तुर्किए से नार्को किंगपिन के प्रत्यर्पण से सुरक्षा को बढ़ावा मिला
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह आयोजन सीधे तौर पर ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ भारत की बदलती रणनीति को उजागर करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग, प्रत्यर्पण तंत्र (extradition mechanisms) और आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन को जोड़ता है जैसा कि अक्सर मेन्स GS-3 में परीक्षण किया जाता है।
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तुर्की से अंतरराष्ट्रीय नार्को-ट्रैफ़िकिंग सरगना नवप्रीत सिंह के प्रत्यर्पण को सफलतापूर्वक सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सराहना की, जो अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने तुर्की से कट्टर नार्को-ट्रैफ़िकिंग सरगना नवप्रीत सिंह के सफल प्रत्यर्पण के लिए सुरक्षा एजेंसियों को बधाई दी।
- नवप्रीत सिंह अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति था, जो सीमा पार और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की चुनौतियों को उजागर करता है।
- यह उपलब्धि विदेश में सक्रिय भगोड़े अपराधियों और मादक पदार्थों के सिंडिकेट (narco-syndicates) पर नकेल कसने के लिए भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीतिक पहुंच को रेखांकित करती है।
- गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को-टेररिज्म के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रत्यार्पण संधि
संपrभ देशों के बीच एक औपचारिक द्विपक्षीय समझौता जो विशिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चलाने या सजा भुगतने के वास्ते वांछित भगोड़ों को सौंपने की कानूनी प्रक्रियाएं तय करता है।
UPSC context
GS पेपर III (आंतरिक सुरक्षा - संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध); transnational अपराधियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय
भारत का वह नोडल केंद्रीय मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, घरेलू नीति, राज्य खुफिया जानकारी, सीमा प्रबंधन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II और III (राजव्यवस्था/आंतरिक सुरक्षा); आतंकवाद-रोधी, कानून प्रवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा शासन में संस्थागत भूमिकाओं की समझ का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भगोड़ों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग के लिए भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक कानूनी और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- प्रत्यर्पण संधियाँ: प्रत्यार्पण अधिनियम, 1962 के तहत द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधियों या व्यवस्थाओं के माध्यम से विदेश स्थित अपराधियों को देश वापस लाया जाता है।
- इंटरपोल एनसीबी-इंडिया: राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में CBI के माध्यम से वैश्विक पुलिस समन्वय, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
- MLAT फ्रेमवर्क: साक्ष्य एकत्र करने और अपराध की आय की रिकवरी के लिए सीमाओं के पार आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता सक्षम बनाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रत्यार्पण संधियाँ + आंतरिक सुरक्षा नेक्सस
भारत, नशीले पदार्थों और आतंकी फंडिंग के खिलाफ घरेलू आंतरिक सुरक्षा के साथ विदेश नीति के प्रभाव को जोड़ते हुए, अंतरराष्ट्रीय कार्टेल को खत्म करने के लिए प्रत्यर्पण संधियों (extradition treaties) और MLAT का उपयोग करता है।
ट्रांसनेशनल क्राइम + इंटरपोल रेड नोटिस + प्रत्यर्पण तंत्र (extradition mechanisms) के बहु-कथनात्मक (multi-statement) आवेदन प्रश्न के माध्यम से परखे जाने की संभावना है।
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