नवीकृत इंडिया कोड पोर्टल एआई के माध्यम से कानूनी पहुंच को बढ़ाता है
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
इंडिया कोड पोर्टल कानूनी क्षेत्र में उपयोगकर्ता-केंद्रित ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों का एक प्रमुख उदाहरण है। यह दर्शाता है कि कैसे AI और डिजिटल रिपॉजिटरी भाषाई बाधाओं को दूर करके पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं और न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण कर सकते हैं। ई-गवर्नेंस सेवा मॉडलों पर GS2 Mains के प्रश्नों और संवैधानिक अनुसूचियों पर GS1 Prelims के लिए प्रासंगिक।
सारांश
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधायी विभाग में नए रूप वाले 'इंडिया कोड पोर्टल' (India Code Portal) का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित, यह पोर्टल भारत भर के कानूनी अधिनियमों के लिए एक नागरिक-केंद्रित, परस्पर जुड़े डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करता है। कानूनी जानकारी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए यह एआई (AI)-सहायता प्राप्त खोज, सेमेंटिक सर्च और वॉयस फीचर्स का उपयोग करता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता इसका बहुभाषी दृष्टिकोण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय कानूनों का अनुवाद संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं में किया जाए, जिससे 'डिजिटल इंडिया' के लक्ष्यों को आगे बढ़ाया जा सके और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्य बिंदु
- नवीनीकृत इंडिया कोड पोर्टल केंद्रीय अधिनियमों, राज्य अधिनियमों, अधीनस्थ विधानों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों के लिए एक एकीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है।
- इसमें नेविगेशन और सुगम्यता को बेहतर बनाने के लिए एआई-सहायता प्राप्त खोज (AI-assisted search), सिमेंटिक खोज और वॉयस खोज जैसी उन्नत क्षमताएं शामिल हैं।
- इस पहल का उद्देश्य आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक भाषाओं में सभी केंद्रीय कानूनों का अनुवाद करना है, जिससे कानूनों तक नागरिक-केंद्रित पहुंच को बढ़ावा मिले।
- ई-राजपत्र के साथ एकीकृत होकर और ऐतिहासिक विधायी ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करके, यह पोर्टल न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता, नियामक अनुपालन और समग्र ई-गवर्नेंस में सुधार करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंडिया कोड पोर्टल
केंद्रीय और राज्य विधानों की एक व्यापक डिजिटल रिपॉजिटरी, जिसे हाल ही में AI-सहायता प्राप्त खोज, वॉइस रिकग्निशन और बहुभाषी पहुंच के साथ नया रूप दिया गया है। यह कानूनी संविधियों को आसानी से खोजने और नेविगेट करने के लिए एक नागरिक-केंद्रित गेटवे के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-2 (ई-गवर्नेंस): पारदर्शिता, कानूनी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को रेखांकित करता है।
संविधान की आठवीं अनुसूची
एक संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 344 और 351) जो 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं को सूचीबद्ध करता है। यह भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है और समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय कानूनों के अनुवाद के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
UPSC context
GS-2 (भारतीय राजव्यवस्था): भाषाई विविधता, आधिकारिक भाषाओं की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों और बहुभाषी पहलों के माध्यम से न्यायसंगत शासन का परीक्षण करता है।
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय के तहत एक विभाग जो केंद्र सरकार के लिए मुख्य विधानों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह चुनाव कानूनों की देखरेख करता है और 'इंडिया कोड' (India Code) जैसे विधायी रिकॉर्ड का रखरखाव करता है।
UPSC context
GS-2 (शासन): कानून बनाने में कार्यपालिका की भूमिका, मंत्रालयों के कामकाज और विधायी प्रशासन को समझने के लिए आवश्यक।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
MeitY के तहत 1976 में स्थापित, NIC भारत सरकार की प्रमुख प्रौद्योगिकी शाखा है। यह ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पहलों को आगे बढ़ाने के लिए देशव्यापी ICT बुनियादी ढांचे, नेटवर्क सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण और रखरखाव करता है।
UPSC context
GS-2 (ई-गवर्नेंस) और GS-3 (प्रौद्योगिकी): डिजिटल प्रशासन, साइबर अवसंरचना और राज्य-संचालित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
इंडिया कोड पोर्टल पर केंद्रीय अधिनियमों के अनुवादों को प्राधिकृत संवैधानिक पाठों का दर्जा प्राप्त है।
अनुच्छेद 348 के तहत, संसद द्वारा पारित सभी विधेयकों/अधिनियमों का प्रामाणिक पाठ अंग्रेजी में ही रहता है। क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद केवल जानकारी तक पहुँच के लिए हैं, प्राथमिक कानूनी व्याख्या के लिए नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
विधायन और उच्चतर न्यायपालिका में भाषा के लिए संवैधानिक अधिदेश क्या है?
- अनुच्छेद 348(1): यह अनिवार्य करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही, केंद्रीय विधेयकों और अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों के साथ, अंग्रेजी में होनी चाहिए।
- अनुच्छेद 348(3): यह राज्यों को विधेयकों/अधिनियमों के लिए राज्य की आधिकारिक भाषाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है जो कानूनी रूप से प्राधिकृत पाठ के रूप में कार्य करता है।
विधि और न्याय मंत्रालय कार्यात्मक रूप से किस प्रकार विभाजित है?
- विधायी विभाग: केंद्रीय विधानों और अध्यादेशों का मसौदा तैयार करता है, कानूनों को प्रकाशित करता है और इंडिया कोड पोर्टल का रखरखाव करता है।
- विधि कार्य विभाग: केंद्र सरकार के मंत्रालयों को कानूनी मामलों पर सलाह देता है और भारत सरकार के मुकदमों का प्रबंधन करता है।
- न्याय विभाग: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की देखरेख करता है और e-Courts मिशन मोड प्रोजेक्ट को लागू करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक गवर्नेंस में AI
इंडिया कोड में AI सिमेंटिक सर्च, निर्णयों के अनुवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट के SUVAS टूल के समानांतर है, जो AI तकनीक (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) को सीधे न्याय तक पहुंच (राजव्यवस्था) से जोड़ता है।
आठवीं अनुसूची और डिजिटल इंडिया
कानूनों का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद करना डिजिटल भाषाई समावेशन के लिए भारत के व्यापक प्रयास के अनुरूप है, जो डिजिटल इंडिया के तहत भाषिनी मिशन जैसी पहलों को प्रतिबिंबित करता है।
अनुच्छेद 348 (अंग्रेजी में प्राधिकृत पाठ) को 'इंडिया कोड' (India Code) जैसे हालिया कानूनी ई-गवर्नेंस पोर्टलों के साथ जोड़कर प्रीलिम्स में एक प्रश्न की उम्मीद करें।
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