समसामयिकी

भारत ने कानूनी मेट्रोलॉजी की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक की मेजबानी की

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

OIML जैसे वैश्विक मानक-निर्धारण निकायों के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी को समझने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और घरेलू गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

भारत ने नई दिल्ली में लीगल मेट्रोलॉजी की इंटरनेशनल कमेटी (CIML) की प्रतिष्ठित 61वीं बैठक की मेजबानी की। इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय माप मानकों, लीगल मेट्रोलॉजी फ्रेमवर्क और वैश्विक बेंचमार्क के साथ घरेलू व्यापार माप के संरेखण पर चर्चा करने के लिए वैश्विक प्रतिनिधि एक साथ आए, जिससे उपभोक्ता संरक्षण और व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिला।

मुख्य बिंदु

  • भारत ने नई दिल्ली में लीगल मेट्रोलॉजी की इंटरनेशनल कमेटी (CIML) की 61वीं बैठक की मेजबानी की।
  • कानूनी मेट्रोलॉजी व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले बाट और माप में सटीकता, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करती है।
  • यह बैठक वैश्विक मानक-निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है।
  • मानकीकृत मापविज्ञान (metrology) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करता है और विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है।

महत्वपूर्ण शब्द

International Organization of Legal Metrology (OIML)

वैश्विक स्तर पर कानूनी मेट्रोलॉजी प्रक्रियाओं के सामंजस्य को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में माप की सटीकता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 1955 में स्थापित अंतर-सरकारी संगठन।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संगठन) और GS पेपर III (व्यापार, मानक) के लिए महत्वपूर्ण, जो वैश्विक शासन और व्यापार में तकनीकी बाधाओं की परख करता है।

Source
अंतरराष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान समिति (CIML)

OIML का प्राथमिक निर्णय लेने वाला और प्रशासनिक निकाय, जो रणनीतिक कार्य योजनाओं का मार्गदर्शन करने, अंतर्राष्ट्रीय माप अनुशंसाओं को स्वीकृत करने और वैश्विक विधिक मेट्रोलॉजी ढाँचों को दिशा देने के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS पेपर II और III के लिए प्रासंगिक, जो वैश्विक मानकीकरण निकायों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति में भारत की सक्रिय सहभागिता को रेखांकित करता है।

Source
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट

वजन और माप के मानकों को नियंत्रित करने, वजन और अन्य वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करने तथा अनिवार्य अनुपालन और सत्यापन के माध्यम से उपभोक्ताओं की रक्षा करने वाला प्रमुख भारतीय कानून।

UPSC context

जीएस पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और जीएस पेपर III (उपभोक्ता अधिकार) के लिए महत्वपूर्ण, जो वाणिज्य और उपभोक्ता कल्याण को नियंत्रित करने वाले सांविधिक ढाँचों का परीक्षण करता है।

Source
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारत में उपभोक्ता संरक्षण, बाट और माप के मानकीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल केंद्रीय मंत्रालय।

UPSC context

GS पेपर II (शासन और सरकारी मंत्रालय) और GS पेपर III (उपभोक्ता संरक्षण) के लिए महत्वपूर्ण, जो कल्याण और वाणिज्य की कार्यकारी मशीनरी का परीक्षण करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity & Governance / Economy

भारत में माप, तौल और मानकों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढाँचे क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 33) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (Legal Metrology) आता है, जबकि माप और तौल के मानकों की स्थापना संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 50) के अंतर्गत आती है।
  • प्राथमिक कानून: विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (The Legal Metrology Act, 2009) ने बाट और माप के मानकों को लागू करने, अंतर-राज्यीय व्यापार को विनियमित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए पहले के अधिनियमों का स्थान लिया।
  • OIML संधि: OIML एक अंतर-सरकारी संधि संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में वैश्विक स्तर पर कानूनी मेट्रोलॉजी विनिमय को समरूप बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने के लिए की गई थी।

अंतर-विषय पैटर्न

  • लीगल मेट्रोलॉजी और WTO TBT समझौता

    WTO नियमों के तहत OIML मानक मानकीकरण (हार्मोनाइजेशन) प्रत्यक्ष रूप से व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT) को न्यूनतम करता है, जो उपभोक्ता संरक्षण ढाँचों को बहुपक्षीय व्यापार सुविधा से जोड़ता है।

  • OIML जारी करने वाला प्राधिकरण और मेक इन इंडिया

    OIML जारी करने वाले प्राधिकरण के रूप में भारत की स्थिति 'मेक इन इंडिया' के तहत अनावश्यक विदेशी परीक्षणों को समाप्त करके घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करती है।

OIML जारी करने वाले प्राधिकरण का दर्जा (13वां देश) + कानूनी मेट्रोलॉजी क्षेत्राधिकार (संघ बनाम समवर्ती सूची) एक हाई-यील्ड प्रीलिम्स ट्रैप है।

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