एपीडा ने मिथिला मखाना के पहले समुद्री निर्यात को सुगम बनाया
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करने, व्यापार को औपचारिक रूप देने (HS कोड) और प्रत्यक्ष निर्यात संपर्कों के माध्यम से पारंपरिक कृषि समुदायों के उत्थान में APEDA जैसी विशिष्ट एजेंसियों तथा इनक्यूबेशन पहलों (BHARATI) की भूमिका को रेखांकित करता है। GS-3 कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक, विशेष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने और GI टैग के संदर्भ में।
सारांश
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने बिहार के दरभंगा से ऑस्ट्रेलिया के लिए GI-टैग प्राप्त 'मिथिला मखाना' के 18 MT के पहले समुद्री-मार्ग निर्यात को सफलतापूर्वक सुगम बनाया है। APEDA की BHARATI इनक्यूबेशन पहल के तहत एक एग्रीटेक स्टार्टअप द्वारा निष्पादित यह कदम, स्थानीय किसानों और फोरी (Phori) समुदाय—जो अपने पारंपरिक मखाना प्रसंस्करण कौशल के लिए जाने जाते हैं—को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ता है, जिसका उद्देश्य किसानों की मूल्य प्राप्ति (price realization) को 18% तक बढ़ाना है। भारत के 85% मखाने का उत्पादन बिहार में होने के साथ, जुलाई 2025 से इस उत्पाद के लिए एक समर्पित HS Code का हालिया आवंटन इसके वैश्विक व्यापार पदचिह्न (global trade footprint) को और अधिक सुव्यवस्थित करने तथा इसे बढ़ावा देने में मददगार होने की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु
- APEDA ने बिहार से ऑस्ट्रेलिया के लिए समुद्री मार्ग के माध्यम से 18 मीट्रिक टन GI-टैग प्राप्त मिथिला मखाना के पहले निर्यात को सुगम बनाया।
- यह निर्यात APEDA की BHARATI इन्क्यूबेशन पहल के तहत समर्थित एक एग्रीटेक स्टार्टअप द्वारा किया गया था।
- मखाना का प्रसंस्करण काफी हद तक फोरी समुदाय के पारंपरिक कौशल और विशेषज्ञता पर निर्भर करता है।
- प्रत्यक्ष निर्यात-उन्मुख बाजार संपर्कों से किसानों की मूल्य प्राप्ति में लगभग 18% की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- भारत के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 85% है।
- मखाने के लिए एक समर्पित हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड जुलाई 2025 से लागू होगा, जिससे वैश्विक व्यापार की ट्रैकिंग अधिक सुगम हो जाएगी।
महत्वपूर्ण शब्द
एपीडा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, जिसे अनुसूचित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि और आर्थिक विकास): यह निर्यात संवर्धन निकायों, कृषि विपणन और किसानों की आय बढ़ाने की पहलों से संबंधित ज्ञान का परीक्षण करता है।
भौगोलिक संकेतक (GI) टैग
विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति वाले उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिह्न, जिसमें उस उत्पत्ति के कारण विशेष गुण या प्रतिष्ठा होती है, और जो भारत में GI अधिनियम, 1999 द्वारा शासित होता है।
UPSC context
GS Paper III (IPR) और GS Paper I (कला/संस्कृति): बौद्धिक संपदा अधिकारों, ग्रामीण आजीविका संरक्षण और क्षेत्रीय विरासत संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।
भारती
APEDA की प्रमुख स्टार्टअप इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन पहल, जिसे कृषि-खाद्य स्टार्टअप को मार्गदर्शन प्रदान करने, निर्यात-उन्मुख नवाचार को बढ़ावा देने और GI उत्पादों जैसी उच्च-मूल्य वाली श्रेणियों को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि-तकनीक एवं खाद्य प्रसंस्करण): यह सरकार समर्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन, कृषि मूल्य संवर्धन और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की समझ का मूल्यांकन करता है।
वित्त विधेयक 2025
केंद्रीय बजट 2025 के दौरान पेश किया गया एक प्रमुख विधायी विधेयक, जिसने संरचनात्मक व्यापार सुधारों को लागू किया, जिसमें मखाना निर्यात को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड आवंटित करना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (भारतीय बजट और अर्थव्यवस्था): बजट से संबंधित कर विधान और HS कोड जैसे संरचनात्मक व्यापार वर्गीकरण तंत्रों के साथ परिचितता का परीक्षण करता है।
मेसर्स जितबन सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड
APEDA की BHARATI पहल के तहत समर्थित एक एग्रीटेक स्टार्टअप, जिसने ऑस्ट्रेलिया को जीआई-टैग प्राप्त मिथिला मखाना के पहले समुद्री-मार्ग निर्यात के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की।
UPSC context
GS Paper III (एग्रीटेक एवं सप्लाई चेन): दर्शाता है कि कैसे निजी-सार्वजनिक एग्रीटेक स्टार्टअप लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को दूर करते हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिचौलियों को दरकिनार करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
APEDA कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निर्यात प्रोत्साहन निकाय के रूप में कार्य करता है।
अभ्यर्थी अक्सर कृषि निर्यात को कृषि मंत्रालय से जोड़कर देखने की भूल करते हैं; हालाँकि, APEDA पूरी तरह से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
संबंधित अवधारणाएँ
APEDA का वैधानिक अधिदेश और प्रशासनिक देखरेख क्या है?
- प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के।
- सांविधिक उत्पत्ति: APEDA अधिनियम, 1985 के तहत स्थापित, जिसने प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद (PFEPC) का स्थान लिया।
- अनुसूचित उत्पाद: पुष्पोत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसी अनुसूचित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी।
भारत में भौगोलिक संकेतक (GI) ढांचे को कैसे शासित किया जाता है?
- शासी विधान: WTO के TRIPS समझौते के अनुपालन के लिए वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत अधिनियमित।
- नियामक प्राधिकरण: DPIIT के तहत पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक द्वारा प्रशासित।
- वैधता और नवीनीकरण: पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जिसे उत्तरोत्तर 10-10 वर्षों की अवधि के लिए अनिश्चित काल तक नवीनीकृत किया जा सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी + ग्रामीण आजीविका
यूरीयल फेरॉक्स (मखाना) की खेती इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे स्थिर आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग स्थायी स्थानीय आजीविका और ग्रामीण आय सृजन के लिए आर्थिक रूप से किया जा सकता है।
GI टैग + WTO TRIPS अनुपालन
TRIPS फ्रेमवर्क के तहत फोरी जैसे समुदायों की स्वदेशी प्रसंस्करण पद्धतियों का संरक्षण, वैश्विक वाणिज्यिक शोषण को रोकता है और स्थानीय स्तर पर उचित मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करता है।
APEDA की BHARATI पहल और GI-टैग प्राप्त मखाने की पारिस्थितिक आवश्यकताओं को 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के कृषि-निर्यात संबंधी एक प्रश्न में एकीकृत किया जा सकता है।
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