विधाई आरक्षण के माध्यम से महिलाओं का राजनीतिक नेतृत्व
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय जीएस पेपर II के अंतर्गत 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ', 'संसद और राज्य विधायिका - संरचना, कामकाज, कार्यसंचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे', और महिलाओं के सशक्तिकरण तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।
सारांश
लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतंत्र में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व और भागीदारी को परिवर्तनकारी रूप से बढ़ावा देगा।
मुख्य बिंदु
- लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व के लिए नए रास्ते खोलेगा।
- यह ऐतिहासिक कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) शासन में महिला के नेतृत्व वाले विकास और लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
- महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है और अधिक समावेशी नीति-निर्माण सुनिश्चित होता है।
महत्वपूर्ण शब्द
नारी शक्ति वंदन अधिनियम
एक ऐतिहासिक कानून जिसे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के 33% आरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
UPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र II (राजव्यवस्था और शासन — महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023
2023 में पारित वह संवैधानिक संशोधन जिसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को औपचारिक रूप से लागू किया, जिसके तहत विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II के तहत 'महत्वपूर्ण संविधान संशोधन' और भारतीय संविधान की मूल संरचना या विशेषताओं के लिए महत्वपूर्ण।
लोक सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जिसके सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के नागरिकों द्वारा सीधे चुने जाते हैं।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II) के अंतर्गत संसद, विधाई प्रक्रिया और संस्थागत संरचनाओं के लिए उच्च प्रासंगिकता।
संसद
भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, जो कानून बनाने और सार्वजनिक नीति तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय संविधान, राज्य के अंग और विधायिका की कार्यप्रणाली) में मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
नारी शक्ति वंदन अधिनियम मौजूदा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में तुरंत 33% महिला प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि 106वें संशोधन के तहत 33% आरक्षण आगामी आम चुनावों के लिए तुरंत प्रभावी हो गया है, जबकि यह संवैधानिक रूप से जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में विधायी आरक्षण और परिसीमन आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और सुरक्षा उपाय क्या हैं?
- SC/ST आधार: संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 330 और 332 जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।
- महिला आरक्षण: नारी शक्ति वंदन: 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करने के वास्ते अनुच्छेद 330A और 332A जोड़े।
- परिसीमन भूमिका: परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act): अनुच्छेद 82 के तहत अधिनियमित, परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करता है; इसके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है।
- सनसेट क्लॉज़: सनसेट क्लॉज (Sunset clause): महिला आरक्षण को 15 वर्षों के लिए अनिवार्य किया गया है, जो समाप्ति पर संसद के विस्तार के अधीन है।
अंतर-विषय पैटर्न
महिला आरक्षण + परिसीमन प्रक्रिया + जनगणना
विधायिका में आरक्षण और परिसीमन अभ्यास के बीच की अनिवार्य कड़ी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को सीधे तौर पर संघीय निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन और जनगणना विवादों से जोड़ती है।
इंटरसेक्शनल प्रतिनिधित्व + SC/ST कोटा
एससी/एसटी आरक्षित सीटों के भीतर महिलाओं के लिए नेस्टेड उप-कोटे का प्रावधान करना परिच्छेदक न्याय (इंटरसेक्शनल जस्टिस) को क्रियान्वित करता है, जो सामाजिक समता (अनुच्छेद 330/332) को लिंग लोकतंत्र के साथ जोड़ता है।
106वें संशोधन का सनसेट क्लॉज़ (sunset clause), परिसीमन से इसका जुड़ाव, और SC/ST उप-कोटा का नेस्टिंग (nesting) UPSC के ट्रिकी कथन-आधारित (statement-based) MCQ के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
संबद्ध PYQ · 1
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- 2023MainsGS2
Discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislatures in India.