लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए छात्र और चुनावी साक्षरता
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह भारत में लोकतांत्रिक जवाबदेही और समावेशी शासन को बनाए रखने में चुनावी साक्षरता और युवाओं की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत के लोकतंत्र के मशालची के रूप में युवाओं और छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में चुनावी साक्षरता, समावेशी मतदान और सक्रिय नागरिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया।
मुख्य बिंदु
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि आज के छात्र कल के लोकतंत्र के मशाल वाहक हैं।
- युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, चुनावी साक्षरता और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- चुनाव आयोग संस्थागत पहुंच के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के अपने जनादेश को जारी रखता है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और भारत के राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का संचालन करता है।
UPSC context
GS Paper II (पॉलिटी और गवर्नेंस) - महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, उनकी शक्तियाँ, कार्य और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका।
SVEEP
भारत निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्यक्रम, जिसे देश भर में मतदाता शिक्षा, चुनावी साक्षरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था और शासन) - मतदाता जागरूकता के तंत्र, चुनावी सुधार, और समावेशी लोकतांत्रिक सहभागिता।
प्रारंभिक ट्रैप
मतदान का अधिकार संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
भारत में मतदान के अधिकार को अक्सर गलती से एक मौलिक अधिकार (भाग III) समझ लिया जाता है। यह वास्तव में अनुच्छेद 326 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत के निर्वाचन आयोग और वयस्क मताधिकार को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 324 का अधिदेश: अनुच्छेद 324 संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 326 मताधिकार: अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है, जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए मतदान के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार (केवल एक मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं) बनाता है।
- 61वां संशोधन: 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जिससे युवा मतदाताओं की संख्या में भारी विस्तार हुआ।
अंतर-विषय पैटर्न
डेमोग्राफिक डिविडेंड (जनसांख्यिकीय लाभांश) और चुनावी मताधिकार
61वें संविधान संशोधन अधिनियम (1988) द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष करना, सामाजिक-आर्थिक शासन में जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) नीतियों और युवा कौशल विकास पहलों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
चुनावी साक्षरता और तृणमूल स्तर पर लोकतांत्रिक मजबूती
ECI द्वारा SVEEP और संस्थागत आउटरीच, विकेंद्रीकरण के तहत जमीनी स्तर पर नागरिक शिक्षा को सहभागी शासन और स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के साथ जोड़ते हैं।
61वाँ संशोधन, अनुच्छेद 326 संवैधानिक अधिकार बनाम सांविधिक अधिकार का भ्रम, और स्थानीय निकायों पर ECI का अधिकार क्षेत्र प्रमुख प्रीलिम्स ट्रैप (प्रारंभिक परीक्षा के जाल) हैं।
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