CBIC अभियानों में प्रशासनिक सुधार और लंबित मामलों में कमी
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख सरकारी कार्यालयوں में लंबित मामलों को कम करने, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता के लिए संस्थागत पहलों पर प्रकाश डालता है, जो GS पेपर II के तहत प्रशासनिक सुधार और सुशासन पाठ्यक्रम के मुख्य तत्व हैं।
सारांश
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक आयोजित होने वाले विशेष अभियान 3.0 (Special Campaign 3.0) की तैयारी कर रहा है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने, जन शिकायतों और संसदीय संदर्भों का निपटारा करने तथा रिकॉर्ड प्रबंधन को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, यह अभियान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन को बढ़ाने के लिए सरकार के चल रहे प्रशासनिक सुधारों को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) और इसके क्षेत्रीय कार्यालय 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान 6 शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं।
- देशव्यापी अभियान स्वच्छता को संस्थागत बनाने, जन शिकायतों, अपीलों और संसद सदस्यों (MPs) के संदर्भों की लंबितता को कम करने, और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य व्यापक सुशासन और प्रशासनिक सुधार के उद्देश्यों के अनुरूप संस्थागत दक्षता बढ़ाना, कार्यालय परिसरों को स्वच्छ करना, कबाड़ का निपटान करना और रीसाइक्लिंग के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना है।
महत्वपूर्ण शब्द
विशेष अभियान 6
सभी मंत्रालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने, जन शिकायतों के बैकलॉग को कम करने, रिकॉर्ड प्रबंधन को अनुकूलित करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित एक आवधिक सरकार-व्यापी पहल।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार): शासन में पेंडेंसी (लंबित मामलों) को कम करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने से जुड़ी पहलों का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत एक प्रमुख वैधानिक शीर्ष निकाय, जो भारत में GST, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II/III (अर्थव्यवस्था, कराधान, सांविधिक निकाय): भारत में कर प्रशासन और राजस्व संरचनाओं की समझ का परीक्षण करता है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय प्रशासन, सार्वजनिक राजस्व, कराधान और समग्र व्यापक आर्थिक प्रबंधन से संबंधित है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III (भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट): राजकोषीय नीति, राजस्व मोबिलाइजेशन और प्रशासनिक शासन में केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की वैधानिक उत्पत्ति और प्रशासनिक डोमेन क्या हैं?
- वैधानिक उत्पत्ति: वैधानिक आधार: केंद्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत गठित, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्यरत।
- कार्यात्मक दायरा: कोर अधिदेश: GST, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और पूर्ववर्ती सेवा कर से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है और कानूनों का प्रशासन करता है।
- फील्ड सेटअप: फ़ील्ड फॉर्मेशन (Field Formations): देश भर में कस्टम हाउसों (custom houses), केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालयों (central GST commissionerates) और केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सुशासन और RTI अधिनियम के तहत मामलों का निपटान
प्रशासनिक स्वच्छता अभियान और सूचना का अधिकार (RTI) के निपटान के लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जो मंत्रालयों की कार्य विभागीय दक्षता और शिकायत निवारण समय-सीमा का परीक्षण करते हैं।
ऑफ़िस कबाड़ निपटान और ग़ैर-कर राजस्व
कचरे के निपटान के माध्यम से राजस्व सृजन, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में योगदान देता है, जो नियमित साफ-सफाई अभियानों को सीधे राजकोषीय प्रबंधन मेट्रिक्स से जोड़ता है।
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान GS पेपर II (गवर्नेंस) में बार-बार आने वाले विषय हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023MainsGS2
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