समसामयिकी

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा की जांच के लिए समिति का गठन किया

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

यह सिविल अशांति या सार्वजनिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त जांच समितियों (High Powered Enquiry Committees) को स्थापित करने में सुप्रीम कोर्ट की बदलती भूमिका को दर्शाता है, जो न्यायिक सक्रियता (judicial activism), शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर चल रही बहस से जुड़ा हुआ है।

सारांश

लेख में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई 2026 के दौरान जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर हुई हिंसा के पहलुओं और घटनाओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) के गठन का उल्लेख किया गया है, जो तथ्य-खोज और जवाबदेही के लिए न्यायिक तंत्र की ओर इशारा करता है।

मुख्य बिंदु

  • भारत के उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) का गठन किया है।
  • सार्वजनिक व्यवधान, सांप्रदायिक तनाव या नागरिक अशांति के मुद्दों की जांच के लिए न्यायिक हस्तक्षेप और सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष समितियों की नियुक्ति पर प्रकाश डालता है।
  • सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़ी कानून व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए शक्ति संतुलन, न्यायिक निगरानी और संस्थागत तंत्रों पर विचार करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित, मौलिक अधिकारों के अंतिम रक्षक और अपील की अंतिम अदालत के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन - न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली)। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक उपचारों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
हाई-पावर्ड एनक्वायरी कमेटी (HPEC)

विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की जाँच करने, स्वतंत्र तथ्य-न्वेषण (फैक्ट-फाइंडिंग), जवाबदेही और गवाहों की पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पाँच सदस्यीय न्यायिक समिति।

UPSC context

GS पेपर II (न्यायपालिका और शक्तियों का पृथक्करण)। सार्वजनिक जवाबदेही के लिए विशेषज्ञ/जांच पैनल गठित करने के वास्ते अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केवल केंद्र या राज्य सरकार के पास सार्वजनिक हिंसा की जाँच के लिए जाँच समिति या आयोग गठित करने का वैधानिक अधिकार है।

अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि कमिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के तहत केवल कार्यपालिका ही जाँच आयोग (Enquiry Commissions) का गठन कर सकती है, और वे समितियों की नियुक्ति की सुप्रीम कोर्ट की अंतर्निहित (inherent) और अनुच्छेद 142 की शक्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity and Governance - Judiciary

भारत में उच्चतम न्यायालय की जाँच और अन्वेषण शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने वास्ते अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है।
  • अनुच्छेद 32 सीमाएँ: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के विपरीत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कड़ाई से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित है।
  • विशेषज्ञ समितियाँ: सुप्रीम कोर्ट गंभीर जनहित के मामलों में निष्पक्ष तथ्य-न्वेषण के लिए विशेषज्ञ समितियों या जाँच आयोगों की नियुक्ति कर सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • न्यायिक सक्रियता बनाम कार्यपालिका का क्षेत्र

    जाँच समितियों की न्यायिक नियुक्ति अनुच्छेद 142 की शक्तियों से जुड़ती है, जो कार्यपालिका के कानून और व्यवस्था के क्षेत्र पर न्यायिक oversight की सीमाओं का परीक्षण करती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समितियां और अनुच्छेद 142 की शक्तियां अक्सर संस्थागत सीमाओं का परीक्षण करने वाले राजव्यवस्था (Polity) के बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) में दिखाई देती हैं।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2024MainsGS2

    Explain the reasons for the growth of public interest litigation in India. As a result of it, has the Indian Supreme Court emerged as the world's most powerful judiciary ?

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.