समसामयिकी

सार्वजनिक सामान्य बीमाकर्ताओं की वित्तीय सेवा विभाग द्वारा समीक्षा

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

वित्तीय सेवा विभाग द्वारा समीक्षा बैठकें सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के परिचालन संबंधी शासन, राजकोषीय स्वास्थ्य और विनियामक अनुपालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जो भारत के बीमा क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

सारांश

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के वित्तीय स्वास्थ्य, व्यवसाय वृद्धि और परिचालन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारत में लाभप्रदता, जोखिम प्रबंधन और बीमा समावेशन के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य बिंदु

  • वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
  • बैठक में सरकारी स्वामित्व वाले सामान्य बीमाकर्ताओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (की परफॉरमेंस इंडिकेटर्स), हामीदारी (अंडरराइटिंग) प्रदर्शन, सॉल्वेंसी मार्जिन और डिजिटल परिवर्तन पहलों का मूल्यांकन किया गया।
  • संचालन दक्षता में सुधार, शिकायत निवारण तंत्र और कम सेवा प्राप्त खंडों में बीमा की पहुंच का विस्तार करने पर जोर दिया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

वित्तीय सेवा विभाग

भारत सरकार के मंत्रालय के अधीन एक विभाग जो बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और कानूनों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय सुधार भी शामिल हैं।

UPSC context

UPSC GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था — वित्तीय क्षेत्र के सुधार, बैंकिंग और बीमा विनियमन।

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सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ

भारत में सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ, अर्थात् न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जो विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य बीमा कवरेज प्रदान करती हैं।

UPSC context

UPSC GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था — संसाधनों का मोबिलाइजेशन, संस्थागत प्रदर्शन, और बीमा क्षेत्र का विकास।

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प्रारंभिक ट्रैप

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) भारत में सभी सामान्य बीमा कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी मार्जिन प्रतिशत निर्धारित करने वाला वैधानिक नियामक के रूप में कार्य करता है।

अभ्यर्थी अक्सर बीमा कंपनियों पर विनियामक अधिदेश (regulatory mandate) को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, और इसे वैधानिक नियामक IRDAI के बजाय सीधे वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) का मान लेते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Economy - Financial Sector

भारत में बीमा कंपनियों के लिए सॉल्वेंसी और पूंजी से जुड़े प्रमुख विनियामक यानी रेगुलेटरी आवश्यकताएं क्या हैं?

  • IRDAI की भूमिका:: पॉलिसीधारकों की रक्षा करने और बीमा उद्योग को विनियमित करने के लिए IRDAI अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक।
  • पूँजीगत आवश्यकता:: पर्याप्त वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सामान्य और जीवन बीमा व्यवसायों के लिए 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम पूंजी आवश्यकता।
  • सॉल्वेंसी मार्जिन:: बीमाकर्ताओं (insurers) द्वारा अप्रत्याशित दावों के झटकों को झेलने में सक्षम होने को सुनिश्चित करने के लिए IRDAI द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों की देनदारियों पर अनिवार्य अधिकता (mandatory excess); वर्तमान विनियामक न्यूनतम (regulatory minimum) 1.50 है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • PSGIC समीक्षा + राजकोषीय घाटा प्रबंधन

    राजकीय बीमा कंपनियों के नियमित वित्तीय स्वास्थ्य की समीक्षा केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और आकस्मिक देयता योजना से सीधे जुड़ी हुई है।

  • बीमा समावेशन + वित्तीय समावेशन ढांचा

    ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पैठ बढ़ाना सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा सुधारों को PMJDY और PMFBY के व्यापक वित्तीय समावेशन ढाँचे से जोड़ता है।

IRDAI के सॉल्वेंसी अनुपात मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं के अधिमान (mandate) और वित्तीय स्वास्थ्य के साथ जोड़ने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रश्न की अपेक्षा करें।

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