समसामयिकी

उत्तर प्रदेश में SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सहायता

स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है

सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण कानून—SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रशासनिक और वित्तीय तंत्र को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में केंद्र-राज्य संबंध कैसे काम करते हैं, और राज्यों द्वारा संचालित कानून प्रवर्तन तथा पीड़ित मुआवजे के लिए केंद्रीय सहायता मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

सारांश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन को सहायता देने के लिए 2019-20 से उत्तर प्रदेश को ₹747 करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता प्रदान की है। जहां केंद्र सरकार पीड़ित मुआवजे और जागरूकता के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं इसके कार्यान्वयन, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सीधे मुआवजा वितरित करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। NCRB अत्याचारों से संबंधित व्यापक डेटा संकलित करता है, जो कमजोर वर्गों की सुरक्षा में साझा लेकिन विशिष्ट संघीय जिम्मेदारियों को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PCR अधिनियम, 1955 और SC/ST (PoA) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 2019-20 से उत्तर प्रदेश को ₹747.17 करोड़ जारी किए हैं।
  • पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं; इसलिए, सुरक्षा, गिरफ्तारी और अभियोजन सहित PCR और PoA अधिनियमों को लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
  • केंद्र सरकार एक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है, जिसमें अंतर-जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन, जागरूकता सृजन और अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत मुआवजा जैसे खर्च शामिल हैं।
  • अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत राशि अपराध की प्रकृति के आधार पर ₹85,000 से ₹8,25,000 तक है।
  • राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें इस मुआवजे का भुगतान सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में करती हैं; केंद्र जिला-वार व्यक्तिगत वितरण का डेटा नहीं रखता है।

महत्वपूर्ण शब्द

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

SC और ST समुदायों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव, हिंसा और अत्याचारों को रोकने के लिए अधिनियमित एक ऐतिहासिक भारतीय कानून, जो त्वरित न्याय तथा पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करता है और अपराधियों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है।

UPSC context

GS Paper II (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय); कमजोर वर्गों के लिए कानूनी संरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) अधिनियम, 1955

संविधान के अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए अधिनियमित एक संघीय भारतीय कानून, जो "अस्पृश्यता" का प्रचार करने या उसे व्यवहार में लाने और किसी भी व्यक्ति पर सामाजिक या धार्मिक निर्योग्यताएं थोपने के लिए दंड का प्रावधान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय); मौलिक अधिकारों और अस्पृश्यता के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
नागरिक अधिकार संरक्षण (PCR) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (PoA) अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

नागरिक अधिकारों और अत्याचार-विरोधी अधिनियमों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने, पीड़ितों को राहत प्रदान करने, विशेष अदालतों को सहायता देने और अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए एक संयुक्त केंद्र-राज्य वित्तपोषण पहल।

UPSC context

GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं और शासन); हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए केंद्रीय वित्तपोषण तंत्र और संस्थागत सहायता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

गृह मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय एजेंसी जो देश भर के वार्षिक अपराध आंकड़ों को संकलित, विश्लेषित और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है, और सार्वजनिक सुरक्षा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण भंडार (repository) के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन व्यवस्था और सांविधिक निकाय); अपराध के आंकड़ों के विश्लेषण और कानून प्रवर्तन के लिए संस्थागत ढांचों का परीक्षण करता है।

Source
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अनुसूचित जातियों, OBCs और दिव्यांगजनों सहित हाशिए पर मौजूद वर्गों के कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लिए जिम्मेदार भारत सरकार का नोडल मंत्रालय।

UPSC context

GS Paper II (कल्याणकारी योजनाएं एवं मंत्रालय); सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का कार्य सौंपे गए सरकारी तंत्र की समझ का आकलन करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

केंद्र सरकार SC/ST (PoA) अधिनियम के तहत व्यक्तिगत लाभार्थी मुआवजा वितरण का एक केंद्रीकृत, जिला-वार डेटाबेस बनाए रखती है।

प्रत्यक्ष मुआवजे का वितरण राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार एक CSS के तहत वित्तपोषण सुगमकर्ता के रूप में कार्य करती है और सूक्ष्म-स्तरीय व्यक्तिगत लेनदेन लॉग का रखरखाव नहीं करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity and Constitution

अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 35 के बीच संवैधानिक संबंध क्या है?

  • अनुच्छेद 17: 'अस्पृश्यता' का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है।
  • अनुच्छेद 35(a)(ii): अनुच्छेद 17 के उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करने वाले कानून बनाने की शक्ति को विशेष रूप से संसद तक सीमित करता है, और राज्य विधानमंडलों को इससे वंचित करता है।
  • सक्षमकारी कानून: जातिगत भेदभाव के संवैधानिक निषेध को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस अनन्य प्राधिकार के तहत संसद द्वारा पारित।
Social Justice and Governance

SC/ST (PoA) अधिनियम संघीय प्रशासनिक कर्तव्यों को किस प्रकार विभाजित करता है?

  • राज्य का उत्तरदायित्व: मुख्य प्रवर्तन, जिसमें FIR दर्ज करना, जांच, गिरफ्तारियां और मुआवजे का भौतिक वितरण शामिल है, राज्यों के अंतर्गत आता है क्योंकि 'पुलिस' एक राज्य का विषय है।
  • केंद्रीय उत्तरदायित्व: नीतिगत सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है, NCRB के माध्यम से देशव्यापी डेटा संकलित करता है और 50:50 केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से प्रशासनिक तंत्र को वित्तपोषित करता है।
  • प्रतिबद्ध देयता: राज्य आवर्ती प्रशासनिक लागतों का वहन करते हैं, जबकि गैर-आवर्ती लागतों (जैसे, पीड़ित मुआवजा, अंतर-जातीय प्रोत्साहन) को गतिशील रूप से साझा किया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • वित्तीय संघवाद + सामाजिक कल्याण वित्तपोषण

    नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए साझा-लागत वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) राजकोषीय तनाव को रेखांकित करती हैं, जहां गरीब राज्य संवैधानिक कल्याणकारी अधिदेशों के लिए मैचिंग फंडिंग (50:50) जुटाने में संघर्ष करते हैं।

  • प्रशासनिक विवेकाधिकार बनाम नागरिक अधिकार कानून

    धारा 4 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने से पहले प्रशासनिक जांच की न्यायिक आवश्यकता, सामाजिक कल्याण कानूनों के सख्त दंडात्मक प्रवर्तन और सिविल सेवा संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करती है।

SC/ST Act के तहत धारा 4 के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ जुड़े अनुच्छेद 35 के विधायी एकाधिकार पर संवैधानिक प्रश्न 2026 में सामने आने की संभावना है।

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