहु-कथनात्मक (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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