DWBDNC गवर्निंग बॉडी: हाशिए के समुदायों के लिए नई नियुक्तियां
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (DNTs) के उत्थान के लिए समर्पित संस्थागत ढांचे और शासन तंत्र को रेखांकित करता है, जो ऐतिहासिक रूप से वंचित हैं और समावेशी विकास के लिए विशिष्ट नीतिगत ध्यान आकर्षित करते हैं।
सारांश
श्री नारायण देवासी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है, जिससे DNTs, NTs और SNTs जैसे हाशिए पर मौजूद और कमज़ोर वर्गों पर सरकार के निरंतर ध्यान केंद्रित किए जाने को बल मिला है।
मुख्य बिंदु
- श्री नारायण देवासी ने आधिकारिक रूप से विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड (DWBDNC) के संचालक मंडल के सदस्य के रूप में पदभार संभाल लिया है।
- DWBDNC, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (DNTs, NTs और SNTs) के कल्याण और विकास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।
- ये समुदाय सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह हैं, जिन्हें लक्षित सकारात्मक हस्तक्षेपों (affirmative interventions) और कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ समुदाय विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC)
भारत में अणसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (Denotified, Nomadic, and Semi-Nomadic Communities) के लिए विकासात्मक और कल्याणकारी उपाय तैयार करने और उन्हें लागू करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत स्थापित एक कल्याण बोर्ड।
UPSC context
GS पेपर II (सोशल जस्टिस, वल्नरेबल सेक्शन) के लिए महत्वपूर्ण। हाशिए के समूहों के लिए कल्याणकारी निकायों और नीतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
DWBDNC संसद के एक विशिष्ट अधिनियम के तहत विनिर्मित जनजातियों के लिए स्थापित एक सांविधिक निकाय है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि DWBDNC संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जबकि इसका गठन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक विकास बोर्ड के रूप में किया गया था।
संबंधित अवधारणाएँ
असूचना प्राप्त (Denotified), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय (DNTs/NTs/SNTs) क्या हैं और इनसे जुड़े प्रमुख आयोग कौन से हैं?
- औपनिवेशिक विरासत: 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने इन समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' करार दिया; 1952 में इसे निरस्त कर दिया गया, लेकिन सामाजिक कलंक बना रहा।
- मुख्य आयोग: भारत में DNTs, NTs और SNTs की पहचान करने, उनकी सूची बनाने और उनके कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने के लिए रेणुका आयोग (2008) और इदाते आयोग (2015) का गठन किया गया था।
- SEED योजना: SEED योजना (Scheme for Economic Empowerment of DNTs) जिसे 2022 में लॉन्च किया गया था, कोचिंग, स्वास्थ्य बीमा, आवास और आजीविका सहायता प्रदान करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
औपनिवेशिक कानूनी विरासत + आधुनिक सामाजिक न्याय
आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों की विरासत प्रशासनिक इतिहास को सीधे DWBDNC जैसे आधुनिक सकारात्मक कार्रवाई और कल्याणकारी निकायों से जोड़ती है।
DWBDNC का अधिदेश और SEED योजना की आय सीमा (₹2.5L) प्रीलिम्स के मिलान वाले या बहु-कथन (multi-statement) प्रश्नों के लिए मुख्य उम्मीदवार हैं।
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