समसामयिकी

आंतरिक जलमार्ग और डिब्रूगढ़ से अंतरराष्ट्रीय कार्गो

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

अंतरदेशीय जल परिवहन सड़क/रेलवे का एक स्वच्छ और अधिक किफायती विकल्प है। डिब्रूगढ़ से भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मालवाहक यात्राओं का संचालन पूर्वोत्तर भारत को क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सारांश

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी (NW-2) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का उपयोग करते हुए डिब्रूगढ़, असम से पहली अंतरराष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह विकास पूर्वोत्तर भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बदलने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और पड़ोसी बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा कनेक्टिविटी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ से पहले अंतरराष्ट्रीय कार्गो voyage को हरी झंडी दिखाई, जो भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
  • यह कार्गो यात्रा पूर्वोत्तर भारत को बांग्लादेश के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्ग का उपयोग करती है।
  • इस पहल का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, आर्थिक एकजुटता को बढ़ाना और एक टिकाऊ तथा किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करना है।
  • एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देने के लिए नदी प्रणालियों का उपयोग करने पर रणनीतिक फोकस पर प्रकाश डालता है।

प्रारंभिक ट्रैप

राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रबंधन और रखरखाव पूरी तरह से उन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जहाँ नदी बेसिन स्थित हैं।

आवेदक अक्सर यह मान लेते हैं कि सभी राष्ट्रीय जलमार्गों का प्रबंधन या वित्तपोषण स्वतः पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, जिससे पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत IWAI की केंद्रीय सांविधिक भूमिका छूट जाती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy Infrastructure Transport

भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों को नियंत्रित करने वाले संस्थागत तंत्र और प्रावधान क्या हैं?

  • संवैधानिक ढांचा: राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने पूरे भारत में 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है।
  • नियामक निकाय: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) इन जलमार्गों का विनियमन और विकास करता है।
  • प्रमुख जलमार्ग (NW-2): NW-2 असम में सादिया से धुबरी तक (891 किमी) ब्रह्मपुत्र नदी के沿 स्थापित किया गया है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आंतरिक जलमार्ग + एक्ट ईस्ट नीति

    भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पूर्वोत्तर भारत की नदी प्रणालियों को क्षेत्रीय समुद्री व्यापार गलियारों के साथ एकीकृत करके सीधे तौर पर 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का समर्थन करता है।

  • लॉजिस्टिक्स लागत में कमी + पीएम गति शक्ति

    सड़क मार्ग से भारी माल ढुलाई (bulk cargo) को राष्ट्रीय जलमार्गों की ओर स्थानांतरित करना भारत के नेट-जीरो कार्बन लक्ष्यों के अनुरूप है और पीएम गति शक्ति के तहत कुल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करता है।

NW-2 कनेक्टिविटी, इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स (Indo-Bangladesh Protocol routes) और IWAI की वैधानिक शक्तियाँ (statutory powers), मिलान करने वाले (matching-type) Prelims प्रश्नों के लिए प्रमुख उम्मीदवार हैं।

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