नए श्रम संहिताओं पर श्रम संवाद पहल
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह आयोजन भारत के ऐतिहासिक श्रम कानून सुधारों के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन का एक कदम है, जो यह दर्शाता है कि 'श्रम संवाद' जैसी जागरूकता पहलों के माध्यम से केंद्रीय नीतिगत बदलावों को किस प्रकार औद्योगिक केंद्रों तक पहुँचाया जा रहा है।
सारांश
'श्रम संवाद' पहल के तहत भिवाड़ी, राजस्थान में श्रम संहिताओं पर एक जिला क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत के समेकित श्रम सुधारों के जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय हितधारकों, उद्योग के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को लक्षित करना था, जो व्यापार करने में सुगमता और व्यापक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाता है।
मुख्य बिंदु
- 'श्रम संवाद' पहल के तहत भिवाड़ी, राजस्थान में नए श्रम कोड पर एक जिला क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- यह कार्यक्रम चार समेकित श्रम संहिताओं के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सूचना के अंतराल को पाटने, हितधारकों की सहभागिता को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा उद्योग प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है।
- श्रम नियमों को सुव्यवस्थित करने, व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और संगठित तथा असंगठित दोनों तरह के श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- जिला स्तर पर अनुपालन और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक शासन (collaborative governance) और जमीनी स्तर पर पहुंच (grassroots outreach) पर प्रकाश डालता है।
महत्वपूर्ण शब्द
चार श्रम संहिताएं
व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) और श्रमिकों की व्यापक सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल बनाने वाले चार समेकित कोड (वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं)।
UPSC context
GS पेपर II (श्रम कल्याण, गवर्नेंस) और GS पेपर III (समावेशी विकास, श्रम सुधार) के लिए महत्वपूर्ण।
श्रम संवाद पहल
श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 31 6 जिलों में शुरू किया गया 90 दिनों का एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान, जिसका उद्देश्य हितधारकों को शिक्षित करना और लेबर कोड के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और जमीनी स्तर के शासन तथा हितधारक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत में श्रम कानूनों को तैयार करने, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का मंत्रालय।
UPSC context
GS पेपर II और III के तहत संस्थागत ढाँचे, सांविधिक निकायों और नीति कार्यान्वयन के लिए आवश्यक।
प्रारंभिक ट्रैप
चारों श्रम संहिताओं को 2019 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान रूप से लागू किया गया है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि चारों लेबर कोड देश भर में पहले ही पूरी तरह से लागू हो चुके हैं, जबकि कई राज्य अभी भी नियम बनाने और उन्हें लागू करने की क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के चार श्रम संहिताओं (Four Labour Codes) के तहत कौन-से प्रमुख स्तंभ और कानून समेकित किए गए हैं?
- 29 कानून समेकित: एकीकरण: 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार कोड में बदला गया: वेतन संहिता (Code on Wages), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code), और ओएसएच कोड (OSH Code)।
- गिग वर्कर शामिल: सोशल सिक्योरिटी: नेशनल डेटाबेस (eShram) के माध्यम से पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक कवरेज का विस्तार किया गया है।
- सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन: न्यूनतम मजदूरी: सीमित 'अनुसूचित रोजगार' दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करते हुए, सभी प्रकार के रोजगारों में सार्वभौमिक वैधानिक न्यूनतम मजदूरी फ्लोर पेश करता है।
- सरलीकृत अनुपालन: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business): औपचारिकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुपालन को सरल बनाता है, एकल लाइसेंसिंग और छोटे उल्लंघनों के लिए कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) अपराध।
अंतर-विषय पैटर्न
श्रम सुधार और सहकारी संघवाद
श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र, सहकारी संघवाद के तहत राज्य सरकारों और जिला-स्तरीय जिला प्रशासनों के बीच सक्रिय समन्वय की आवश्यकता है, जो विधाई सुधार को जमीनी स्तर के शासन से जोड़ता है।
गिग इकॉनमी और सामाजिक सुरक्षा कोड
सोशल सिक्योरिटी कोड (Social Security Code) में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (gig and platform workers) को शामिल करना पारंपरिक औद्योगिक श्रम कानून को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता , 2020 (Code on Social Security, 2020) के विशिष्ट प्रावधानों, विशेषकर गिग वर्कर्स के संबंध में, एक बहु-कथन (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
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