समसामयिकी

ई-समुद्र प्लेटफॉर्म समुद्री डिजिटल शासन को गति दे रहा है

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

ई-समुद्र लक्षित ई-गवर्नेंस (GS2) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो एक पूरे क्षेत्र को रूपांतरित कर रहा है। यह दर्शाता है कि कैसे डिजिटल उपकरण (इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल) एक साथ पारदर्शिता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रम कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं, जो डिजिटल इंडिया, बुनियादी ढांचा विकास (GS3) और समुद्री सुरक्षा पर उत्तरों के लिए एक मूल्यवान केस स्टडी प्रदान करता है।

सारांश

भारत ने नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों के लिए एकल-खिड़की (सिंगल-विंडो) प्रणाली के माध्यम से समुद्री शासन को बदलने के उद्देश्य से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ई-समुद्र' (E-Samudra) लॉन्च किया है। महानिदेशालय समुद्री प्रशासन (DGMA) द्वारा संचालित, यह पहल 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के अनुरूप है और इस क्षेत्र को फेसलेस, डिजिटल-फर्स्ट गवर्नेंस की ओर स्थानांतरित करती है। महत्वपूर्ण रूप से, यह प्लेटफॉर्म डिजिटल रोजगार समझौते (d-SEA), रियल-टाइम ट्रैकिंग डैशबोर्ड और e-NAVIK शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत करके भारतीय नाविकों—जिन्हें अब मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025 के तहत 'की वर्कर्स' (Key Workers) के रूप में मान्यता दी गई है—के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। चूंकि भारत का लक्ष्य नाविकों का शीर्ष वैश्विक आपूर्तिकर्ता और शीर्ष-5 जहाज निर्माण देश बनना है, इसलिए ये सुधार वैश्विक भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच बुनियादी ढांचागत दक्षता और श्रम सुरक्षा दोनों को मजबूत करते हैं।

मुख्य बिंदु

  • पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'ई-समुद्र' ('E-Samudra') लॉन्च किया है, जो समुद्री प्रशासनिक सेवाओं को एकल-खिड़की प्रणाली में एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
  • ई-समुद्र समुद्री प्रशासन को 'फेसलेस गवर्नेंस' और 'डिजिटल फर्स्ट' दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित करता है, जो 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है।
  • मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025 आधिकारिक तौर पर नाविकों को 'की वर्कर्स' (Key Workers) के रूप में मान्यता देता है, जिससे उनके लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों का विस्तार किया गया है।
  • यह प्लेटफॉर्म 24x7 शिकायत निवारण के लिए e-NAVIK, संकट प्रबंधन के लिए सीफेयरर ट्रैकिंग डैशबोर्ड और डिजिटल सीफेयरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट (d-SEA) जैसी कल्याणकारी पहलों को पेश करता है।
  • भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, शिप रीसाइक्लिंग के लिए अग्रणी गंतव्य है, और 'मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047' के तहत वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष-5 स्थान हासिल करने का लक्ष्य रख रहा है।
  • श्रम स्थितियों में सुधार के लिए 'सागर में योग' (स्वास्थ्य और कल्याण) और 'सागर में सम्मान' (महिला नाविकों को बढ़ावा देना) जैसे विशेष कार्यक्रमों को रेखांकित किया गया।

महत्वपूर्ण शब्द

ई-समुद्र

नाविकों, शिपिंग कंपनियों और बंदरगाहों के लिए समुद्री सेवाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू किया गया एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो फेसलेस (faceless) और डिजिटल-प्रथम (digital-first) गवर्नेंस को बढ़ावा देता है।

UPSC context

GS-2 (ई-गवर्नेंस) और GS-3 (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए प्रासंगिक। समुद्री प्रशासन में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में सुगमता) की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।

Source
मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025

1958 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक कानून, जिसका उद्देश्य भारत के समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना, सार्वभौमिक पोत पंजीकरण को अनिवार्य करना, पर्यावरण संरक्षण को सुदृढ़ करना और नाविकों के कल्याण को प्राथमिकता देना है।

UPSC context

GS-2 (सरकारी नीतियां) और GS-3 (अवसंरचना) के लिए महत्वपूर्ण। यह समुद्री सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ सामंजस्य के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक वैश्विक समुद्री अग्रणी के रूप में बदलना और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

UPSC context

GS-3 (अवसंरचना, नीली अर्थव्यवस्था) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक। भारत के दीर्घकालिक विकासात्मक लक्ष्यों और सतत समुद्री संचालन की दिशा में संक्रमण का परीक्षण करता है।

Source
ई-नाविक

समुद्री श्रमिकों के लिए सुरक्षा, वेतन संबंधी विवादों या धोखाधड़ी वाली भर्ती प्रथाओं के संबंध में शिकायतें दर्ज करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक 24x7 एकीकृत डिजिटल शिकायत निवारण पोर्टल।

UPSC context

GS-2 (कमजोर वर्गों का कल्याण) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। यह वैश्विक स्तर पर भारतीय नाविकों की सुरक्षा करने वाले संस्थागत तंत्रों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (DGMA)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत नियामक निकाय (पूर्व में डीजी शिपिंग), जो नौवहन कानूनों को लागू करने, जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों के कल्याण की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

UPSC context

GS-2 (विनियामक निकाय)। भारत के नौवहन क्षेत्र के वैधानिक ढांचे और विनियामक आधुनिकीकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ई-समुद्र भारतीय नौसेना द्वारा प्रबंधित एक तटीय सुरक्षा और निगरानी नेटवर्क है।

ई-समुद्र पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक ई-गवर्नेंस और नाविक कल्याण पोर्टल है, न कि कोई रक्षा या समुद्री सुरक्षा प्लेटफॉर्म।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - International Conventions

समुद्री श्रम अभिसमय (MLC), 2006 क्या है?

  • ILO कन्वेंशन: एक ILO कन्वेंशन, जिसे अक्सर "सीफेयरर्स बिल ऑफ राइट्स" (Seafarers' Bill of Rights) कहा जाता है, जो वैश्विक स्तर पर नाविकों के लिए काम करने और रहने के न्यूनतम मानक निर्धारित करता है।
  • चार मुख्य स्तंभ: इसमें रोजगार की शर्तें, आवास, मनोरंजक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा देखभाल और कल्याण शामिल हैं। भारत इसका अनुसमर्थन करने वाला सदस्य है।
Environment & Ecology

How is global ship recycling regulated internationally?

  • हांगकांग कन्वेंशन: एक IMO संधि जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रीसायकल किए जा रहे जहाजों से मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा या पर्यावरण को कोई अनावश्यक जोखिम न हो। भारत इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है।
  • बेसल कन्वेंशन: खतरनाक अपशिष्टों के सीमा-पार संचलन को नियंत्रित करता है, जिसमें विघटन (dismantling) के लिए भेजे जा रहे जीवन-काल समाप्त कर चुके जहाजों में पाए जाने वाले खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • क्षेत्रीय DPI और श्रम औपचारिकीकरण

    ई-समुद्र, ई-श्रम पोर्टल के विकास पथ का अनुसरण करता है, जो निर्बाध सामाजिक सुरक्षा और शिकायत ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए भारत के डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मॉडल को एक अत्यधिक गतिशील, वैश्विक कार्यबल पर लागू करता है।

  • समुद्री लॉजिस्टिक्स और चोकपॉइंट संकट

    ई-समुद्र के माध्यम से घरेलू बंदरगाह बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स दक्षता को अपग्रेड करना, हाल के लाल सागर शिपिंग व्यवधानों के दौरान देखी गई बाहरी आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के खिलाफ सीधे तौर पर एक बचाव (hedge) के रूप में कार्य करता है।

शिप रीसाइक्लिंग में भारत की #1 वैश्विक रैंक के साथ-साथ E-Samudra के नागरिक दायरे (MoPSW) का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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