सामाजिक न्याय मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
नेतृत्व द्वारा ministerial functioning और welfare schemes की समीक्षा भारत में social justice policies से जुड़ी governance, transparency और implementation की चुनौतियों को उजागर करती है।
सारांश
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों, ब्यूरो और संस्थानों की एक व्यापक समीक्षा की, जिसमें कमजोर आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करने और कार्यान्वयन तंत्र को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विभिन्न प्रभागों, ब्यूरो और संस्थानों के कामकाज की समीक्षा की।
- समीक्षा बैठक में अनुसूचित जातियों (SCs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), वरिष्ठ नागरिकों, नशामुक्ति पीड़ितों और दिव्यांगजनों (दिव्यांग व्यक्तियों) सहित हाशिए पर मौजूद और संवेदनशील समुदायों के लिए बनाई गई प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- प्रशासनिक जवाबदेही, धन के कुशल उपयोग और कल्याणकारी उपायों की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत में वह नोडल केंद्रीय मंत्रालय, जो अनुसूचित जातियों (SCs), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों सहित हाशिए के वर्गों के लिए नीति निर्माण, कानून और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल जस्टिस / गवर्नेंस)। यह कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं, संस्थागत तंत्र और शासन के ज्ञान की परख करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का प्रशासन करता है, जो अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने अधिदेश की अनदेखी करता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि PM-AJAY या AVYAY जैसी अम्ब्रेला योजनाएं स्वतंत्र मंत्रालय हैं, जबकि इनका संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- संवैधानिक आधार: संवैधानिक सुरक्षा उपायों में अनुच्छेद 15, 16, 17, 38, 39 और 46 शामिल हैं जो राज्य को कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश देते हैं।
- PM-AJAY योजना: पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) जैसी अम्ब्रेला योजनाएं अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए पिछली योजनाओं को मिलाती हैं।
- वरिष्ठ नागरिक: वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आश्रय पर ध्यान केंद्रित करने वाली अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) जैसी योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।
- दिव्यांगता क्षेत्र: दिव्यांगजन सशक्तिकरण, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) और सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) द्वारा संचालित है।
अंतर-विषय पैटर्न
वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बनाम फिस्कल अकाउंटेबिलिटी
कल्याण प्रशासन समीक्षाएं प्रशासनिक जवाबदेही को राजकोषीय संघवाद और बजटीय परिणामों से जोड़ती हैं, जो कि जीएस-II शासन और लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय, दोनों में नौकरशाही के प्रदर्शन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक बार-बार आने वाला विषय है।
DPSP के निर्देश और जमीनी स्तर पर कल्याणकारी वितरण
हाशिए के समूहों के लिए प्रमुख पहलें (फ्लैगशिप पहलें) भाग IV के तहत संवैधानिक आदेशों (नीति निर्देशक तत्वों) को GS-II में परखे गए जमीनी स्तर की क्रियान्वयन चुनौतियों से सीधे जोड़ती हैं।
कल्याणकारी योजनाओं की मंत्रालय-स्तरीय संरचनात्मक समीक्षाएँ अक्सर मिलान वाले कॉलम या कथन-आधारित GS-II गवर्नेंस के प्रश्नों में शामिल होती हैं।
संबद्ध PYQ · 3
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Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
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