एससी उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सुधार
स्रोत:पीआईबी ↗

क्यों मायने रखता है
यह दर्शाता है कि कैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना—जैसे केंद्र-राज्य वित्तपोषण पैटर्न में सुधार करना और डिजिटल गवर्नेंस (DBT और आधार) का उपयोग करना—हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के वितरण और पारदर्शिता में सुधार कर सकता है।
सारांश
भारत सरकार ने उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाने के लिए उनके लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme) का कायाकल्प किया है। वर्ष 2020-21 में एक बड़े सुधार के तहत 'राज्य की प्रतिबद्ध देनदारी' (State Committed Liability) को केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10) के एक निश्चित फंडिंग अनुपात से बदल दिया गया, जिससे राज्यों पर वित्तीय दबाव कम हुआ। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 से, इस योजना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को अपनाया गया है, जिसके तहत राज्यों द्वारा अपना हिस्सा जारी करते ही राशि सीधे छात्रों के आधार-संबद्ध (Aadhaar-seeded) बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। एंड-टू-एंड (end-to-end) ऑनलाइन प्रोसेसिंग की ओर इस बदलाव ने पारदर्शिता को बढ़ाया है, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है और दोहराव (duplication) को न्यूनतम किया है।
मुख्य बिंदु
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात (GER) को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।
- 2020-21 में, वित्तपोषण पैटर्न को 'राज्य प्रतिबद्ध देनदारी' (State Committed Liability) प्रणाली से बदलकर एक निश्चित 60:40 केंद्र-राज्य अनुपात (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10) कर दिया गया, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ कम हुआ।
- वर्ष 2021-22 से, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि सीधे छात्रों के आधार-संबद्ध बैंक खातों में वितरित की जाती है।
- केंद्रीय हिस्सा छात्रों को केवल तभी जारी किया जाता है जब संबंधित राज्य सरकार अपना मैचिंग हिस्सा हस्तांतरित कर देती है, जिससे वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- एंड-टू-एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग और उपलब्ध डेटाबेस के साथ लिंकेज पारदर्शिता एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करते हैं तथा दोहराव को समाप्त करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक-उत्तर/उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना। इसके अंतर्गत ट्यूशन फीस, शैक्षणिक भत्ते शामिल हैं, और यह उन छात्रों को लक्षित करती है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा ₹2.5 लाख है।
UPSC context
GS पेपर II: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; सामाजिक क्षेत्र की शिक्षा। सामाजिक न्याय की पहलों और संघीय वित्तपोषण मॉडल के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
2013 में शुरू किया गया एक सरकारी तंत्र, जिसके माध्यम से बिचौलियों को समाप्त करने और लीकेज को कम करने के लिए सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन और कल्याणकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के आधार-सीडेड बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और ई-गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण की समझ का परीक्षण करता है।
राज्य की प्रतिबद्ध देयता
पिछले CSS फंडिंग मॉडल के तहत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला वित्तीय दायित्व, जो केंद्रीय सहायता प्राप्त करने से पहले, पूर्ववर्ती वित्त आयोग चक्र के अंतिम वर्ष में उनके व्यय स्तर के बराबर होता है।
UPSC context
GS Paper II: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, तथा वित्तीय संघवाद।
सकल नामांकन अनुपात (GER)
एक संकेतक जो किसी विशिष्ट शैक्षणिक स्तर में कुल नामांकन (आयु पर ध्यान दिए बिना) और उस स्तर की आधिकारिक स्कूली-आयु वाली जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे। मानव विकास संकेतकों और नीतिगत लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)
एक ऐसी योजना जो केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से (आमतौर पर 60:40 या 90:10 के अनुपात में) वित्तपोषित की जाती है, लेकिन राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
UPSC context
GS पेपर II: संघ और राज्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व, तथा संघीय ढांचे से जुड़ी चुनौतियाँ।
प्रारंभिक ट्रैप
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत संवितरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार सबसे पहले राज्यों को अपना हिस्सा जारी करती है।
संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, केंद्रीय हिस्सा केवल राज्य सरकार द्वारा अपना मैचिंग शेयर जारी करने के *बाद* ही जारी किया जाता है। यह राज्यों को स्वचालित रूप से या अग्रिम रूप से हस्तांतरित नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के बीच क्या अंतर है?
- वित्तपोषण और एजेंसी: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित और सीधे उसी के द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
- सह-साझाकरण मॉडल: CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित (जैसे, 60:40 या 90:10) होती हैं और राज्य प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
- पाठ्यक्रम संरेखण: CSS आमतौर पर राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य या समवर्ती सूची के विषयों को लक्षित करते हैं।
केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 'राज्य प्रतिबद्ध देनदारी' (State Committed Liability) प्रणाली क्या थी?
- परिभाषा: इसके तहत राज्यों के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंत में किसी योजना के रख-रखाव के वित्तीय दायित्व को पूरी तरह से अपने ऊपर लेना आवश्यक था।
- केंद्रीय हिस्से की सीमा: केवल इस बेसलाइन 'प्रतिबद्ध' स्तर से ऊपर का व्यय ही अगली योजना अवधि में केंद्रीय सहायता के लिए पात्र था।
- राज्यों पर प्रभाव: इससे गरीब राज्यों पर भारी वित्तीय दबाव पैदा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भुगतानों में देरी हुई और छात्रों की छात्रवृत्ति का बकाया बढ़ता गया।
अंतर-विषय पैटर्न
राजकोषीय संघवाद + CSS सुधार
'प्रतिबद्ध देयता' (committed liability) से 'निश्चित अनुपात' (fixed ratios) की ओर संक्रमण यह दर्शाता है कि कैसे CSS के डिजाइन में बदलाव राज्यों की वित्तीय स्थिति को या तो राहत दे सकते हैं या उन पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे सहकारी संघवाद प्रभावित होता है।
डिजिटल कल्याण + बहिष्करण के जोखिम
जहाँ आधार-सीडेड DBT फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करता है, वहीं बैंक-खाता मैपिंग विफलताओं जैसी संरचनात्मक समस्याएं अनजाने में संवेदनशील वर्गों के बीच बहिष्करण त्रुटियों (exclusion errors) का कारण बन सकती हैं।
2026 की परीक्षाओं में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं बनाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बीच तुलना किए जाने की संभावना है, जिसमें मुख्य रूप से DBT की कार्यप्रणाली और संघीय साझाकरण अनुपात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
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