LGBTQAI+ समुदाय के समावेशन और अधिकारों के लिए सरकारी उपाय
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
LGBTQAI+ व्यक्तियों का समावेशन और संरक्षण संवैधानिक नैतिकता, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 19, और 21) और सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह UPSC GS2 (कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, उनके संरक्षण के लिए गठित तंत्र/कानून/संस्थान) और GS1 (समाज) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। इस क्षेत्र में सरकारी उपायों को समझना विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों और न्यायिक घोषणाओं को परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद करता है।
सारांश
केंद्र सरकार ने भारत में LGBTQAI+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और उनके समावेश को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। गैर-भेदभाव और समान अवसर के सिद्धांतों पर जोर देते हुए, सरकार ने यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अपने चल रहे उपायों और नीतिगत हस्तक्षेपों को रेखांकित किया। ये प्रयास ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के विधायी ढांचे और लैंगिक न्याय एवं निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़े उभरते संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुरूप हैं। यह पुष्टि संवेदनशील वर्गों की रक्षा करने और समग्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने भारत में LGBTQAI+ समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और उनके समावेश को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
- इन उपायों में हाशिए पर मौजूद यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए गैर-भेदभाव, समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- सरकार का रुख ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 जैसे विधायी ढांचे और हाल के न्यायिक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
- अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 15 के तहत उनके मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए लक्षित कल्याणकारी योजनाओं और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से समुदाय को मुख्यधारा में लाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रियो (2023) में अनुच्छेद 21 के तहत समलैंगिक विवाह को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी कि विवाह करने का कोई निरपेक्ष मौलिक अधिकार नहीं है, और समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला पूरी तरह से संसद के विधायी अधिकार क्षेत्र में डाल दिया।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद (NCTP) का वैधानिक ढांचा क्या है?
- सांविधिक उत्पत्ति: यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 16 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- नेतृत्व: इसकी अध्यक्षता पदेन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा की जाती है।
- मुख्य कार्य: यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और कानून तैयार करने के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देता है और साथ ही विभागों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए SMILE योजना के अंतर्गत प्रमुख हस्तक्षेप क्या हैं?
- लक्षित लाभार्थी: 'सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज' ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों दोनों को लक्षित करता है।
- आश्रय गृह: 'गरिमा गृह' आश्रय गृह प्रदान करता है जो बुनियादी सुविधाएं, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य बीमा: व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत (PM-JAY) के साथ अभिसरण करता है, जिसमें लिंग-पुनः पुष्टि (gender-reaffirmation) सर्जरी के लिए सहायता भी शामिल है।
अंतर-विषय पैटर्न
LGBTQAI+ अधिकार और क्षैतिज आरक्षण
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सकारात्मक कार्रवाई से जुड़ी बहसें संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 15 और 16) तथा उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में मानने के नालसा (2014) के निर्णय के अधिदेश से परस्पर जुड़ी हैं।
स्माइल योजना और पीएम-दक्ष ओवरलैप
SMILE, PM-DAKSH जैसे कौशल-विकास ढांचों के साथ अभिसरण करता है, जो विशुद्ध रूप से कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से आजीविका सृजन और हाशिए पर मौजूद पहचानों को वित्तीय मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बदलाव को दर्शाता है।
2026 में, NCTP की वैधानिक शक्तियों के साथ-साथ SMILE योजना के विशिष्ट घटकों का परीक्षण करने वाले एक प्रीलिम्स बहु-कथन प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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