प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक करोड़ घरों का निर्माण
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख एक फ्लैगशिप आवास योजना के प्रदर्शन पर ठोस डेटा प्रदान करता है, जो कल्याणकारी नीतियों से संबंधित GS2 के उत्तरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह महिला सशक्तिकरण (परिसंपत्ति निर्माण) के प्रति एक संरचनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जिसे लैंगिक समता पर GS1 और GS2 के निबंधों या उत्तरों में उद्धृत किया जा सकता है।
सारांश
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) ने 1.25 करोड़ घरों की मंजूरी और शहरी निवासियों को 1 करोड़ घर सौंपने के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। PMAY-U 2.0 के लिए आयोजित 8th CSMC बैठक के दौरान समीक्षा की गई यह योजना, महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपने संरचनात्मक प्रोत्साहन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके तहत 1 करोड़ घर या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से महिलाओं को आवंटित किए गए हैं, जिससे महिला परिसंपत्ति स्वामित्व को बढ़ावा मिला है। PMAY-U का लक्ष्य EWS, LIG और MIG परिवारों को कवर करना है, जो शहरी अलगाव और गरीबी से निपटने के लिए SC/ST, अल्पसंख्यकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे संवेदनशील समूहों को प्राथमिकता देकर सामाजिक समावेश पर अत्यधिक बल देती है।
मुख्य बिंदु
- PMAY-U ने 1.25 करोड़ स्वीकृत घरों का मील का पत्थर हासिल कर लिया है, जिसमें से 1 करोड़ घर पहले ही निर्मित कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।
- यह योजना घरों के लिए महिला या संयुक्त स्वामित्व को अनिवार्य बनाकर 'नारी शक्ति' को बढ़ावा देती है, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ महिलाओं ने संपत्ति अर्जित की है।
- PMAY-U 2.0 ₹9 लाख तक की वार्षिक आय वाले EWS, LIG और MIG परिवारों को किफायती आवास सहायता प्रदान करता है।
- इसका कार्यान्वयन चार वर्टिकल्स (verticals) के माध्यम से किया जाता है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH), और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)।
- यह योजना SC/ST, OBC, अल्पसंख्यकों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों (PwDs) और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक समावेश को प्राथमिकता देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)
सभी पात्र शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ हर मौसम के अनुकूल पक्के मकान प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख केंद्रीय योजना।
UPSC context
GS पेपर II: कल्याणकारी योजनाएं; शहरी आवास नीतियों, गरीबी उन्मूलन और कमजोर वर्गों के सामाजिक समावेशन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पीएमएवाई-यू 2.0
सितंबर 2024 में शुरू किया गया इस योजना का दूसरा चरण, अतिरिक्त एक करोड़ शहरी परिवारों के लिए किफायती आवास, ब्याज सब्सिडी और किराये के समाधानों को लक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: शहरीकरण और नीतियां; विस्तारित कल्याणकारी लक्ष्यों और बहु-आयामी शहरी शासन रूपरेखाओं की समझ का परीक्षण करता है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
भारत सरकार का शीर्ष मंत्रालय जो नीति निर्माण, शहरी विकास परियोजनाओं और राष्ट्रीय आवास एवं स्वच्छता योजनाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II: कार्यकारी मंत्रालय; प्रमुख शहरी सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा पहलों को प्रशासित करने वाले संस्थागत ढांचों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शीर्ष-स्तरीय समिति जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत आवास परियोजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन और उनकी प्रगति की समीक्षा करती है।
UPSC context
GS Paper II: गवर्नेंस; संघीय समन्वय, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी गुणवत्ता की निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
"PMAY-U के तहत लाभार्थी कड़ाई से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवारों तक ही सीमित हैं।"
PMAY-U 2.0 न केवल EWS, बल्कि निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) परिवारों (₹9 लाख तक की आय) को भी आवास सहायता प्रदान करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की जनगणना द्वारा परिभाषित 'मलिन बस्तियों' (Slums) की तीन श्रेणियां क्या हैं?
- अधिसूचित मलिन बस्तियां: किसी भी अधिनियम के तहत संबंधित नगर पालिकाओं, निगमों या स्थानीय निकायों द्वारा औपचारिक रूप से मलिन बस्तियों के रूप में अधिसूचित क्षेत्र।
- मान्यता प्राप्त स्लम: राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्तियों (slums) के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र, लेकिन किसी भी अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं।
- चिह्नित मलिन बस्तियां: कम से कम 300 की आबादी (60-70 परिवार) वाला एक सघन क्षेत्र, जहाँ खराब तरीके से बने आवास और अपर्याप्त स्वच्छता/पेयजल बुनियादी ढांचा हो।
भारत में संरचनात्मक कल्याणकारी हस्तक्षेप किस प्रकार महिला संपत्ति स्वामित्व को प्रोत्साहित करते हैं?
- अनिवार्य स्वामित्व: PMAY जैसे कार्यक्रम संरचनात्मक रूप से यह अनिवार्य करते हैं कि परिवार की महिला मुखिया आवास की मालिक या सह-मालिक होनी चाहिए।
- स्टांप शुल्क में रियायतें: यदि संपत्ति किसी महिला के नाम पर पंजीकृत की जाती है, तो कई भारतीय राज्य स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 1% से 2% की छूट प्रदान करते हैं।
- संपार्श्विक सक्षमीकरण: महिलाओं को स्पष्ट संपत्ति स्वामित्व प्रदान करने से वे स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत व्यावसायिक ऋण के लिए आवास संपत्ति को संपार्श्विक (collateral) के रूप में उपयोग करने में सक्षम होती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रवासी श्रमिक + किफायती किराये का आवास
किफायती रेंटल आवास (ARH) वर्टिकल सीधे तौर पर महामारी के बाद के प्रवासी श्रमिक संकट को संबोधित करता है, जो औपचारिक शहरी नियोजन ढांचे को अनौपचारिक, चक्रीय प्रवासन की वास्तविकताओं से जोड़ता है।
महिला परिसंपत्ति सृजन + वित्तीय समावेशन
अनिवार्य महिला स्वामित्व लैंगिक संपत्ति अंतराल को कम करता है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति का मालिकाना हक होने से घरेलू स्तर पर उनकी सौदेबाजी की शक्ति में सीधे तौर पर सुधार होता है और यह उन्हें सूक्ष्म उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
PMAY-U 2.0 के MIG समावेशन और अनिवार्य महिला स्वामित्व को शहरी मलिन बस्ती जनसांख्यिकीय मानदंडों के साथ जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
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