लखनऊ में श्रम संहिताओं और सामाजिक सुरक्षा पर संवाद शुरू
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह आयोजन भारत के चल रहे प्रमुख आर्थिक सुधार—29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार सरल श्रम संहिताओं (Labour Codes) में समेकित करने—से सीधे संबंधित है, जो श्रम बाजार की लचीलापन, श्रमिक सुरक्षा और व्यवसाय सुगमता (ease of doing business) को समझने के लिए इसे अनिवार्य बनाता है।
सारांश
लखनऊ में नए श्रम कोडों के कार्यान्वयन, श्रम कल्याण उपायों और सामाजिक सुरक्षा ढाँचों पर चर्चा करने के लिए दो दिवसीय राज्य-स्तरीय 'श्रम संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। यह संवाद श्रम प्रशासन में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हुए, सुव्यवस्थित श्रम नियमों, कार्यबल के औपचारिकीकरण, और असंगठित तथा गिग श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
मुख्य बिंदु
- नए श्रम संहिताओं, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर विचार-विमर्श करने के लिए लखनऊ में दो दिवसीय राज्य-स्तरीय 'श्रम संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम सहमति बनाना, प्रभावी कार्यान्वयन रणनीतियों पर चर्चा करना और श्रम बाजार सुधारों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है।
- यह गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।
- आधुनिक श्रम कानूनों को आकार देने में सहयोगात्मक संघवाद और हितधारकों (नियोक्ता, कर्मचारी और राज्य के अधिकारी) के परामर्श के महत्व पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
चार श्रम संहिताएँ
29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार अलग-अलग संहिताओं - वेतन संहिता (Code on Wages), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशा संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) - में समेकित करने वाला एक व्यापक विधायी संशोधन।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था - श्रम सुधार, रोज़गार, समावेशी विकास)। ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस और श्रमिक कल्याण पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
श्रम संवाद कार्यक्रम
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नए श्रम संहिताओं और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सैकड़ों जिलों में शुरू किया गया एक देशव्यापी 90-दिवसीय आउटरीच और क्षमता-निर्माण अभियान।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन व्यवस्था/अर्थव्यवस्था)। यह शासन पहलों के क्रियान्वयन, सहकारी संघवाद और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक पहुंच का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्य-स्तर पर नियम बनाने या आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बिना, चारों श्रम संहिताओं के सभी प्रावधानों को एकतरफा रूप से अधिसूचित कर दिया।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि केंद्र सरकार अकेले श्रम संहिताओं (Labour Codes) को लागू करती है, और वे इस बात की अनदेखी कर देते हैं कि राज्यों को समवर्ती सूची (Concurrent List) के तहत तदनुरूप नियम बनाने होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में चार समेकित श्रम संहिताएं और उनके प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?
- समेकन: वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का स्थान लेती हैं।
- उद्देश्य: अनुपालन को सरल बनाता है, पुरानी परिभाषाओं को हटाता है, न्यूनतम वेतन के दायरे का विस्तार करता है, और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
- संवैधानिक आधार: श्रम समवर्ती सूची (प्रविष्टि 22, सूची III) के अंतर्गत आता है, जिसके पूर्ण कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय अधिनियमन और राज्य-स्तरीय नियमों दोनों की आवश्यकता होती है।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम संहिता + डिजिटल अर्थव्यवस्था विनियमन
सोशल सिक्योरिटी कोड में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की परिभाषाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एग्रीगेटर्स की एंटीट्रस्ट निगरानी से मेल खाती हैं।
श्रम प्रशासन + सहकारी संघवाद
श्रम संवाद का परामर्शक ढांचा समवर्ती सूची के विषयों में सहकारी संघवाद का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो GST काउंसिल की विचार-विमर्श संरचनाओं को दर्शाता है।
प्रारंभिक परीक्षा में एक स्टेटमेंट-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें कि क्या गिग वर्कर वैधानिक सामाजिक सुरक्षा निधि या केंद्र-राज्य समवर्ती नियमों के अंतर्गत आते हैं।
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